Friday, August 25, 2017

CRIME REPORT ON 25 AUG


1. आबकारी अधिनियम का मामला-

1.         अभियोग सँख्या 116/17 दिनांक 24.08.2017 अधीन धारा 39 हि0प्र0 आबकारी अधिनियम के तहत पुलिस थाना गोहर जिला मण्डी मे निरीक्षक चान्द किशोर प्रभारी पुलिस थाना गोहर के रूक्का पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 24-08-17 को जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ गश्त डियूटी पर बगसैड़ में भूरनी नाला के पास मौजूद था तो गुप्त सूचना के आधार पर पुर्ण चन्द सुपुत्र धनी राम निवासी गांव चुलाहन डा0 बगसैड़ त0 थुनाग जिला मण्डी की दुकान की तलाशी ली तो दौराने तलाशी दुकान से 06 बोतलें देशी शराब बरामद की । निरीक्षक चान्द किशोर प्रभारी पुलिस थाना गोहर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

2. सड़क हादसे के मामले-

1.         अभियोग सँख्या 149/17 दिनांक 24.08.2017 अधीन धारा 279, 337 भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी मे शिकायतकर्ता अनिल कुमार सुपुत्र सुदेश कुमार निवासी वार्ड नं0 10 गणेश बाजार बैजनाथ जिला कागंड़ा की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 24-08-17 को जब यह ट्रक नं0 एच0पी0 53ए-5731 में बैजनाथ से लड भडोल जा रहा था जिसे चालक तरसेम सिंह सुपुत्र धर्म सिंह निवासी ढागूंपीर पठानकोट पंजाब चला रहा था तथा एक और व्यक्ति ट्रक पर बैठा था जब यह सैंथी के पास पंहुचे तो उपरोक्त ट्रक का चालक ट्रक के ऊपर से नियन्त्रण खो बैठा ओर ट्रक सड़क से 20/25 फीट नीचे गिर गया । जिसमें चालक सहित दोनों लोगो को चोटें आई है । मु0आ0 अनिल कुमार अन्वेष्णाधिकारी पुलिस चौकी लड भडोल इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

2.         अभियोग सँख्या 229/17 दिनांक 24.08.2017 अधीन धारा 279, 337 भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना सदर मण्डी जिला मण्डी मे शिकायतकर्ता नीरज सैणी सुपुत्र जगदीश सैणी निवासी गांव चण्डयाल डा0 गागल त0 बल्ह जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 24-08-17 को समय करीब 03.45 बजे दिन यह अपनी कार नं0 एच0पी033ई-0547 में जोनल अस्पताल मण्डी जा रहा था जब यह पुलघराट के पास पंहुचा तो एक कार नं0 एच0 पी0 31बी-2137 मण्डी की तरफ से तेज रफ्तारी में आई व इसकी कार को टक्कर मार दी उसके बाद एक अन्य कार नं0 एच0पी0 33बी-6999 को भी टक्कर मार दी जिसमें 06 लोगो को चोटें आई है । स0उ0नि0 रमेश चन्द अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना सदर मण्डी इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

3. गृह अतिचार, गाली गलौच, मारपीट तथा जान से मारने की धमकी का मामला-

1.         अभियोग सँख्या 84/17 दिनांक 25.08.2017 अधीन धारा 451, 323, 504, 506, 34 भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना धर्मपुर जिला मण्डी मे शिकायतकर्ता कृष्ण चन्द सुपुत्र चतरू राम निवासी बनेरडी डा0 पैहड त0 धर्मपुर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 24-08-17 को समय करीब 11.00 बजे रात जब यह अपने घर में सो रहा था तो पवन, पप्पु, लच्छी देवी इसके घर के आंगन में आये व इसको गाली गलौच करने लगे जब यह उठकर बाहर आया तो उपरोक्त लोगो ने इसके साथ मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी । मु0आ0 नरेश कुमार अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना धर्मपुर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

2.         अभियोग सँख्या 196/17 दिनांक 25.08.2017 अधीन धारा 325, 323, 506, 34 भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता प्रेमी देवी पत्नी सुखदेव निवासी गांव व डा0 नरोला त0 बलद्वाड़ा जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 23-08-17 को समय करीब 08.30 बजे रात जब यह अपने गांव के वार्ड मेम्बर के साथ अपने धर के पीछे काटे गये  पेड़ के बारे में बात कर रही थी तो ब्रहम दास व उसका बेटा वहां आये व इसके साथ मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी । मु0आ0 जमालदीन अन्वेष्णाधिकारी पुलिस चौकी हटली इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

4. जीवजन्तु के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण का मामला-

1.         अभियोग सँख्या 152/17 दिनांक 24.08.2017 अधीन धारा 289 भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी मे शिकायतकर्ता वीरेन्द्र बन्टा सुपुत्र हुकम चन्द बन्टा निवासी आदर्श कालोनी जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 24-08-17 को समय करीब 08.00 बजे रात यह जोगिन्द्रनगर में अपनी मन्यारी की दुकान बन्द करके अपने बेटे  के साथ घर जा रहा था जब यह अपने घर के पास पंहुचा तो इसके पड़ोसी राजिन्द्र सिंह के पालतू कुते ने इसे काट दिया । उ0नि0 सुशील कुमार अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

5 .चालानः-

मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों के दौरान मोटर वाहन अधिनियम के तहत 184 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 25,900/- रुपये जुर्माना वसुल किया व कोटपा अधिनियम के तहत 13 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 1300/- रुपये जुर्माना वसुल किया गया तथा खनन अधिनियम के तहत 02 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 7500/- रुपये जुर्माना वसुल किया गया है।

 

 

 


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