Tuesday, August 1, 2017

Crime Report on 01 August 2017

प्रैस विज्ञप्ति दिनांक 01.08.2017

1. आबकारी अधिनियम का मामलाः -

1.अभियोग संख्या 96/17 दिनाक 31.07.2017 अधीन धारा 39 हि0 प्र0 आबकारी अधिनियम पुलिस थाना करसोग जिला मण्डी में सहायक उप निरीक्षक  झाबे राम के रुक्का पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 31.07.2017 को समय करीब 05.54 बजे शाम जब ये अन्य कर्मचारियों के साथ खान्दर गली में गश्त पर थे तो गुप्त सुचना के आधार पर गीता राम सुपुत्र तुला राम निवासी गाँव चलाहटी डा0 सोमाकोठी तहसील करसोग जिला मण्डी की दुकान से 10 बोतल देशी शराब बरामद की है। सहायक उप निरीक्षक झाबे राम अन्वेषणधिकारी थाना करसोग  इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

2. अभियोग संख्या 97/17 दिनाक 31.07.2017 अधीन धारा 39 हि0 प्र0 आबकारी अधिनियम पुलिस थाना करसोग जिला मण्डी में सहायक उप निरीक्षक  झाबे राम के रुक्का पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 31.07.2017 को समय करीब 07.15 बजे रात जब ये अन्य कर्मचारियों के साथ चलाहटी में गश्त पर थे तो गुप्त सुचना के आधार पर पुर्ण चन्द  सुपुत्र खेम सिंह  निवासी गाँव पथेरवी डा0 सोमाकोठी तहसील करसोग जिला मण्डी की दुकान से 08 बोतल देशी शराब बरामद की है। सहायक उप निरीक्षक झाबे राम अन्वेषणधिकारी थाना करसोग  इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

2.रास्ता रोककर मारपीट के मामलेः-

1. अभियोग संख्या 71/17 दिनाक 31.07.2017 अधीन धारा 341,323,34भा0द0सं0 पुलिस थाना धर्मपुर में शिकायत कर्ता सुंफा देवी पत्नी भुप सिंह निवासी गाँव नरवालका डा0 कमलाह तहसील धर्मपुर जिला मण्डी दिनांक 31.07.2017 समय करीब 11.15 बजे दिन जब यब अपने खेतों में जा रही थी तो विद्या देवी व निशा देवी निवासी गाँव नरवालका डा0 कमलाह तहसील धर्मपुर ने इसके व इसके पति के साथ मारपीट की है। स0उ0नि0 चिरंजी लाल, प्रभारी पुलिस चौकी संधोल इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

2. अभियोग संख्या 72/17 दिनाक 31.07.2017 अधीन धारा 341, 323, 504,506 भा0द0सं0 पुलिस थाना धर्मपुर में शिकायत कर्ता विद्या देवी पत्नी कुलदीप  सिंह निवासी गाँव नरवालका डा0 कमलाह तहसील धर्मपुर जिला मण्डी दिनांक 31.07.2017 समय करीब 09.00 बजे दिन जब यब अपने खेतों में जा रही थी तो भुप सिंहं निवासी गाँव नरवालका डा0 कमलाह तहसील धर्मपुर ने इसके साथ मारपीट की है तथा जान से मारने की धमकी दी है। स0उ0नि0 चिरंजी लाल, प्रभारी पुलिस चौकी संधोल इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

3. अभियोग संख्या 170/17 दिनाक 31.07.2017 अधीन धारा 509,504,506, 34 भा0द0सं0 पुलिस थाना सरकाघाट में शिकायत कर्ता निर्मला देवी पत्नी जगदीश चन्न्द निवासी गाँव भरनाल डा0 ढलवाण तहसील बलद्वाडा जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 27.07.2017 सुनीता देवी व सिमरो देवी निवासी नाला रा गैहरा डा0 ढलवाण तहसील बलद्वाडा ने इसके साथ गाली गलौच किया तथा जान से मारने की धमकी दी है। उ0नि0 पृथी सिंह, अन्वेषणाधिकारी थाना सरकाघाट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

4. अभियोग संख्या 171/17 दिनाक 31.07.2017 अधीन धारा 341,504,506 भा0द0सं0 पुलिस थाना सरकाघाट में शिकायत कर्ता दलेर सिंह पत्नी सीता राम सुमन निवासी गाँव बाग डा0 मसेरन तहसील सरकाघाट जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 31.07.2017 समय करीब 07.30 बजे शाम जब यब अपनी गाड़ी में जा रहा था तो बाग मोङ के पास राजु सुपुत्र परमानन्द निवासी बाग ने इसकी गाड़ी रोककर गाली गलौच किया व जाल से मारने की धमकी दी है। मुख्य आरक्षी प्रकाश चन्द ,अन्वेषणाधिकारी थाना सरकाघाट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

5. अभियोग संख्या 172/17 दिनाक 01.08.2017 अधीन धारा 341, 506 भा0द0सं0 पुलिस थाना सरकाघाट में शिकायत कर्ता कमला देवी पत्नी रुप लाल निवासी गाँव व डा0 रोपड़ी तहसील सरकाघाट जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 31.07.2017 समय करीब 09.30 बजे रात इसके बेटे राजेन्द्र कुमार ने इसके साथ मारपीट की व जान से मारने की धमकी दी है। उप नि0 मनमोहन सिंह  , अन्वेषणाधिकारी थाना सरकाघाट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

3. महिलाओं का अश्लील प्रतिनिधित्व निषेध अधिनियम का मामलाः-

1.अभियोग संख्या 174/17 दिनाक 31.07.2017 अधीन धारा 6 अश्लील प्रतिनिधित्व निषेध अधिनियम पुलिस थाना बल्ह में शिकायतकर्ता तेज राम ,प्रधान, ग्राम पंचायत वैरी तहसील बल्ह जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि गोपाल सुपुत्र दिनेश निवासी मोहल्टा डा0 बाल्ट तहसील बल्ह जिला मण्डी ने एक लड़की के अश्लील पोस्टर मैरामसित से लेकर पलाही तक लगाये हैं।  स0उ0नि0 बोधराज, प्रभारी पुलिस चौकी रिवालसर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

4. चालानः-

मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों के दौरान मोटर वाहन अधिनियम के तहत 125चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 17000/- रुपये जुर्माना वसुल किया व कोटपा अधिनियम के तहत 04 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 400/- रुपये जुर्माना वसुल किया गया है।

 

 

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