Friday, August 4, 2017

Press Note 04-08-2017

1.ले भगाने का मामला-

 

1.         अभियोग संख्या 142/17 दिनाक 03.08.2017 अधीन धारा 363 भा0 द0 सं0 पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी में एक शिकायतकर्ता की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 02-08-17 को इसकी बेटी उम्र 16 साल खेतों में गई थी जो लौट कर घर नही आई । इन्होनें इसे हर जगह ढूढां परन्तु कहीं भी पता नही चला हैं इसे शक है कि कोई अज्ञात व्यक्ति इसकी बेटी को भगा ले गया हैं । स0उ0नि0 जीत सिंह प्रभारी पुलिस चौकी डैहर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं। पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुये लापता लङकी को  तलाश करके परिजनों के हवाले कर दिया है।

 

2.सड़क हादसे के मामलेः-

 

1.         अभियोग संख्या 05/17 दिनाक 03.08.2017 अधीन धारा 279, 337, 304ए भा0 द0 सं0 पुलिस थाना जंजैहली जिला मण्डी में मु0आ0 केसर सिंह अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना जंजैहली के रूक्का पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 03.08.2017 को पुलिस थाना जंजैहली में सड़क दुर्घटना की सूचना प्राप्त हुई जिस पर यह अन्य पुलिस कर्मचारियो के साथ मौका पर पंहुचे तो पाया कि एक कार नं 0 एच0पी0 32बी0-3252 बागाचनौगी से लम्बाथाच की ओर जा रही थी जिसे जालम सिंह सुपुत्र परस राम निवासी बजेहन डा0 थाना शिवा त0 थुनाग जिला मण्डी चला रहा था तथा इन्द्रदेव सुपुत्र हेम सिंह निवासी बाथीयुत डा0 बागाचनौगी त0 थुनाग उसी कार में था जब यह रायडू के पास पहुंचे तो चालक जालम राम   उपरोक्त कार के ऊपर से नियन्त्रण खो बैठा जिससे कार सड़क से 1 कि0मी0 नीचे गिर गई जिससे इस हादसे में कार चालक की मौका पर मृत्यु हो गई तथा उसके साथ कार में बैठे इन्द्रदेव को चोटें आई हैं । मु0आ0 केसर सिंह अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना जंजैहली इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

2. अभियोग संख्या 209/17 दिनांक 04.08.17 अधीन धारा 279,304 (ए) भा0द0स0 पुलिस थाना सदर मण्डी में सहायक उप निरीक्षक रमेश चन्द अन्वेषणाधिकारी  थाना सदर जिला मण्डी के रुक्का पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 03.08.2017 को थाना में समय करीब बजे सङक दुर्घटना की सुचना मिली की वाईपास सङक पर दुर्घटना हुई है जिस सुचना पर यह अन्य कर्मचारियों के साथ घटनास्थल पर पहुँचे तो घटनास्थल का निरीक्षण करने पर पाया गया है कि ट्रैक्टर न0 एच0पी0 65-5479 नैरचौक की तरफ जा रहा था व कार न0 एच0पी0 33सी-1197 नैरचौक से मण्डी की तरफ आ रही थी दोनों की आपस में टक्कर हो गई जिस कारण कार चालक की दौराने इलाज क्षेत्रीय अस्पताल में मौत हो गई है। यह हादसा ट्रैक्टर चालक की लापरवाही व तेज रफ्तारी के कारण होना पाया गया। सहायक उप निरीक्षक रमेश कुमार अन्वेषणाधिकारी  थाना सदर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

 

3.रास्ता रोककर गाली गलौच, मारपीट व जान से मारने की धमकी के मामलेः-

 

1.         अभियोग संख्या 177/17 दिनाक 03.08.2017 अधीन धारा 341, 504, 506 भा0 द0 सं0 पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता भुवनेश्वरी देवी पत्नी तेज सिंह निवासी सरकीधार त0 सरकाघाट जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 02-08-17 को समय करीब 08.30 बजे रात जब यह अपने घर में मौजूद थी तो सुरेन्द्र कुमार सुपुत्र रूप लाल इसके घर के पास रास्ते में आकर इसको गालियाँ देने लगा तथा जब यह घर के पास रास्ते से जाने लगी तो उसने इसका रास्ता रोककर जान से मारने की धमकी दी । मु0आ0 विजय कुमार अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना सरकाघाट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

2.         अभियोग संख्या 178/17 दिनाक 03.08.2017 अधीन धारा 451, 323, 504, 506, 427 भा0 द0 सं0 पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता हंस राज सुपुत्र लेख राज निवासी आम्बीमोई डा0 पिगंला त0 सरकाघाट जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 03-08-17 को समय करीब 02.00 बजे दिन जब यह व इसकी पत्नी अपने कमरे में मौजूद थे तो इसका भाई किशन चन्द इनके कमरे में आया व इनके साथ गाली गलौच, मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी । मु0आ0 विजय कुमार अन्वेषण्णाधिकारी पुलिस थाना सरकाघाट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं । 

3.         अभियोग संख्या 109/17 दिनाक 04.08.2017 अधीन धारा 451, 323, 504, 506, 427, 34 भा0 द0 सं0 पुलिस थाना गोहर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता खीरामणी पत्नी भगत राम निवासी गांव व डा0 बगसैड़ त0 थुनाग जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि आज समय करीब 08.30 बजे सुबह तीन व्यक्ति देवी राम सुपुत्र भीम सिंह, गंगा देवी पत्नी देवी सिंह व तपेन्द्र सुपुत्र देव सिंह इसके होटल में आये व इसके साथ गाली गलौच किया, लात मुक्को के साथ मारपीट की तथा इसके होटल की टाईलें भी तोड़ दी तथा इसे जान से मारने की धमकी दी । स0उ0नि0 भौम प्रकाश अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना गोहर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

 

4. आबकारी अधिनियम का मामलाः-

 

1.         अभियोग सँख्या 75/17 दिनांक 03.8.17 अधीन धारा 39 हि0प्र0 आबकारी अधिनियम के तहत पुलिस थाना धर्मपुर में स0उ0नि0 हरनाम सिंह अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना धर्मपुर के रूक्का पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 03-08-17 को समय करीब 05.30 बजे शाम जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियो के साथ गियूण में गश्त डियूटी पर मौजूद था तो एक गुप्त सूचना के आधार पर  बाली राम सुपुत्र जगत राम निवासी गांव व डा0 गियूण त0 धर्मपुर जिला मण्डी की दुकान की तलाशी ली तो दौराने तलाशी दुकान 420 बोतलें देशी शराब, 60 बोतलें आफिसर च्वाइस, 24 बोतलें मैकडवैल की बरामद हुई । स0उ0नि0 हरनाम सिंह अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना धर्मपुर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

 

5. चालानः-

मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों के दौरान मोटर वाहन अधिनियम के तहत 247 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 31,700/- रुपये जुर्माना वसुल किया व कोटपा अधिनियम के तहत 19 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 1800/- रुपये जुर्माना वसुल किया गया है।

 

 

                                                                                                                      

                                                                                                                     

 

 

 

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