1. हत्या का मामला-
1. अभियोग सँख्या 104/17 दिनांक 26.08.2017 अधीन धारा 302 भा0द0सं0 के तहत पुलिस करसोग जिला मण्डी मे शिकायतकर्ता केशव राम सुपुत्र अमर सिंह निवासी करसाल डा0 व उ0 त0 पागंणा जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 26-08-17 को यह मनरेगा के काम पर गांव करसाल गया था व इसकी पत्नी व बेटा अपने खेतो में घास काटने के लिये गये थे तो समय करीब 11.00 बजे दिन इसे सन्त राम ने सूचित किया कि इसकी पत्नी खेतों में मृत पड़ी है जिस पर यह मौका पर पंहुचा जहां पर इसने अपनी पत्नी को मृत पाया शिकायतकर्ता ने शक जाहिर किया कि इसके बेटे ने इसकी पत्नी की हत्या कर दी है । मुकदमा हजा में आरोपी को गिरफ्तार किया गया है । निरीक्षक अमर सिंह प्रभारी थाना करसोग इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
2. सड़क हादसे का मामला-
1. अभियोग सँख्या 171/17 दिनांक 27.08.2017 अधीन धारा 279, 337 भा0द0सं0 एवं 187 MvAct के तहत पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी मे शिकायतकर्ता दर्शन सिंह सुपुत्र परमार सिंह निवासी शमसेर डा0 बगसैड़ त0 थुनाग जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 27-08-17 को समय करीब 01.30 बजे दिन जब यह सलापड़ पुल में था तो एक ट्रक नं0 एच0पी032बी-1450 सुन्दरनगर की तरफ से तेज रफ्तारी में आया व ट्रक चालक ट्रक के ऊपर से नियन्त्रण खो बैठा ओर ट्रक सड़क में पलट गया। स0उ0नि0 राम प्रकाश अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना सुन्दरनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
3. ले भगाने का मामला-
1. अभियोग सँख्या 106/17 दिनांक 26.08.2017 अधीन धारा 363, 366 ए भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना बी0एस0एल0 कालोनी जिला मण्डी मे एक शिकायतकर्ता की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 23-08-17 को इसकी भतीजी जिसकी उम्र 16/17 साल है स्कुल गई थी लेकिन आज तक घर वापिस न आई उन्होनें अपनी भतीजी को अपनी रिश्तेदारी में ढ़ूढ़ा पर उसका कन्हीं पता न चल सका है इसे शक हे कि कोई अज्ञात व्यक्ति इसकी भतीजी को भगा ले गया है । स0उ0नि0 दलजीत सिंह अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना बी0एस0एल0कालोनी इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
4. गृह अतिचार, गाली गलौच व जान से मारने की धमकी का मामला-
1. अभियोग सँख्या 77/17 दिनांक 27.08.2017 अधीन धारा 451, 504, 506, 427, 34 भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना पधर जिला मण्डी मे शिकायतकर्ता करण सिंह सुपुत्र अच्छरू निवासी बाड़ी डा0 व त0 पधर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि यह सिटी हर्ट होटल में बतौर मैनेजर कार्य करता है दिनांक 26-08-17 को समय करीब 10.30 बजे रात इसके होटल में एक जन्मदिन की पार्टी चल रही थी उसी समय अविनाश कटोच होटल में आया आया व कहने लगा कि मैनें यहां बैठना है जिस पर उसे बताया गया कि यहां पर एक पार्टी हो रही है जिस पर वह गुस्से में हो गया व उसने अपना मुक्का होटल के दरवाजे पर मारकर शीशा तोड़ दिया व होटल में काम करने वाले लड़के को भी थप्पड़ मारे व गाली गलौच किया तथा जान से मारने की धमकी दी । स0उ0नि0 कुलमेश सिंह अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना पधर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
2. अभियोग सँख्या 154/17 दिनांक 26.08.2017 अधीन धारा 147, 323 भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी मे शिकायतकर्ता नारायण सिंह सुपुत्र श्रीमती हिमा देवी निवासी दुनदेहर डा0 कुठेहड़ा त0 जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि यह बी0ए0 प्रथम वर्ष में पढ़ता है दिनांक 26-08-17 को यह पीरियड में ब्रेक होने पर कैन्टीन गया जहां पर शुभम भण्डारी अपने भाई सौरभ भण्डारी, ललित भडवाल व अभिषेक के साथ वहां पर आये व इसके साथ लात मुक्को के साथ मारपीट की । उ0नि0 सुशील कुमार अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
5. सार्वजनिक रास्ते मे बाधां डालने का मामला-
1. अभियोग सँख्या 231/17 दिनांक 27.08.2017 अधीन धारा 283 भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना सदर जिला मण्डी मे स0उ0नि0 हेम राज प्रभारी पुलिस चौकी पण्डोह के रूक्का में दर्ज थाना हुआ कि आज समय करीब 10.30 बजे दिन कमल किशोर सुपुत्र पोला राम निवासी अप्पर पण्डोह ने रेत व अन्य सामान को अप्पर पण्डोह में सार्वजनिक सड़क में फेंक रखा था जिस कारण पैदल चलने वाले लोगों को व यातायात में बाधा उत्पन्न हो रही थी । स0उ0नि0 हेम राज प्रभारी पुलिस चौकी पण्डोह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
6 .चालानः-
मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों के दौरान मोटर वाहन अधिनियम के तहत 194 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 26,800/- रुपये जुर्माना वसुल किया व कोटपा अधिनियम के तहत 10 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 1000/- रुपये जुर्माना वसुल किया गया है।
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