1.ले भगाने का मामला-
1. अभियोग संख्या 187/17 दिनाक 12.08.2017 अधीन धारा 363 भा0 द0 सं0 पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी में एक महिला शिकायतकर्ता की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 07-08-17 को इसकी बेटी उम्र 14 साल बाजार गई थी जो लौट कर घर वापिस नही आई । इन्होनें इसे हर जगह तलाश किया परन्तु कहीं भी पता नही चला हैं इसे शक है कि कोई अज्ञात व्यक्ति इसकी बेटी को भगा ले गया हैं । स0उ0नि0 मनमोहन सिंह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
2. धोखाधङी का मामलाः-
1. अभियोग सँख्या 214/17 दिनांक 12.08.2017 अधीन धारा 419,420 भा0 द0 सं0 पुलिस थाना सदर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता ब्यासा देवी पत्नी सोहन सिंह निवासी कालग डा0 लागधार तहसील कोटली जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि इसका पति वर्ष 2005 से लापता है हर जगह तलाश करने पर भी नही मिला वर्ष 2016 में जब यह पटवार सर्कल गई तो पटवारी भुपेन्द्र सिंह ने बतलाया की आपकी जमीन घर व सारी सम्पति बैक के नाम है इसके साथ यह धोखाधडी इसके देवर रोशन सिंह सुपुत्र अछरु राम निवासी कालग डा0 लागधार तहसील कोटली जिला मण्डी ने की है व आर्मी भर्ती के लिये भी इसके पति के सर्टिफिकेट से भर्ती हुआ है , सहायक निरीक्षक सुनिल कुमार प्रभारी थाना सदर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
3. छेडछाड़ व रास्ता रोककर गाली गलौच, मारपीट तथा जान से मारने की धमकी के मामले-
1. अभियोग सँख्या 149/17 दिनांक 12.08.17 अधीन धारा 147,149,354 बी0,323 भा0 द0 सं0 पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी में एक महिला शिकायतकर्ता की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 12-08-17 को समय करीब 09.30 बजे प्रात जब यह अपने कमरे मे मोजुद थी तो उसी समय पांच लोग इसके कमरे में आये व इसके साथ मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी । स0 उ0 नि0 बृज लाल अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना सुन्दरनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।
2. अभियोग सँख्या 73/17 दिनांक 13.08.17 अधीन धारा 341,323,504, भा0 द0 सं0 पुलिस थाना पधर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता हेत राम सुपुत्र श्री राम दास गांव तादी डा0 टीहरी जिला मण्डी में दर्ज हुआ कि दिनांक 12/08/17 को समय करीब 8 .30 बजे रात जब वह अपने घर में जा रहा था तो जब व चलोगी के पास पहुंचा तो परमा नन्द ने इसका रास्ता रोककर मारपीट व गाली-गलौच की है । मु0 आ0 राजेन्द्र कुमार अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना पधर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।
3. अभियोग सँख्या 87/17 दिनांक 13.08.17 अधीन धारा 354,323 भा0 द0 सं0 पुलिस थाना औट जिला मण्डी में एक महिला शिकायतकर्ता की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 12-08-17 को यह प्राईवेट बस में पालमपुर से कुल्लु जा रही थी तो समय करीब 6.30 बजे शाम भ्युली पुल मण्डी से एक लड़का इसकी पिछली सीट पर बैठा जब बस हनोगी के पास पहुची तो उसने इसके साथ शरारत करनी शुरु कर दी जब इसने रोका तो इसने इसके साथ मारपीट की । स0 उ0 नि0 सरस्वरी देवी अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना औट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है
4. सड़क हादसे का मामलाः-
1. अभियोग सँख्या 215/17 दिनांक 13.08.2017 अधीन धारा 279,337 भा0 द0 सं0 पुलिस थाना सदर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता पाल कुमार सुपुत्र भुप सिंह निवासी पुरानी मण्डी तहसील सदर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 12.08.2017 को समय करीब 11.30 बजे रात यह भ्युली से पुरानी मण्डी की तरफ बस न0 एच0 पी0 65-3265 में आ रहा था तो उसी समय एक मोटरसाईकिल न0 एच0 पी033 बी0 3600 खलियार की तरफ से तेज रफ्तारी से आया व बस को टक्कर मार दी। जिससे इसे चोंटे आयी है । मु0 आ0 मनोज कुमार ,अन्वेष्णाधिकारी पुलिस चौकी शहर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
4. चालानः-
मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों के दौरान मोटर वाहन अधिनियम के तहत 251 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 42,200/- रुपये जुर्माना वसुल किया व कोटपा अधिनियम के तहत 18 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 2600/- रुपये जुर्माना वसुल किया गया ।व खनन अधिनियम के तहत 04 चालान व 8400/- रुपये जुर्माना वसुल किया गया
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