1. व्यपहरण का मामलाः-
1. अभियोग सँख्या 144/17 दिनांक 23.08.2017 अधीन धारा 363 भा0द0स0 पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी मे एक शिकायतकर्ता निवासी जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि इसका बेटा दिनांक 07.01.2017 को स्कूल गया था परन्तु उसके बाद से इसका बेटा घर लौट कर वापिस न आया है जिसकी इसने हर जगह तलाश की परन्तु अभी तक कुछ पता न चला सका है इसे शक है कि कोई अज्ञात व्यक्ति इसके बेटे को अपहरण करके ले गया है । सहायक उप निरीक्षक राजेश कुमार अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
2. रास्ता रोककर, छेड़छाड़ व गाली गलौच, मारपीट तथा जान से मारने की धमकी का मामलाः-
1. अभियोग सँख्या 226/17 दिनांक 22.08.2017 अधीन धारा 341, 354, 323, 504, 506, 34 भा0द0स0 पुलिस थाना सदर मण्डी जिला मण्डी मे एक महिला शिकायतकर्ता निवासी मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 22-08-17 को जब यह मनरेगा में मजदूरी करने गई थी तो उसी समय एक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ वहां आया तथा इसका रास्ता रोककर इसके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुये मारपीट की तथा उसकी व्यक्ति ने इसके साथ छेड़छाड़ की ।स0उ0नि0 चतर सिंह प्रभारी पुलिस चौकी कोटली इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
3. रास्ता रोककर गाली गलौच, मारपीट व जान से मारने की धमकी के मामले -
1. अभियोग सँख्या 198/17 दिनांक 22.08.2017 अधीन धारा 341, 323, 504, 506, 34 भा0द0स0 पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी मे शिकायतकर्ता रविन्द्र कुमार सुपुत्र रमेश कुमार निवासी गांव दाहणु डा0 सिध्याणी त0 बल्ह जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 22-08-17 को समय करीब 04.45 बजे शाम जब यह अपने दोस्त राहुल शर्मा के साथ मोटरसाइकिल में बग्गी से घर जा रहा था जब यह डडौर के पास पंहुचे तो गिनी, हलकु व दो अन्य लड़को ने इसका रास्ता रोककर इसके साथ गाली गलौच, मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी । मु0आ0 विकास कुमार अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना बल्ह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
2. अभियोग सँख्या 199/17 दिनांक 23.08.2017 अधीन धारा 341, 447, 504, 506, 34 भा0द0स0 पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी मे शिकायतकर्ता इकबाल सिंह सुपुत्र गुरदयाल सिंह निवासी मकान नं0 35/12 राम नगर मण्डी जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 22-08-17 को समय करीब 12.30 बजे दिन हुक्म राम जो इसकी दुकान में गुटकर में काम करता है दुकान में काम कर रहा था तो उसी समय सुखविन्द्र सिंह व उसका लड़का अमनदीप सिंह इसकी दुकान में आये व इसकी दुकान पर काम कर रहे हुक्म राम के साथ गाली गलौच व जान से मारने की धमकी दी है। मु0आ0 विकास कुमार अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना बल्ह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
3. अभियोग सँख्या 104/17 दिनांक 22.08.2017 अधीन धारा 342, 323, 504, 506 भा0द0स0 पुलिस थाना बी0 एस0 एल0 कालोनी जिला मण्डी मे शिकायतकर्ता आशा देवी पत्नी गोपाल शर्मा निवासी ऊह (गुरूद्वारा) डा0 सियांजी त0 सुन्दरनगर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 22-08-17 को समय करीब 05.30 बजे शाम जब यह अपनी गऊशाला में काम कर रही थी तो इसका पति शराब के नशे में वहां आया व गऊशाला का दरवाजा बन्द करके इसके साथ डण्डे के साथ मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी । स0उ0नि0 दलजीत सिंह अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना बी0एस0एल0 कालोनी इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
4. अभियोग सँख्या 16717 दिनांक 23.08.2017 अधीन धारा 341, 323, 504, 427, 506 भा0द0स0 पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी मे शिकायतकर्ता रोशनी देवी पत्नी प्रकाश चन्द निवासी सौल डा0 बटवारा त0 सुन्दरनगर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 22-08-17 को अमरी देवी पत्नी भाग चन्द निवासी सौल ने इसका रास्ता रोककर इसके साथ गाली गलौच, मारपीट तथा जान से मारने की धमकी दी । मु0आ0 राजेन्द्र सिंह अन्वेष्णाधिकारी पुलिस चौकी सलापड़ इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
4.चालानः-
1.मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों के दौरान मोटर वाहन अधिनियम के तहत 297 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 45,300/- रुपये जुर्माना वसुल किया व कोटपा अधिनियम के तहत 29 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 2900/- रुपये जुर्माना वसुल किया गया तथा खनन अधिनियम के तहत 02 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 4600/- रुपये जुर्माना वसुल किया गया है।
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