1. सड़क हादसे का मामलाः-
1.अभियोग सँख्या 141/17 दिनांक 12.08.2017 अधीन धारा 279,337 भा0 द0 सं0 पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता पनो देवी पत्नि नेक राम निवासी गांव ढेलु व डा0 डोहोग तहसील जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 12.08.2017 को समय करीब 09.00 बजे प्रातः जब यह ढेलु मोड़ के पास मौजुद थी तो उसी समय एक मोटरसाईकिल जोगिन्द्रनगर की तरफ से बहुत तेज रफतारी से आया व शेष राम सुपुत्र अमी चन्द निवासी गाँव पट डा0 डुल तहसील जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी को टक्कर मारी दी जिससे उसे चोटें आई है । सहायक उप निरीक्षक राजेश कुमार ,अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
2. रास्ता रोककर गाली गलौच, मारपीट तथा जान से मारने की धमकी के मामले-
1. अभियोग सँख्या 148/17 दिनांक 11.08.17 अधीन धारा 325,504, 506, भा0 द0 सं0 पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता त्रिलोक चन्द सुपुत्र रोशन लाल निवासी गांव व डा0 सधवाणी त0 सरकाघाट जिला मण्डी हाल सेलजमैन ठेका कपाही सुन्दरनगर की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 11-08-17 को समय करीब 09.45 बजे रात जब यह अपने शराब के ठेका पर मौजुद था तो उसी समय सन्जु उर्फ रोहील ठेका पर आया व इसके साथ गाली गलौज, मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी । स0 उ0 नि0 राम प्रकाश अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना सुन्दरनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।
2 अभियोग सँख्या 99/17 दिनांक 12.08.17 अधीन धारा 324, 504,506 भा0 द0 सं0 पुलिस थाना करसोग जिला मण्डी में शिकायतकर्ता केशर सिंह सुपुत्र श्री गोरखिया राम गांव समलोट डा0 अलसिंडी जिला मण्डी में दर्ज हुआ कि दिनांक 11/08/17 को समय करीब 8 बजे रात जब वह अपने घर में मौजुद था तो रतन चन्द उसके घर के सामने से इसे गाली-गलौच कर रहा था जब इसने रतन चन्द को गाली देने के बारे में पुछा तो रतन चन्द ने कुल्हाडी के साथ इसके साथ मारपीट की और जान से मारने की भी धमकी दी । स0 उ0 नि0 साहब सिंह अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना करसोग इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।
3. आबकारी अधिनियम का मामलाः-
1. अभियोग सँख्या 147/17 दिनांक 11.08.17 अधीन धारा 39 हि0प्र0 आबकारी अधिनियम पुलिस थाना सुन्दरनगर में उप निरीक्षक नन्द लाल के रूक्का पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 11.08.2017 को समय करीब 06.20 बजे शाम जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ बनायक में यातायात चैकिंग में मौजूद था उस मसय एक कार न0 एच0 पी0 31बी0 3313 बाड़ी की तरफ से आयी जिसे रोककर चैक किया गया तो गाडी चालक केसर सिंह के कब्जा से 12 बोतलें अग्रेजी शराब बरामद हुई है। उप निरीक्षक नन्द लाल पुलिस थाना सुन्दरनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
2. अभियोग सँख्या 186/17 दिनांक 11.08.17 अधीन धारा 39 हि0प्र0 आबकारी अधिनियम पुलिस थाना सरकाघाट में उप निरीक्षक मदन मोहन के रूक्का पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 11.08.2017 को समय करीब 06.30 बजे शाम जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ सधोट में गस्त डियुटी में मौजूद था तो गुप्त सुचना के आधार पर प्रवीण कुमार निवासी सधोट की दुकान से 3750 मि0 ली0 अग्रेजी शराब व 1500 मि0 ली0 देशी शराब बरामद की है । उप निरीक्षक मदन मोहन पुलिस थाना सरकाघाट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
4. चालानः-
मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों के दौरान मोटर वाहन अधिनियम के तहत 206 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 30,000/- रुपये जुर्माना वसुल किया व कोटपा अधिनियम के तहत 10 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 1000/- रुपये जुर्माना वसुल किया गया ।
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