Saturday, September 30, 2017

CRIME REPORT ON 30 SEPT.


1.अपहरण का मामलाः-

1. अभियोग संख्या 103/17 दिनांक 29.09.2017 अधीन धारा 363  भा0द0सं0 पुलिस थाना औट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता कर्म सिंह सुपुत्र भाग चन्द निवासी गाँव व डा0 मुराह तहसील वालीचौकी जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 07.09.2017 को यह व इसका बेटा दवाडा में काम करने गये थे, काम समाप्त करके यह घर चला गया व इसका वेटा बिना बताये कहीं चला गया। इसने उसे हर जगह तलाश किया लेकिन अभी तक नहीं मिला है। निरीक्षक अजय कपूर प्रभारी थाना औट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

2. मादक पदार्थ अधिनियम का मामलाः-

1.अभियोग संख्या 175/17 दिनांक 30.09.2017 अधीन धारा 20-61/85 मादक पदार्थ अधिनियम पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर  जिला मण्डी में मुख्य आरक्षी मनवीर सिंह के रुक्का पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 30.09.2017 को यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ गश्त चैंकिग व नाकाबन्दी डयुटी पर पठानकोट चौक में मौजुद थे तो समय करीब 02.30 बजे रात एक व्यक्ति हर्बल गार्डन की तरफ से पैदल आया जिसने हाथ में एक पिठ्टु बैग लिया हुआ था जो पुलिस पार्टी को देखकर भागने लगा, जिसे काबु करके पुछताछ की गई तो उस व्यक्ति ने अपना नाम शास्वत शर्मा सुपुत्र राजेन्द्र शर्मा निवासी गाँव अलनग डा0 देवगढ जिला शिमला बतलाया । दौराने तलाशी उसके पिठ्टु बैग से 398 ग्राम चरस बरामद हुई है। उपरोक्त शास्वत शर्मा को इस अभियोग में गिरफ्तार किया गया है। मुख्य आऱक्षी मनवीर सिंह, अन्वेषणाधिकारी थाना  जोगिन्द्रनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

3. गृह अतिचार, रास्ता रोककर मारपीट, गाली-गलौच व जान से मारने धमकी के मामलेः-

1.         अभियोग संख्या 120/17 दिनांक 30.09.2017 अधीन धारा 341,323 भा0द0सं0 पुलिस थाना बी0एस0एल0 कालोनी जिला मण्डी में शिकायतकर्ता रत्न लाल  सुपुत्र भोला राम निवासी गाँव कठलग डा0 पधिंयु तहसील सदर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 29.09.2017 को यह लाला राम के साथ गाडी न0 एच0पी033-7382 में शिमला से मण्डी आ रहे थे धनोटु चौक के पास महक ढाबा में खाना खाने के बाद जब ये दोनों घर के निकल रहे थे तो उसी समय रमेश कुमार वहाँ पर आया व इन दोनों के साथ रास्ता रोककर मारपीट की है जिससे इनको चोटें आई हैं। मु0आ0 विनोद कुमार अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना बी0एस0एल0 कालोनी इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

2. अभियोग संख्या 264/17 दिनांक 29.09.2017 अधीन धारा 452,323,504,506 भा0द0सं0 पुलिस थाना सदर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता प्रेमलता पत्नी स्व. श्री मनी राम निवासी गाँव वैहल डा0 पैडी तहसील सदर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 29.09.2017 को समय करीब 02.30 बजे दिन जब यह अपने पोते के साथ घर पर थी तो उसी समय सौरभ सुपुत्र योगेन्द्र मोटरसाईकिल पर वहाँ आया व इसके घर के अन्दर घुसकर इसके साथ गाली गलौच व मारपीट की है तथा जान से मारने की धमकी दी है। मु0आ0 इन्द्र सिंह अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना सदर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

3. अभियोग संख्या 234/17 दिनांक 30.09.2017 अधीन धारा 341,323,504,506,34 भा0द0स0 पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में शिकायतकर्ता रामशरण सुपुत्र चमारु राम निवासी गाँव दरबाथु डा0 लोहारा तहसील बल्ह जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 26.09.2017 को समय करीब 02.30 बजे दिन जब यह अपनी पत्नी के साथ खेतों में काम कर रहा था तो वीर सिंह व उसकी पत्नी जमना देवी वहाँ पर आये व इनका रास्ता रोककर गाली गलौच, मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी है। मुख्य आरक्षी दिनेश कुमार,अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना बल्ह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

4. आबकारी अधिनियम का मामलाः-

1. अभियोग संख्या 15/17 दिनांक 29.09.2017 अधीन धारा 39 हि0प्र0 आबकारी अधिनियम पुलिस थाना जंजैहली जिला मण्डी में उप निरीक्षक सुनील कुमार के रुक्का पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 29.09.2017 को समय करीब 06.15 बजे शाम जब ये थुनाग बाजार में गश्त पर ये इन्हें गुप्त सुचना मिली की नुप सिंह सुपुत्र खेम सिंह निवासी गाँव केओली डा0 व तहसील थुनाग जिला मण्डी अपने चिकन कार्नर में शराब बेचने का धंधा करता है जिस सुचना पर इसकी दुकान की तलाशी ली गई तो उसके कब्जा से 09 बोतल देशी शराब बरामद हुई है। उप निरीक्षक सुनील कुमार प्रभारी थाना जंजैहली इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

5. लोकसेवक के साथ मारपीट व कार्य में बाधा उत्पन्न करने का मामलाः-

1. अभियोग संख्या 96/17 दिनांक 29.09.2017 अधीन धारा 353, 332 भा0द0सं0 पुलिस थाना धर्मपुर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता गोपाल सिंह सुपुत्र फिजु राम निवासी गाँव धराल डा0 सिद्धपुर तहसील धर्मपुर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 29.09.2017 को जब यह डयुटी पर था तो समय करीब 03.30 बजे दिन सोनु सुपत्र मिसरु राम व पंकज सुपुत्र खिमा राम निवासी गाँव ततोहली इसके पास आये व इसे पानी की सप्लाई छोडने को कहा इसने कहा कि पानी पहले ही छोड दिया है तो इन दोनों ने उसके साथ मारपीट की व इसकी कमीज फाड दी। मुख्य आरक्षी प्रमोद कुमार अन्वेषणाधिकारी थाना धर्मपुर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

6. सङक दुर्घटना के मामलेः-

1.अभियोग संख्या 232/17 दिनांक 29.09.2017 अधीन धारा 279,337 भा0द0सं0 व 187 मोटर वाहन अधिनियंम पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में शिकायतकर्ता प्रकाश चन्द सुपुत्र भागीरथ निवासी गाँव जरेढ डा0 टोरखोला तहसील सन्धोल जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 29.09.2017 को समय करीब 07.30 बजे शाम यह अपनी जीप न0 एच0पी0 65-4992 को लेकर ढलवाण जा रहा था जब यह सिहल के पास पहुँचा तो एक वैन न0 एच0पी0 24 बी 0918 सङक में रुकी हुई थी यह भी वहां पर रुक गया तो उसी समय बस न0 एच0पी0 19 बी0 5637 को चालक पीछे से आया व इसकी गाडी को टक्कर मार दी जिस कारण इसकी गाडी वैन के साथ टकरा गई व बस चालक बस को वहाँ से भगा कर ले गया।जिससे इसे चोटें आई हैं। सहायक उप निरीक्षक बोध राज प्रभारी पुलिस चौकी रिवालसर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

7. अदालत के आदेशों की अवहेलना का मामलाः-

1. अभियोग संख्या 233/17 दिनांक 30.09.2017 अधीन धारा 174 (ए) भा0द0स0 पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में मुख्य आरक्षी संजीव कुमार , PO Cell Mandi के रुक्का पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 29.09.2017 को समय करीब 10.30 बजे रात इसने माननीय सत्र न्यायलय मण्डी से अभियोग शीर्षक SBI सुन्दरनगर वनाम विपन कुमार में दिनांक 17.09.2014 को उदघोषित अपराधी करार दिये गये विपन कुमार सुपुत्र मुलराज शर्मा निवासी गाँव मलवाणा तहसील बल्ह को रोपङ पंजाब से गिरफ्तार किया है। मुख्य आरक्षी दिनेश कुमार,अन्वेषणाधिकारी थाना बल्ह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

8. भाँग उखाडो अभियान के बारे में रिपोर्टः-

मण्डी जिला पुलिस ने भाँग की खेती को नष्ट करने के लिये अभियान चलाया है जिसके तृतीय चरण में पुलिस थाना गोहर व जंजैहली में अभियान चलाया गया है जिसके अन्तर्गत दिनांक 30.09.2017 को मण्डी पुलिस के जवानों ने जंगलों व सरकारी भुमि पर कुदरती तौर से उगी हुई भाँग के लगभग 17 बीघा भूमि से करीब 2700  पौधे नष्ट किये हैं 

9.चालानः-

मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों के दौरान मोटर वाहन अधिनियम के तहत 315 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 37,100/- रुपये जुर्माना वसुल किया व कोटपा अधिनियम के तहत 14 चालान किया गया व उल्लंघनकर्ताओं से 1400/- रूपये जुर्माना वसुल किया गया तथा खनन अधिनियम के तहत 13 चालान किये गये व उल्लंघनकर्ताओं से 4200/- रुपये जुर्माना वसुल किया गया है।

 

                                                                                                                      

Friday, September 29, 2017

CRIME REPORT ON 29 SEPT.


1. गृह अतिचार, मारपीट व गाली-गलौच का मामलाः-

1.       अभियोग संख्या 95/17 दिनांक 29.09.2017 अधीन धारा 451,323,504 भा0द0सं0 पुलिस थाना धर्मपुर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता ओम चन्द सुपुत्र गंगा राम निवासी गाँव छुईघाट तहसील धर्मपुर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 28.09.2017 को जब यह घर पर था तो समय करीब 09.00 रात बजे इसका चाचा भुप सिंह इसके कमरे में आया व इसके साथ गाली गलौच व मारपीट की है। मु0आ0 संजीव कुमार अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना धर्मपुर  इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

 

2. भाँग उखाडो अभियान के बारे में रिपोर्टः-

मण्डी जिला पुलिस ने भाँग की खेती को नष्ट करने के लिये अभियान चलाया है जिसके तृतीय चरण में पुलिस थाना गोहर व जंजैहली में अभियान चलाया गया है जिसके अन्तर्गत दिनांक 29.09.2017 को मण्डी पुलिस के जवानों ने जंगलों व सरकारी भुमि पर कुदरती तौर से उगी हुई भाँग के लगभग 13 बीघा भूमि से करीब  3000 पौधे नष्ट किये गये हैं।

 

3.चालानः-

मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों के दौरान मोटर वाहन अधिनियम के तहत 205 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 23,500/- रुपये जुर्माना वसुल किया व कोटपा अधिनियम के तहत 01 चालान किया गया व उल्लंघनकर्ता से 100/- रूपये जुर्माना वसुल किया गया है।

 

 

                                                                                              

Thursday, September 28, 2017

CRIME REPORT ON 28 SEPT.


1. हत्या के मामले-

1.         अभियोग संख्या 214/17 दिनांक 28-09-17 अधीन धारा 302, 34 भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता सुर्याशं सुपुत्र बलवीर उर्फ बबलू निवासी दरकालग डा0 मसेरन त0 सरकाघाट जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 27-09-17 को समय करीब 08.00 बजे रात जब यह अपने मां वीना देवी, दादी व बहिन के साथ घर पर मौजूद था तो उसी समय इसके पिता बलवीर शराब के नशे में घर आया व इसकी मां वीना देवी के साथ झगड़ा करने लगा जिस पर गांव के अन्य लोग इसके घर में आ गये जिनमें रमेश, राजेन्द्र उर्फ विक्की व बालम राम ने इसके पिता के साथ पत्थर व डण्डे के साथ मारपीट की तथा दूसरी छत से नीचे आंगन में फेंक दिया । निरीक्षक भरत भूषण प्रभारी पुलिस थाना सरकाघाट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं । अपरोक्त अभियोग में तीनो आरोपियो को गिरफ्तार कर लिया गया हैं । 

2.         अभियोग संख्या 231/17 दिनांक 28-09-17 अधीन धारा 302 भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में शिकायतकर्ता प्रेम सिंह सुपुत्र निक्का गांव तरौर डा0 सेगली त0 चच्योट जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि इसकी बहिन फूलमो देवी की शादी चूहढ़ा राम के साथ सकरोहा में हुई थी । आज समय करीब 09.30 बजे इसे इसके भतीजे जालम राम ने फोन करके बतलाया कि इसकी बहिन फूलमो देवी की मौत हो गई है जिस पर यह सकरोहा पंहुचा जहां कुछ लोग इकठ्ठा हुये थे व इसकी बहिन की लाश मकान के कोने में पड़ी थी तथा कमरे का सामान बिखरा हुया पड़ा था इसने शक जाहिर किया कि किन्हीं अज्ञात व्यक्तियो ने इसकी बहिन की हत्या कर दी है । निरीक्षक संजीव कुमार प्रभारी पुलिस थाना बल्ह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।   

2. सड़क हादसे के मामलें-

1.         अभियोग संख्या 89/17 दिनांक 27-09-17 अधीन धारा 279, 337 भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना पधर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता रमेश चन्द सुपुत्र रोशन लाल निवासी बनवार डा0 जमणी त0 व थाना सरकाघाट जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि जब यह पिकअप नं0 एच0पी0 32ए-3097 को लेकर चैलचौक से पपरोला जा रहा था जब यह कोटरोपी के पास पहुंचा तो उसी समय एक कार नं0 एच0पी065-8233 उरला की ओर से तेज रफ्तारी में आई व इसकी गाड़ी को टक्कर मार दी जिससे कार चालक को चोटें आई है । मु0आ0 अमृत लाल अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना पधर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

2.         अभियोग संख्या 263/17 दिनांक 28-09-17 अधीन धारा 279 भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना सदर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता अंजना गुलेरिया पत्नी देविन्द्र सिंह गुलेरिया निवासी गैहरा डा0 मन्डल त0 बल्ह जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 28-09-17 को समय करीब 12.45 बजे रात जब यह कार नं0 एच0पी033टी-9452 में पुरानी मण्डी से घर जा रही थी जब यह वन वृत कार्यालय पुरानी मण्डी के पास पंहुची तो एक बोलेरो जीप नं0 एच0पी0 51टी-2377 ने इसकी कार को टक्कर मार दी । मु0आ0 अच्छर सिंह अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना सदर मण्डी इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

3.अग्नि द्वारा रिष्टि  का मामला-

1.         अभियोग संख्या 102/17 दिनांक 27-09-17 अधीन धारा 435, 506 भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना औट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता चन्द्रमणी सुपुत्र मोती राम निवासी लौचड़ी मुराह डा0 गुरान त0 बालीचौकी जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 26-09-17 को समय करीब 06.30 बजे शाम भाग चन्द सुपुत्र नरोतम राम निवासी शिरडी डा0 गुरान त0 बालीचौकी जिला मण्डी ने इसके घास को आग लगा दी । मु0आ0 दुर्गा दास अन्वेष्णाधिकारी पुलिस चौकी बालीचौकी इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

4. धोखाधड़ी  का मामला-

1.         अभियोग संख्या 113/17 दिनांक 27-09-17 अधीन धारा 420 भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना करसोग जिला मण्डी में शिकायतकर्ता गुडडी देवी सुपुत्री परमानन्द निवासी सनारली डा0 बान्थल त0 करसोग जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 19-07-17 को इसने अपने बैंक खाते में 16,00,000/- रूपये जमा करवाये थे उसके बाद इसके मोबाइल पर बैंक के नाम पर किसी अज्ञात व्यक्ति का जाली फोन आया जिस पर इसने अपने ए0टी0एम0 कार्ड का नम्बर बतला दिया । दिनांक 30-08-17 को इसने अपने बैंक खाते की जांच करी तो किसी अज्ञात व्यक्ति ने दिनांक 21-07-17 से 30-08-17 तक इसके बैंक खाते से ऑनलाइन 6,75, 000/- रूपये निकाल लिये थे । सदउ0नि0 रूकम सिंह अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना करसोग इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

5. मासिक संयुक्त सलाहकार समिति-एवं अपराध समीक्षा बैठकः-

आज जिला पुलिस मंडी की मासिक संयुक्त सलाहकार समिति-एवं अपराध समीक्षा बैठक पुलिस लाइन मण्डी के कामाक्षा हॉल में श्री अशोक कुमार पुलिस अधीक्षक मण्डी की अध्यक्षता में आयोजित की गई जिसमें मंडी पुलिस के राजपत्रित अधिकारी श्री भुपेन्द्र कंवर, एच0पी0एस0 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मण्डी, श्री हितेश लखनपाल उप-पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय), श्री रामकरण, एस0डी0पी0ओ0 करसोग, श्री तरणजीत सिंह,  एस0डी0पी0ओ0 सुन्दरनगर, श्री अनिल धौलटा एस0डी0पी0ओ0 पधर, श्री करण सिंह एस0डी0पी0ओ0 सरकाघाट तथा सभी थाना प्रबन्धक अधिकारी, मुख्यालिपिक, लेखाकार, सभी पुलिस चौकियों के प्रभारी व प्रभारी यातायात शाखा मण्डी सहित मण्डी पुलिस के लगभग 70 पुलिस कर्मचारियों ने भाग लिया। पुलिस अधीक्षक मण्डी ने बैठक में पुलिस कर्मचारियों के कल्याण सम्बन्धित मुद्दों को सुना व उनका निवारण प्राथमिकता के आधार पर किया  ।

                       पुलिस अधीक्षक मण्डी ने सभी थाना प्रबन्धकों, चौकी व यातायात प्रभारीयों को अपने-2 अधिकार क्षेत्र में यातायात नियमों के उल्लंघनकर्ताओं के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने के आदेश दिये व  ओवरलोडिंग, बिना लाइसेंस के व तेज गति वाहन चलाने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्यवाही करने के आदेश दिये।

पुलिस अधीक्षक मण्डी ने इस जिला के सभी थाना प्रबन्धक अधिकारियों और चौकी प्रभारियों को कड़े दिशा निर्देश दिये कि अपने-अपने क्षेत्राधिकार में कानून व्यवस्था को बनाये रखना सुनिश्चित करे तथा मादक पदार्थ विक्रेताओं के खिलाफ कड़ी कार्यवाही अमल में लाये ।

पुलिस अधीक्षक मण्डी ने सभी थाना प्रबंधक अधिकारियों व पुलिस चौकी प्रभारियों को निर्देश दिये कि जन शिकायतों का निवारण प्राथमिकता के आधार पर करें । आपराधिक मामलों में अन्वेषण करते समय वैज्ञानिक तरीकों का भी ज्यादा से ज्यादा उपयोग किया जाए । बैठक के दौरान सभी लंबित मामलों पर विस्तृत रुप से चर्चा की तथा सभी थाना प्रबन्धक अधिकारियों व पुलिस चौकी प्रभारियों को दिशा निर्देश दिये कि सभी लम्बित मामलों का अन्वेषण शीघ्र अति शीघ्र करके मामलों का चालान तैयार करके सम्बधित न्यायलयों में पेश करें । अधोहस्ताक्षरी ने उक्त अपराध समीक्षा बैठक के दौरान जिला में शांति व कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिये हमेशा सतर्क व मुस्तैद रहने के बारे हिदायत की ।

पुलिस अधीक्षक मण्डी ने सभी उपमण्डलाधिकारियों व थाना प्रभारियो को आदेश दिये कि आने वाले विधानसभा चुनावों को मद्देनजर रखते हुये अपने-अपने अधिकार क्षत्रों में लोगो के लाइसेन्स शुद्धा शस्त्रों को पूर्णतया थाना में जमा करवाना सुनिश्चित करें ।

6. भाँग उखाडो अभियान के बारे में रिपोर्टः-

मण्डी जिला पुलिस ने भाँग की खेती को नष्ट करने के लिये अभियान चला रखा है जिसके तृतीय चरण में पुलिस थाना गौहर व जंजैहली में अभियान चलाया गया है जिसके अन्तर्गत दिनांक 28.09.2017 को मण्डी पुलिस के जवानों ने जंगलों व सरकारी भुमि पर कुदरती तौर से उगी हुई भाँग के लगभग 12 बीघा भूमि से करीब  2700 पौधे नष्ट किये गये हैं।

7.चालानः-

मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों के दौरान मोटर वाहन अधिनियम के तहत 158 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 26,500/- रुपये जुर्माना वसुल किया व खनन अधिनियम के तहत 01 चालान व 4500/- रूपये जुर्माना वसुल किये गये हैं ।

 

 

                                                                                                    

Wednesday, September 27, 2017

CRIME REPORT ON 27 SEPT.

1. मादक द्रव्य अधिनियम का मामला-

1.         अभियोग संख्या 229/17 दिनांक 26-09-17 अधीन धारा 21 मादक द्रव्य अधिनियम के तहत पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में मु0आ0 टेक चन्द अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना बल्ह के रूक्का पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 26-09-17 को समय 06.50 बजे जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियो के साथ नेरचौक में गश्त डियूटी में मौजूद था तो गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि संजय कुमार सुपुत्र पुष्ण राज निवासी कोहल डा0 गागल त0 बल्ह जिला मण्डी, लोअर बगला अपने ढाबे में अवैध हेरोइन बेचने का धन्धा करता है जिस पर संजय कुमार उपरोक्त के ढाबे की तलाशी ली तो दौराने तलाशी 48.02 ग्राम हेरोइन बरामद हुई । मु0आ0 टेक चन्द अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना बल्ह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

2. रास्ता रोककर छेड़खानी, मारपीट व जान से मारने की धमकी के मामले-

1.         अभियोग संख्या 213/17 दिनांक 27-09-17 अधीन धारा 341, 354, 323, 506 भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी में एक महिला शिकायतकर्ता निवासी सरकाघाट जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 27-09-17 को समय करीब 08.30 बजे सुबह जब यह अपने घर जा रही थी तो उसी समय एक व्यक्ति निवासी सरकाघाट ने इसका रास्ता रोककर इसके साथ मरपीट व छेड़खानी की तथा इसे जान से मारने की धमकी दी । उ0नि0 पृथी सिंह अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना सरकाघाट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

2.         अभियोग संख्या 212/17 दिनांक 26-09-17 अधीन धारा 341, 323, 504, 506 भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता अजय कुमार सुपुत्र सरवण कुमार निवासी फतेहपुर त0 सरकाघाट जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 26-09-17 समय करीब 06.45 बजे शाम जब यह मौंही बाजार जा रहा था तो उसी समय सन्नी ने इसका रास्ता रोककर इसके गाली गलौच व मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी । मु0आ0 जय सिंह अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना सरकाघाट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

3.         अभियोग संख्या 128/17 दिनांक 26-09-17 अधीन धारा 341, 323, 504, 427 भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना गोहर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता धामा देवी पत्नी हरिमन निवासी भरमौथ डा0 सिलहणु त0 चच्योट जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 25-09-17 को समय करीब 01.30 बजे दिन दिना नाथ सुपुत्र पुरखु राम निवासी भरमौथ डा0 सिलहणु त0 चच्योट जिला मण्डी ने इसके बेटे का रास्ता रोककर उसके साथ गाली गलौच व लात मुक्को के साथ मारपीट की तथा उसके बाद घर की टी0वी0 डिस भी तोड़ दी । मु0आ0 श्याम लाल अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना गोहर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

3.चालानः-

मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों के दौरान मोटर वाहन अधिनियम के तहत 167 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 28,300/- रुपये जुर्माना वसुल किया व कोटपा अधिनियम के तहत 10 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 1300/- रुपये  जुर्माना वसुल किये तथा खनन अधिनियम के तहत 01 चालान व 4500/- रूपये जुर्माना वसुल किये गये हैं ।

 

 

                                                                                                                       

    


 

 

Tuesday, September 26, 2017

CRIME REPORT ON 26 SEPT.


1. स्त्री के पति व नातेदारों द्वारा क्रूरता का मामला-

1.         अभियोग संख्या 227/17 दिनांक 26-09-17 अधीन धारा 498ए, 341, 323 भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना बल्ह  में एक महिला शिकायतकर्ता निवासी बल्ह की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि इसकी शादी 04 साल पहले हुई थी शादी के बाद से ही इसका पति इसके साथ मारपीट करता था  जिस कारण यह तीन महीने से अपने माता पिता के घर में ही रहती है तथा दिनांक 25-09-17 को जब यह अपनी बहिन के साथ डडौर जा रही थी तो इसके पति ने इसका रास्ता रोककर इसके साथ मारपीट की उसी समय इसका भाई भी वहां आ गया और जब यह अपने भाई के साथ घर जा रही थी तो इसके पति ने इनका रास्ता रोककर इसके व इसके भाई के साथ मारपीट की । मु0आ0 टेक चन्द अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना बल्ह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

2. रास्ता रोककर गाली गलौच, मारपीट व जान से मारने की धमकी के मामले-

1.         अभियोग संख्या 127/17 दिनांक 26-09-17 अधीन धारा 451,323,504,506 भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना गोहर  में शिकायतकर्ता बगामी देवी  पत्नी लाला सिंह  निवासी गांव धंगली  डा0 मौईसेरी तहसील चच्योट जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 25-09-17 को समय करीब 10.15 बजे रात जब यह अपने आँगन मे बैठै हुये थे तो जीत कुमार उर्फ जीतु सुपुत्र कोलु राम निवासी गांव धंगली  डा0 मौईसेरी तहसील चच्योट जिला मण्डी वंहा आया व इसके पत्ती के साथ गाली –गलौच की व इसके साथ मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी । मु0आ0 हेम सिह अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना गोहर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

3. सड़क हादसे के मामलें-

1.         अभियोग संख्या 101/17 दिनांक 25-09-17 अधीन धारा 279, 337 भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना औट में शिकायतकर्ता डोला राम सुपुत्र केवलु राम निवासी पंजांई त0 बालीचौकी जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 25-09-17 को समय करीब 04.00 बजे यह पिकअप जीप नं0 ए0पी0 32बी-0984 में पन्जैण से काऊ जा रहा था तथा पिकअप गाड़ी के डाले में 4 लड़के कन्हैया, विवेक, खूबे राम ओर दिनेश भी सफर कर रहे है उपरोक्त गाड़ी को चालक जय प्रकाश सुपुत्र अनिल कुमार निवासी गांव व डा0 पन्जैण चला रहा था समय करीब 04.10 बजे जब यह पन्जाई से 50 मी0 आगे पंहुचे तो उपरोक्त गाड़ी का चालक गाड़ी के ऊपर से नियन्त्रण खो बैठा ओर गाड़ी सड़क से 50 मी0 नीचे गिर गई जिससे गाड़ी में सफर कर रहे सभी लोगो को चोटें आई है । स0उ0नि0 बलवीर शर्मा प्रभारी पुलिस चौकी बालीचौकी इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

2.         अभियोग संख्या 226/17 दिनांक 25-09-17 अधीन धारा 279, 337 भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना बल्ह में शिकायतकर्ता कुशल सैण सुपुत्र जगदीश कुमार निवासी चण्डयाल डा0 गागल त0 बल्ह जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 25-09-17 समय करीब 11.50 बजे सुबह जब यह गुटकर चौक में मौजूद था तो उस समय एक मोटरसाइरकिल नं0 एच0पी0 29ए-9105 मण्डी की ओर से तेज रफ्तारी से आई व सुन्दरनगर की ओर से आ रही कार नं0 एच0पी0 33डी-5378 से टक्करा गई जिससे उपरोक्त मोटरसाइकिल के चालक को चोटें  है। मु0आ0 नेक राम अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना बल्ह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

3.         अभियोग संख्या 261/17 दिनांक 26-09-17 अधीन धारा 279, 338, 340ए भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना सदर में शिकायतकर्ता हिमांशु शर्मा सुपुत्र यादविन्द्र शर्मा मकान नं0 55/10 अप्पर भगवान मुहल्ला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 25-09-17 को समय करीब 11.15 बजे शाम जब यह व कुछ अन्य लोग बिन्द्रबणी के पास रोटी होटल के पास थे तो इन्होनें गाड़ी के जोर से टक्कराने की आवाज सुनी तो ये होटल के बाहर आ गये तो देखा कि एक कार नं0  एच0पी0 33डी-8602 मण्डी से पण्डोह की ओर जा रही थी जो ट्रक नं0 एच0पी0 66-4786 से टक्करा गई जिससे उपरोक्त कार चालक की मृत्यु हो गई । उ0नि0 श्याम लाल अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना सदर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं । 

4. धोखाधड़ी का मामला-

1.         अभियोग संख्या 174/17 दिनांक 25-09-17 अधीन धारा 420, 34 भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर में शिकायतकर्ता देश राज हाल प्रधान ग्राम पंचायत कोलंग का शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 26-07-17 को विरैण ठाकुर, अनिल ठाकुर व दो अन्य व्यक्ति इण्डियन एसोशियेशन रूलर सोलर लाइट के मालिक बन कर इनकी पंचायत में आये उन्होनें पंचायत में जगह जगह पर लाइटें लगवाने के एवज में 58000/- रूपये अदा किये परन्तु इन्होनें आज तक कोई भी सोलर लाइट पंचायत में न लगाई है । मु0आ0 मगंत राम अन्वेष्णाधिकारी पुलिस चौकी लडभडोल इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

5. प्रतिरूपण का मामला-

1.         अभियोग संख्या 262/17 दिनांक 26-09-17 अधीन धारा 419, 465, 471, 34 भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना सदर में शिकायतकर्ता अभिषेक ठाकुर सुपुत्र मुनी लाल निवा, गांव चडयारा डा0 गुटकर त0 सदर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 29/30-08-17 को इसने दो सिम कार्ड नं0  93186-51990, 96252-09089 सेरी मंच मण्डी में एक विक्रेता से 80 रू0 में खरीदे जब इसने पहचान पत्र के बारे में पूछा तो विक्रेता ने कोई भी पहचान पत्र लेने से इन्कार किया जो यह व्यक्ति बिना कोई भी पहचान पत्र लिये बिना सेरीमंच मण्डी में मोबाइल सिमें बेच रहा था । निरीक्षक सुनील कुमार प्रभारी पुलिस थाना सदर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

6. भाँग उखाडो अभियान के बारे में रिपोर्टः-

मण्डी जिला पुलिस ने भाँग की खेती को नष्ट करने के लिये अभियान चला रखा है जिसके द्वितीय चरण में पुलिस थाना करसोग व औट यह अभियान चलाया गया है जिसके अन्तर्गत दिनांक 25.09.2017 को मण्डी पुलिस के जवानों ने जंगलों व सरकारी भुमि पर कुदरती तौर से उगी हुई भाँग के लगभग 126 बीघा भूमि से करीब 1350 पौधे नष्ट किये गये हैं।

7.चालानः-

मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों के दौरान मोटर वाहन अधिनियम के तहत 201 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 37,200/- रुपये जुर्माना वसुल किया व कोटपा अधिनियम के तहत 19 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 1900/- रुपये  जुर्माना वसुल किया गया हैं ।

 

 

                                                                                                                       

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESS NOTE


PRESS NOTE


Monday, September 25, 2017

CRIME REPORT ON 25 SEPT.


प्रैस विज्ञप्ति दिनांक 25.09.2017

1. रास्ता रोककर गाली गलौच, मारपीट व जान से मारने की धमकी के मामले-

1.         अभियोग संख्या 172/17 दिनांक 24-09-17 अधीन धारा 341, 323, 506 भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर में शिकायतकर्ता संजय कुमार सुपुत्र मुल्तान सिंह निवासी गांव खोली डा0 ऐहजू त0 जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 22-09-17 को समय करीब 10.00 बजे सुबह जितेन्द्र कुमार सुपुत्र रघुवीर सिंह इसके प्लाट में कूड़ा फेंक रहा था तो जब इसने उसे कूड़ा फेंकने के लिये मना किया तो उसने इसका रास्ता रोककर इसके साथ मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी । मु0आ0 चमन लाल अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

2.         अभियोग संख्या 112/17 दिनांक 24-09-17 अधीन धारा 447, 323, 506, 34 भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना करसोग में शिकायतकर्ता आशा देवी पत्नी श्री दलीप कुमार निवासी भलिगीं डा0 जासल त0 करसोग जिला मण्डी की सिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 24-09-17 को समय करीब 11.00 बजे जब यह अपनी बहिन हिमी देवी के साथ अपनी जमीन में गऊशाला बनाने का कार्य कर रही थी तो उसी समय वृजलाल सुपुत्र तिलक राज, महेन्द्र कुमार सुपुत्र तिलक राज, तिलक राज सुपुत्र रघुवीर व निर्मला देवी वहां आये व इनके साथ डण्डे के साथ मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी । स0उ0नि0 लोकेन्द्र प्रभारी पी0ए0आर0 ततापानी इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

2. सड़क हादसे का मामला-

1.         अभियोग संख्या 173/17 दिनांक 25-09-17 अधीन धारा 279, 337 भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर में मु0आ0 राजमल अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर के रूक्का पर दर्ज थाना हुआ कि आज सुबह समय 10.05 बजे जती देवी पत्नी संन्तु निवासी गरौडू डा0 व त0 जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी जब गरौड़ू में चामुण्डा वर्कशॉप के पास पैदल जा रही थी तो उसी समय एक मोटरसाइकिल नं0  ए0पी037बी-7032 मझारनू की ओर से तेज रफ्तारी में आई व इसे टक्कर मार दी जिससे इसे चोटें  आई हैं । मु0आ0 राजमल अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

2.         अभियोग संख्या 188/17 दिनांक 25-09-17 अधीन धारा 279, 337, 304 ए भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना सुन्दरनगर में शिकायतकर्ता कपूर चन्द सुपुत्र बालक राम निवासी बखडोग डा0 साला त0 चच्योट जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 24-09-17 को समय करीब 02.30 बजे रात एक स्कूटी नं0 एच0पी023सी-5336 तेज रफ्तारी में चतरोखड़ी की ओर से आई व जवाहर पार्क के पास पेड़ से टक्करा गई जिससे उसमें बैठे ऋषि कुमार सुपुत्र प्रकाश सिंह निवासी गांव व डा0 पनोह त0 धुमारवीं जिला बिलासपुर व उम्र 29 वर्ष तथा राजीव सुपुत्र जगरनाथ निवासी गांव व डा0 ढुघली त0 भोरंज जिला हमीरपुर व उम्र 30 वर्ष की मुत्यु हो गई । स0उ0नि0 राम प्रकाश अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना सुन्दरनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

3. सार्वजनिक रास्ते में बाधा डालने का मामला-

1.         अभियोग संख्या 187/17 दिनांक 24-09-17 अधीन धारा 283 भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना सुन्दरनगर में स0उ0नि0 बालक राम प्रभारी पुलिस चौकी सलापड़ के रूक्का पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 24-09-17 को समय करीब 05.20 बजे शाम जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियो के साथ गश्त पर बी0बी0एम0बी कालोनी के पास मौजूद था तो रामलीला मैदान के पास सड़क पर जगन पाल सुपुत्र खेम चन्द निवासी बी0बी0एम0बी कालोनी सलापड़ ने फलो व सब्जियों का खोखा लगा रखा था जिससे आम जनता व यातायात की आवाजाही में बाधा आ रही थी । स0उ0नि0 बालक राम प्रभारी पुलिस चौकी सलापड़ इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

4. भाँग उखाडो अभियान के बारे में रिपोर्टः-

मण्डी जिला पुलिस ने भाँग की खेती को नष्ट करने के लिये अभियान चला रखा है जिसके द्वितीय चरण में पुलिस थाना करसोग व औट यह अभियान चलाया गया है जिसके अन्तर्गत दिनांक 25.09.2017 को मण्डी पुलिस के जवानों ने जंगलों व सरकारी भुमि पर कुदरती तौर से उगी हुई भाँग के लगभग 45 बीघा भूमि से करीब 7405 पौधे नष्ट किये गये हैं।

5.चालानः-

मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों के दौरान मोटर वाहन अधिनियम के तहत 128 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 15,900/- रुपये जुर्माना वसुल किया व कोटपा अधिनियम के तहत 11 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 1100/- रुपये  जुर्माना वसुल किया गया तथा खनन अधिनियम के अन्तर्गत 01 चालान व 7100/- रूपये जुर्माना वसुल किया गया हैं ।

 


Sunday, September 24, 2017

CRIME REPORT ON 24 SEPT.


प्रैस विज्ञप्ति दिनांक 24.09.2017

1.भारतीय वन अधिनियम का मामला:-

1.         अभियोग सँख्या 111/17 दिनांक 23.09.2017 अधीन धारा 379 भा0द0सं0 व 32, 33 भारतीय वन अधिनियम के तहत पुलिस थाना करसोग जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री शेष राम बी0ओ0 मुमेल बीट की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 23-09-17 को  जब यह गार्ड रामचन्द्र के साथ क्योलिधार कान्धल में गश्त पर मौजूद था तो इसने 06 पेड़ देवदार के कटे हुये पाये जिनकी कुल कीमत 32,112/- रूपये आंकी गई है । इसे शक है कि कोई अज्ञात व्यक्ति इन पेड़ो को काट ले गये है । स0उ0नि0 कृष्ण लाल अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना करसोग इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

2.आबकारी अधिनियम का मामला:-

1.         अभियोग सँख्या 171/17 दिनांक 23.09.2017 अधीन धारा 39 हि0प्र0 आबकारी अधिनियम के तहत पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी में उ0नि0 सुशील कुमार अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर के रूक्का पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 23-09-17 को समय करीब 07.30 बजे रात जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियो के साथ चलहारग में गश्त एवम् यातायात चैकिंग डियूटी पर मौजूद था तो एक कार नं0 यू0पी0एए-9514 के चालक ने अपनी कार सड़क के किनारे लगाई व खुद वहां से भाग गया जब उपरोक्त कार को चैक किया तो उसमें से 120 बोतलें देशी शराब ऊना नं01 बरामद हुई उ0नि0 सुशील कुमार अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

3. अभियोगों में अन्वेषण प्रगति रिपोर्ट

(1) अभियोग संख्या न0 225/17 दिनांक 22/09/17 जेर धारा 379 भा0दं0सं0 के थाना बल्ह में पंजीकृत हुआ था जिसमें स0उ0नि0 राजेन्द्र कुमार अन्वेषणाधिकारी थाना बल्ह ने 4 आरोपी महिलाओं क्रमशः (i) चांदनी पत्नी सुनील (ii) शीला पत्नी मोहन (iii) करीना पुत्री जंगबली व (iv) वर्षा पत्नी आशीष कुमार जो सभी निवासी गांव गुलखेरी, डा0 पिपलिया, तह0 पचोर, थाना बोरदा, जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश से सम्बन्धित है को दिनांक 23/09/17 को गिरफ्तार किया जिनसे मुकदमा हजा से सम्बन्धित राशि मु0 47,700/- रुपये बरामद किये  गये हैं । उपरोक्त सभी आरोपी महिलाओं को अदालत में पेश किया गया जहां से इन्हे 03 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया है ।

(2) अभियोग संख्या न0 258/17 दिनांक 23/09/17 जेर धारा 379, 511, 34  भा0दं0सं0 के थाना सदर मण्डी  में पंजीकृत हुआ था जिसमें मु0आ0 संजीव कुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी शहर मण्डी ने 4 आरोपी महिलाओं क्रमशः (i) नंदनी पुत्री राजेन्द्र (ii) सोनिया पत्नी श्री नरोतम सिंह दोनो निवासी गांव जाटखेड़ी, डा0 पिपलिया , तह0 नरसिंगगढ़, जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश  (iii) प्रेमा पत्नी रामभजन व (iv) भोली पुत्री रघुबीर दोनो निवासी गांव पुनखेली, डा0 कडारा कोटली, तह0 नरसिंहगढ़, जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश से सम्बन्धित है को दिनांक 24/09/17 को गिरफ्तार किया जिनसे मुकदमा हजा से सम्बन्धित राशि मु0 4,030/- रुपये बरामद किये  गये हैं । उपरोक्त सभी आरोपी महिलाओं को अदालत में पेश किया गया जहां से इन्हे 03 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया है ।

4. भाँग उखाडो अभियान के बारे में रिपोर्टः-

मण्डी जिला पुलिस ने भाँग की खेती को नष्ट करने के लिये अभियान चला रखा है जिसके द्वितीय चरण में पुलिस थाना करसोग व औट यह अभियान चलाया गया है जिसके अन्तर्गत दिनांक 24.09.2017 को मण्डी पुलिस के जवानों ने जंगलों व सरकारी भुमि पर कुदरती तौर से उगी हुई भाँग के लगभग 55 बीघा भूमि से करीब 3700 पौधे नष्ट किये गये हैं।

5.चालानः-

मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों के दौरान मोटर वाहन अधिनियम के तहत 75 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 4500/- रुपये जुर्माना वसुल किया व कोटपा अधिनियम के तहत 09 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 900/- रुपये  जुर्माना वसुल किया गया तथा खनन अधिनियम के अन्तर्गत 01 चालान व 1000/- रूपये जुर्माना वसुल किया गया हैं ।

Saturday, September 23, 2017

Crime Report On 23 August 2017

1.अनुसूचित जाति एवम् जनजाति अधिनियम का मामला:-

1.         अभियोग सँख्या 13/17 दिनांक 23.09.2017 अधीन धारा 451, 323, 504, 506 भा0द0सं0 व 3(1)(S)अनुसूचित जाति एवम् जनजाति अधिनियम के तहत पुलिस थाना जंजैहली जिला मण्डी में एक शिकायतकर्ता निवासी थुनाग जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 22-09-17 को समय करीब 05.45 बजे शाम जब यह अपनी दुकान में मौजूद था तो एक व्यक्ति इसकी दुकान में आया व इसके साथ गाली गलौच, मारपीट व जान से मारने की धमकी दी तथा इसको जातिसूचक शब्द कहे । स0उ0नि0 मोहन जोशी अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना जंजैहली इस अभियोग का अन्वेषम कर रहे हैं । 

2.मादक पदार्थ अधिनियम का मामला:-

1.         अभियोग सँख्या 88/17 दिनांक 22.09.2017 अधीन धारा 20-61-85 मादक पदार्थ अधिनियम के तहत पुलिस थाना पधर जिला मण्डी में उ0नि0 प्रीतम सिंह प्रभारी पुलिस थाना पधर के रूक्का पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 22-09-17 को समय करीब 05.40 बजे शाम जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियो के साथ नाकाबन्दी डियूटी डायना पार्क के पास मौजूद था तो उसी समय एक टाटा सूमो टैक्सी नं0 ए0पी0 01एम-2489 सरनी की ओर से आई जिसे रोककर चैक किया तो उसमें बैठे कांशी राम सुपुत्र देवी राम निवासी सरनी डा0 बल्ह त0 व थाना पधर जिला मण्डी के कब्जे से 3 किलो 12 ग्राम चरस बरामद हुई । उ0नि0 प्रीतम सिंह प्रभारी पुलिस थाना पधर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

3. रास्ता रोककर गाली गलौच व मारपीट तथा जान से मारने की धमकी के मामलें :-

1.         अभियोग सँख्या 170/17 दिनांक 22.09.2017 अधीन धारा 341,323,504,506,34 भा0द0स0 पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता रणजीत सिंह सुपुत्र कश्मीर सिंह निवासी सरकान डा0 बरोटी त0 धर्मपुर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 22-09-17 को समय करीब 06.50 बजे शाम जब यह मच्छयाल बाजार में मौजूद था तो उसी समय दीपक सकलाणी सुपुत्र राम लाल निवासी बरोटी थाना तथा उसके साथ दो अन्य व्यक्ति वहां आये व इसका रास्ता रोककर इसके साथ गाली गलौच व ग्रीप के साथ मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी । मु0आ0 होशियार सिंह अन्वेष्णाधिकारी पुलिस चौकी बस्सी इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

2.         अभियोग सँख्या 14/17 दिनांक 23.09.2017 अधीन धारा 341,506 भा0द0स0 पुलिस थाना जजैंहली जिला मण्डी में शिकायतकर्ता डुमनी राम सुपुत्र देवी सिंह निवासी गाँव बुराहना डा0 चियुणी त0 थुनाग जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 22-09-17 को समय करीब 06.00 बजे शाम जब यह अपनी कार में अपने परिवार सहित घर जा रहा था तो जब यह कलचिंडी के पास पहुँचा तो पुष्प राज ने गाडी न0 32 बी0 2619 रोड के ऊपर लगा रखी थी व पत्थर से भी रास्ता बन्द कर रखा था जब इसने गाड़ी व पत्थर हटाने के लिये कहा तो इसने इसे जान से मारने की धमकी दी । स0उ0नि0 मोहन जोशी अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना जंजैहली इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

4. सड़क हादसे के मामलें :-

1.         अभियोग सँख्या 256/17 दिनांक 22.09.2017 अधीन धारा 279, 337 भा0द0स0 पुलिस थाना सदर मण्डी जिला मण्डी में शिकायतकर्ता प्रताप सिंह सुपुत्र श्री चेत राम निवासी किपर डा0 मझवाड़ त0 सदर की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 22-09-17 को समय करीब 2.30 बजे दिन जब यह अपनी गाड़ी में अपने पिता व अन्य रिश्तेदारो के साथ घर आ रहा था जब यह आर्मी ट्राजिंट कैम्प पण्डोह के पास पंहुचा तो एक कार नं0 ए0पी034 बी-2730 तेज रफ्तारी में गलत दिशा से आई व इसकी कार को टक्कर मार दी । मु0आ0 निरमल सिंह अन्वेष्णाधिकारी पुलिस चौकी पण्डोह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

2.         अभियोग सँख्या 259/17 दिनांक 23.09.2017 अधीन धारा 279, 337 भा0द0स0 पुलिस थाना सदर मण्डी जिला मण्डी में शिकायतकर्ता सुरेन्द्र सुपुत्र श्री रघुवीर सिंह निवासी खलियार त0 सदर की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 22-09-17 को जब यह घर से पैदल इन्दिरा मार्केट आ रहा था तो एक स्कुटी नं0 एच0पी033डी-9570 तेज रफ्तारी में गलत दिशा में आई व इसे टक्कर मार दी जिससे इसे चोटें  आई है। मु0आ0 अच्छर सिंह अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना सदर मण्डी इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

 

 

5.आबकारी अधिनियम का मामला:-

1.         अभियोग सँख्या 257/17 दिनांक 22.09.2017 अधीन धारा 39 हि0प्र0 आबकारी अधिनियम के तहत पुलिस थाना सदर जिला मण्डी में स0उ0नि0 रमेश चन्द अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना सदर के रूक्का पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 22-09-17 को जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियो के साथ गश्त डियूटी पर मौजूद था तो गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि नरेन्द्र कुमार सुपुत्र मुरारी लाल निवासी मकान नं0 105/2 पुरानी मण्डी अपने घर में अवैध शराब बेचने का धन्धा करता है जिस पर उसके घर की तलाशी ली तो दौराने तलाशी इसके घर से 06 बोतलें ब्लैण्डर ब्राईट, 12 बोतलें मैकडवैल, 12 बोतलें ग्रीन लेवल, 12 बोतले ऑफिसर च्वाइस, 12 बोतले बीयर व 60 बोतलें देशी शराब बरामद हुई । स0उ0नि0 रमेश चन्द अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना सदर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

6. भाँग उखाडो अभियान के वारे में रिपोर्टः-

मण्डी जिला पुलिस ने भाँग की खेती को नष्ट करने के लिये अभियान चला रखा है जिसके द्वितीय चरण में पुलिस थाना करसोग व औट यह अभियान चलाया गया है जिसके अन्तर्गत दिनांक 23.09.2017 को मण्डी पुलिस के जवानों ने जंगलों व सरकारी भुमि पर कुदरती तौर से उगी हुई भाँग के लगभग 23 बीघा भूमि से करीब 750 पौधे नष्ट किये गये हैं।

7.चालानः-

मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों के दौरान मोटर वाहन अधिनियम के तहत 106 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 13, 900/- रुपये जुर्माना वसुल किया व कोटपा अधिनियम के तहत 15 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 1500/- रुपये  जुर्माना वसुल किया गया तथा खनन अधिनियम के अन्तर्गत 01 चालान किया गया हैं ।

 

Friday, September 22, 2017

CRIME REPORT ON 22 SEPT.


1. स्त्री के पति द्वारा क्रूरता का मामला :-

1.         अभियोग सँख्या 30/17 दिनांक 22.09.2017 अधीन धारा 498ए, 323, 325, 504, 506 भा0द0स0 के तहत महिला पुलिस थाना भ्यूली मण्डी जिला मण्डी में एक महिला शिकायतकर्ता निवासी सरकाघाट की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि इसका पति इसके साथ शादी के बाद से ही इसके साथ गाली गलौच व मारपीट करता है । दिनांक 17-09-17 को समय करीब 02.30 बजे दिन जब यह कपड़े धौ रही थी तो उसी समय इसके पति ने इसके ऊपर लकड़ी से प्रहार किये जिससे इसे चोटें आयी है । निरीक्षक अती देवी प्रभारी महिला पुलिस थाना भ्यूली मण्डी इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

2. रास्ता रोककर गाली गलौच व मारपीट  के मामलें :-

1.         अभियोग सँख्या 168/17 दिनांक 22.09.2017 अधीन धारा 341,323,504 भा0द0स0 पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता शीला देवी पत्नी अनंत राम निवासी मतेहड़ डा0 सैन्थल त0 जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि आज समय करीब 11.00 बजे सुबह जब हैण्डपम्प से पानी भर रही थी तो उसी समय सन्तोष कुमार सुपुत्र खोडलू राम निवासी मतेहड़ वहां आया व इसके गाली गलौच तथा मारपीट की । उ0नि0 कुलदीप कुमार प्रभारी पुलिस चौकी घट्टा इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

2.         अभियोग सँख्या 210/17 दिनांक 22.09.2017 अधीन धारा 451, 323, 356 भा0द0स0 पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता नीतू देवी पत्नी विरेन्द्र कुमार निवासी नाल्टा सरसेहड़ा डा0 हरि बैहना त0 सरकाघाट जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 21-09-17 की रात समय करीब 09.30 बजे रात जब यह अपने घर में सो रही थी तो उसी समय दिलबाग सिंह सुपुत्र अर्जुन सिंह निवासी नाल्टा सरसेहड़ा  इसके घर आया व दरवाजा तोड़कर इसके साथ मारपीट की तथा उसके बाद वहां से इसके कुछ आभूषण ले गया । उ0नि0 पृथ्वी सिंह अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना सरकाघाट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

3. विस्फोटक पदार्थ द्वारा रिष्टि का मामला :-

1.         अभियोग सँख्या 169/17 दिनांक 22.09.2017 अधीन धारा 435 भा0द0स0 पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता गोपाल चन्द सुपुत्र उधम सिंह निवासी ठारा त0 जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 21-06-17 को समय करीब 06.00 बजे शाम इसने अपनी मोटरसाइकिल नं0 एच0पी0 29ए-6490 लागंणा बाजार में दिनेश कुमार की दुकान के पास लगा रखी थी तो आज सुबह समय करीब 06.00 बजे सुबह दिनेश कुमार ने इसे टेलीफोन द्वारा बतलाया कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने इसकी मोटरसाइकिल को जला दिया है । मु0आ0 होशियार सिंह अन्वेष्णाधिकारी पुलिस चौकी बस्सी इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

4. सड़क हादसे का मामला :-

1.         अभियोग सँख्या 211/17 दिनांक 22.09.2017 अधीन धारा 279, 337 भा0द0स0 पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता धनी राम सुपुत्र मनोहर निवासी दुबका डा0 बाली चौकी त0 औट जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 21-09-17 को समय करीब 08.00 बजे रात जब यह टैम्पो नं0 एच0पी0 34ए-1525 को लेकर होशियारपुर जा रहा था जब यह आम्बला गलू के पास पहुंचा तो जाहु की तरफ से एक मोटरसाइकिल नं0 ए0पी0 28-2450 तेज रफ्तारी में आई तथा टैम्पो से टक्करा गई जिससे मोटरसाइकिल चालक को चोटें आई हैं । मु0आ0 जमालदीन अन्वेष्णाधिकारी पुलिस चौकी हटली इस अभियोग का अन्वेषम कर रहे हैं ।  

5. भाँग उखाडो अभियान के वारे में रिपोर्टः-

मण्डी जिला पुलिस ने भाँग की खेती को नष्ट करने के लिये अभियान चला रखा है जिसके द्वितय चरण में पुलिस थाना करसोग व औट यह अभियान चलाया गया है जिसके अन्तर्गत दिनांक 22.09.2017 को मण्डी पुलिस के जवानों ने जंगलों व सरकारी भुमि पर कुदरती तौर से उगी हुई भाँग के लगभग 105  बीघा भूमि से करीब 2000 पौधे नष्ट किये गये हैं।

6.चालानः-

मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों के दौरान मोटर वाहन अधिनियम के तहत 131 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 24,870/- रुपये जुर्माना वसुल किया व कोटपा अधिनियम के तहत 15 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 1600/- रुपये  जुर्माना वसुल किया गया है। 

Thursday, September 21, 2017

CRIME REPORT ON 21 SEPT.

1.मारपीट का मामलें :-                              

1. अभियोग सँख्या 208/17 दिनांक 20.09.2017 अधीन धारा 341,323,504 भा0द0स0 पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री मति निशा देवी पत्नी प्रकाश चन्द निवासी गाँव व डा0 थौना तहसील सरकाघाट जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है । कि दिनांक 20.09.2017 को समय करीब 2.00 बजे दिन जब यह अपने घर जा रही थी तो अर्जुन सिंह निवासी थौना ने इसका रास्ता रोककर गाली गलौच व मारपीट की है । मु0 आ0 जय सिह अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना सरकाघाट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

2.  अभियोग सँख्या 117/17 दिनांक 21.09.2017 अधीन धारा 341,323,504,506 भा0द0स0 पुलिस थाना बी0 एस0 एल0 कलोनी सुन्दरनगर  जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री मति बंन्ती देवी पत्नी तारा चन्द निवासी गाँव जनौल डा0 व तहसील निहरी  मण्डी जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है । कि दिनांक 20.09.2017 को समय करीब 5.30 बजे शाम जब यह अपना काम खत्म करके अपने घर वापिस आ रही थी तो  रास्ते में सुनिता देवी पत्नी प्रेम चन्द निवासी जनौल ने इसका रास्ता रोककर गाली गलौच मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी है । जिससे इसको चोटें आयी है । मु0 आ0 सरोज कुमार अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना बी0 एस0 एल0 कलोनी इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

 

2. छल करनें का मामला :-

1. अभियोग सँख्या 87/17 दिनांक 21.09.2017 अधीन धारा 420,34 भा0द0स0 पुलिस थाना पधर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री हरी सिंह सुपुत्र जीवा नन्द निवासी गाँव बडवार  डा0 सेगली तहसील सदर हाल प्रधान ग्राम पचांयत सेगली  जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है । कि एक महीने पहले चार आदमी  इनकी पंचायत सेगली  में आये व अपने को फिलिप्स कम्पनीं के कर्मचारी बताया और कहा कि हम आपको सोलर लाईट उपलब्ध करवायेगें औऱ व सेगली पचांयत के लोगो से पाँच- पाँच सौ रुपये अग्रिम राशी ले गये  । औऱ इसमे लोगो ने 60000/-रुपये उन लोगो को दे दिये । एक सप्ताह बाद फिर व लोग आये व 44000/- रुपये ले गये कुछ दिनो के बाद पचांयत के लोगो ने केनरा बैंक की शाखा मण्डी में महेन्द्र सिंह के खाते में 16000/- रुपये  जमा करवाये है । जब कुछ दिनो बाद इनके दिये फोन नम्बरों पर बात करनी चाही तो वो बन्द पाये गये । मगर आज तक यह सोलर लाईट उपलब्ध न करवा सके । सेगली पचांयत के लोगो के साथ धोखा हुआ है ।  स0 उ0 नि0 लाल चन्द ,अन्वेषणआधिकारी पुलिस चौकी कमाँन्द इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

 

3. आवकारी अधिनियम का मामला:

1. अभियोग सँख्या 126/17 दिनांक 20.09.2017 अधीन धारा 39 हि0प्र0 आबकारी अधिनियम पुलिस थाना सदर जिला मण्डी में उ0 नि0 नरेन्द्र सिंह प्रभारी सी0 आई0 ऐ0 मण्डी के रुक्का पर पजींकृत थाना हुआ है कि दिनांक 20.09.2017 को समय करीब 6.10 बजे शाम जब ये अन्य कर्मचारियों के साथ मुकाम खयोड़ में गश्त पर थे तो गुप्त सुचना के आधार पर नेत्र सिंह सुपुत्र श्री मति चिंता देवी निवासी गाँव डुगरांई डा0 कोट तहलील चच्योट जिला मण्डी के कब्जा से 11 बोतले देशी शराब बरामद की है । उ0 नि0 नरेन्द्र सिंह प्रभारी सी0 आई0 ऐ0 मण्डी । इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

 

4. भाँग उखाडो अभियान के वारे में रिपोर्टः-

मण्डी जिला पुलिस ने भाँग की खेती को नष्ट करने केलिये अभियान चला रखा है जिसके द्वितय चरण में पुलिस थाना करसोग व औट यह अभियान चलाया गया है जिसके अन्तर्गत दिनांक 21.09.2017 को मण्डी पुलिस के जवानों ने जंगलों व सरकारी भुमि पर कुदरती तौर से उगी हुई भाँग के लगभग 85  बीघा भूमि से करीब 1710 पौधे नष्ट किये गये हैं।

5.चालानः-

मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों के दौरान मोटर वाहन अधिनियम के तहत 102 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 13100/- रुपये जुर्माना वसुल किया व कोटपा अधिनियम के तहत 10 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 1000/- रुपये  जुर्माना वसुल किया गया है। तथा खन्न अधिनियम के तहत  01 चलान व उल्लंघनकर्ताओं से 4700/- रुपये  जुर्माना वसुल किया गया है।

Wednesday, September 20, 2017

CRIME REPORT ON 20 SEPTEMBER


1.मारपीट का मामला :-

1.         अभियोग सँख्या 250/17 दिनांक 19.09.2017 अधीन धारा 452,147,149,323,506 भा0द0स0 पुलिस थाना सदर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता मंजीत सिंह सुपुत्र लाल सिंह निवासी मकान न0 110/12 राम नगर मण्डी जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है । कि दिनांक 18.09.2017 को समय करीब 10.00 बजे रात जब यह अपने घर पर थे तो उसी समय सुख निधान, रंगा सिंह, तारा सिंह, व कर्म जीत अपने साथ 15-20 लोग लेकर आये व इसके घर का दरवाजा तोड़कर घर में घुस कर इसके बेटे कर्मदीप के साथ मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी है । जिससे इसको चोटें आयी है । मु0आ0संजीव कुमार अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना सदर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

2.  अभियोग सँख्या 94/17 दिनांक 19.09.2017 अधीन धारा 341,323 भा0द0स0 पुलिस थाना धर्मपुर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री मति रुमा देवी पत्नी दुर्गा दास निवासी रखेड़ा ड़ा0 बरोटी तहसील धर्मपुर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है । कि दिनांक 19.09.2017 को समय करीब 12.45 बजे दिन जब यह अपने घर जा रही थी तो रजनीश कुमार सुपुत्र देस राज ने इसका रास्ता रोककर मारपीट की है । स0 उ0 नि0 हरनाम सिंह अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना धर्मपुर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

3.  अभियोग सँख्या 251/17 दिनांक 19.09.2017 अधीन धारा 336,323,504,506 भा0द0स0 पुलिस थाना सदर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री मति केवल जीत कौर पत्नी सुखनिधान  सिंह  निवासी मकान न0 130/12 राम नगर मण्डी जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है । कि दिनांक 18.09.2017 को समय करीब 10.00 बजे रात जब यह अपने घर जा रहे थे तो उसी  समय कर्मदीप सुपुत्र मंजीत सिंह शिकायतकर्ता व इसके पत्ति को देख कर  गाली गलौच करने लगा फिर  पत्थर मारने लगा व इसके पत्ति के साथ मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी है । जिससे इसको चोटें आयी है । मु0आ0 मनोज कुमार

अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना सदर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

4.  अभियोग सँख्या 116/17 दिनांक 19.09.2017 अधीन धारा 342,323,34 भा0द0स0 पुलिस थाना बी0 एस0 एल0 कलोनी सुन्दरनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता प्रेम लाल सुपुत्र अर्जुन राम  निवासी हरवानी ड़ा0 अपर बैहली  तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है । कि दिनांक 19.09.2017 को समय करीब 01.15 बजे दिन जब यह अपने घर जा रहा था तो दिला राम ने अवाज लगायी व बाजु से पकड़ कर एक कमरे में धक्का दे दिया वहाँ पर पवन व आशीष पहले से बैठे हुये थे और इन्होंने दरवाजा बन्द करके  शिकायतकर्ता के साथ मारपीट की है । मु0 आ0 मुरारी लाल हरनाम सिंह अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना बी0 एस0 एल0 कलोनी । इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

5. अभियोग सँख्या 125/17 दिनांक 20.09.2017 अधीन धारा 341,323,506 भा0द0स0 पुलिस थाना गोहर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता टेक चन्द सुपुत्र रघुवीर सिंह  निवासी कुटाहची ड़ा0 गोहर  तहसील चच्योट जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है । कि दिनांक 20.09.2017 को समय करीब 10.30 बजे सुबह जब यह अपनी दुकान चैल चौक को जा रहा था तो सुरेश बालिया ने इसका रास्ता रोककर मारपीट की है तथा जान से मारने की धमकी दी है । मु0 आ0 हरी सिंह ,अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना गोहर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

2. आवकारी अधिनियम का मामला –

1. अभियोग सँख्या 253/17 दिनांक 19.09.2017 अधीन धारा 39 हि0प्र0 आबकारी अधिनियम पुलिस थाना सदर जिला मण्डी में उ0 नि0 नरेन्द्र सिंह प्रभारी सी0 आई0 ऐ0 मण्डी के रुक्का पर पजींकृत थाना हुआ है कि दिनांक 19.09.2017 को जब ये अन्य कर्मचारियों के साथ मुकाम सौली खड्ड मण्डी में गश्त पर थे तो गुप्त सुचना के आधार पर लाल सिंह सुपुत्र सुन्दर सिंह  निवासी सिलाकिपड़ डा0 दुदर  तहलील व थाना सदर जिला मण्ड़ी के कब्जा से 12 बोतल ऊना न0 बरामद की है। उ0 नि0 नरेन्द्र सिंह प्रभारी सी0 आई0 ऐ0 मण्डी । इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

 

3. जीव जन्तु केसम्बन्ध में उपेक्षापुर्ण कार्यः-

1. अभियोग सँख्या 100/17 दिनांक 19.09.2017 अधीन धारा 289 भा0द0स0 पुलिस थाना औट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री मत्ती मुंनचु पत्नी बहादरु राम  निवासी गाँव लुगरी डा0 कलहणी तहसील थुनाग जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 18.09.2017 को समय 11.30 बजे दिन जब यह अपने घर के आँगन में बैठी थी तो वहाँ पर एक घोड़ी आई व इसको लात की मारी है । जिससे इसको चोटें आयी है । सहायक उप निरीक्षक बलवीर सिंह प्रभारी पुलिस चौकी बाली चौकी इस अभियोग काअन्वेषण कर रहे हैं।

 

 

 

 

 

4. सङक दुर्घटना का मामले :-

1.  अभियोग सँख्या 115/17 दिनांक 19.092017 अधीन धारा 279,337 भा0द0सं0 पुलिस थाना बी0 एस0 एल0 कलोनी सुन्दरनगर  जिला मण्डी में शिकायतकर्ता सुभाष चन्द शर्मा सुपुत्र ज्ञान  निवासी गाँव कथवाड़ी ड़ा0 अपर बैहली  तहसील सुन्दरनगर  जिला मण्ड़ी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि  दिनांक 19.09.217 को समय करीब 09.35  बजे दिन जब यह घर से सुन्दरनगर की तरफ आ रहा था जब यह नरेश चौक के पास पहँचा तो उसी समय एक कार न0 एच0 पी0 68 0676  नेर चौक की तरफ से बहुत तेज रफतारी से आयी व इसकी गाड़ी को टक्कर मार दी व एक अन्य कार को भी टक्कर मारी है । जिससे इसको चोटें आयी है। मुख्य आरक्षी विनोद कुमार, अन्वेषणआधिकारी थाना बी0 एस0 एल0 कलोनी इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

2.  अभियोग सँख्या 207/17 दिनांक 19.092017 अधीन धारा 279,337 भा0द0सं0 व 187 मोटर वाहन अधिनियम पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता सुरेन्द्रा पत्नी विजय कुमार निवासी गाँव बैहड़ ड़ा0 व  तहसील सरकाघाट जिला मण्ड़ी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि  दिनांक 19.09.217 को समय करीब 04.00 बजे दिन जब यह अपने घर जा रही तो  जब यह सरकाघाट बाजार पहुँची तो उसी समय एक स्कुटी  न0 एच0 पी0 65-2841 गलत दिशा से बहुत तेज रफतारी से आयी व इसको टक्कर मार दी ।  जिससे इसको चोटें आयी है । चालक स्कुटी  सहित मौका से भाग गया है । स0 उ0 नि0 पृथ्थी सिंह , अन्वेषणआधिकारी थाना सरकाघाट  इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

 

5. छल करनें का मामला :-

1. अभियोग सँख्या 252/17 दिनांक 19.09.2017 अधीन धारा 420,34 भा0द0स0 पुलिस थाना सदर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री मति देवेन्द्रा देवी  प्रधान ग्राम पंचायत तांदी ड़ा0 सरोआ तहसील चच्योट जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है । कि दिनांक 10.09.2017 को दो आदमी  इनकी पंचायत तांदी में आये व अपने को हिम ऊर्जा लाईट  के कर्मचारी बतलाया व प्रधान ग्राम पंचायत से 59000/- लेकर  चले गये है। जब पंचायत प्रधान ने हिम ऊर्जा कार्यालय से संम्पर्क किया तो उन्होंने बतलाया की हमारा कोई भी कर्मचारी वहां पर नही गया है । मु0 आ0 प्रेम  सिंह , अन्वेषणआधिकारी पुलिस चौकी पण्डोह  इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

2. अभियोग सँख्या 254/17 दिनांक 20.09.2017 अधीन धारा 419,420 भा0द0स0 पुलिस थाना सदर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता पंकज कुमार सुपुत्र फुल चन्द निवासी गाँव टीटरो  ड़ा0 नकुड़ सहारनपुर उतर प्रदेश की  शिकायत पर दर्ज थाना हुआ । जिसने बताया कि वह कमाँद में मजदुरी का काम करता है । दिनांक 19.09.2017 को अपने तीन साथियों के साथ मण्डी बस स्टैड से कमाँद जा रहे तो समय 11.30 बजे रात गाँव साबंल पहुँचे तो इनको दो व्यक्ति मिले और इन लोगो से  आधार कार्ड मागें जिस के उपरांत ये चारो वहाँ से वापिस बस स्टैंन्ड मण्डी आ गये और वे  दोनो  व्यक्ति भी इनके पीछे –पीछे मण्डी वस स्टैंड आ गये जो तरुण नाम का एक व्यक्ति अपने को पुलिस निरीक्षक बता रहा था व दुसरा लेख राज नाम का व्यक्ति अपने को डी0 एस0 पी0 बता रहा था व बोल रहा था कि  एक आदमी की ऐन्ट्री फीस 1000/- रुपये मांगी जिस पर इन्होंने इन लोगो को 4000/- रुपये ऐन्ट्री फीस इन्हें दे दी इसी दौरान जब स्थानीय पुलिस ने गस्त के दौरान जब इनसे पुछताछ की तो इन्होंने इस घटना की जानकारी दी व दोनो नकली पुलिस अधिकारियों को पकड़ लिया । स0 उ0 नि0 किशोरी लाल अन्वेषणआधिकारी पुलिस थाना सदर । इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

 

6. भाँग उखाडो अभियान के वारे में रिपोर्टः-

मण्डी जिला पुलिस ने भाँग की खेती को नष्ट करने केलिये अभियान चला रखा है जिसके प्रथम चरण में पुलिस थाना करसोग व औट यह अभियान चलाया गया है जिसके अन्तर्गत दिनांक 20.09.2017 को मण्डी पुलिस के जवानों ने जंगलों व सरकारी भुमि पर कुदरती तौर से उगी हुई भाँग के लगभग 41  बीघा भूमि से करीब 2130 पौधे नष्ट किये गये हैं।

 

7.चालानः-

मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों के दौरान मोटर वाहन अधिनियम के तहत 69 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 4800/- रुपये जुर्माना वसुल किया व कोटपा अधिनियम के तहत 04 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 400/- रुपये  जुर्माना वसुल किया गया है।