Thursday, August 24, 2017

CRIME REPORT ON 24 AUG.


1. वन अधिनियम का मामलाः-

1.         अभियोग सँख्या 115/17 दिनांक 24.08.2017 अधीन धारा 41, 42 भारतीय वन अधिनियम व धारा 379 भा0द0सं0 पुलिस थाना गोहर जिला मण्डी मे स0उ0नि0 भोम प्रकाश अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना गोहर के रूक्का पर दर्ज थाना हुआ है कि आज यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ नाकाबन्दी डियूटी पर सन्पालू नाला के पास मौजूद था तो उसी समय एक गाड़ी नं0 एच0 पी0 32-1157 जाहल से चैलचौक की ओर जा रही थी जिसे चालक कौल राम सुपुत्र श्री साडू राम निवासी गांव व डा0 जाहल त0 चच्योट जिला मण्डी चला रहा था जब उपरोक्त गाड़ी को चैक किया तो उसमें से 02 सलीपर देवदार के बरामद हुये ।स0उ0नि0 भोम प्रकाश अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना गोहर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

2. सड़क हादसे के मामले-

1.         अभियोग सँख्या 90/17 दिनांक 24.08.2017 अधीन धारा 279, 379, 411भा0द0सं0 व 187 मोटर वाहन अधिनियम के तहत पुलिस थाना औट जिला मण्डी मे शिकायतकर्ता कमल लाल सुपुत्र भोला राम निवासी चान्दपुर डा0 सकरोहा त0 नम्होल जिला बिलासपुर की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 23-08-17 को यह ट्रक नं0 ए0पी0 19-4544 में सीमेन्ट लेकर बाघा से थलौट जा रहा था रात जब यह थलौट पंहुचा था तो इसने उपरोक्त ट्रक को सड़क के किनारे खुली जगह पर लगा रखा था ओर यह खुद ट्रक में सो गया दिनांक 24.08.17 को सुबह 06.00बजे जब यह अपने ट्रक पर सो रहा था तो इसने गाड़ी के टक्कराने की आवाज सुनी तो इसने उठकर देखा तो एक कार नं0 एच0पी0 33डी-7309 ने इसके ट्रक को ट्टकर मार दी तथा उपरोक्त कार में बैठे दो लड़के कार से बाहर आये व मौका से भाग गये जब कार को मौका पर चैक किया तो उससें 13 क्रेट सेब के बरामद हुये जिन्हें यह कहीं से चुराकर लाये थे । मु0आ0 मुकेश कुमार अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना औट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

2.         अभियोग सँख्या 169/17 दिनांक 24.08.2017 अधीन धारा 279, 337 भा0द0सं0 व 184 मोटर वाहन अधिनियम के तहत पुलिस थाना सुन्दरनगर में शिकायतकर्ता यशवन्त सिंह सुपुत्र रेवन्तु निवासी गांव गुरूनाल डा0 जंजैहली त0 थुनाग जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि आज समय करीब 07.30 बजे सुबह जब यह जीप नं0 एच0पी0 65-4863 में पुंघ के पास जा रहा था तो उसी समय एक ट्क नं0 यू0पी0-77टी-5616 मण्डी की तरफ से तेज रफ्तारी में आया व इसकी जीप को टक्कर मार दी । स0उ0नि0 वृज लाल अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना सुन्दरनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।    

3. रास्ता रोककर, गाली गलौच व मारपीट का मामलाः-

1.         अभियोग सँख्या 76/17 दिनांक 24.08.2017 अधीन धारा 341, 323, 504, 34 भा0द0स0 पुलिस थाना पधर जिला मण्डी में शिकायत कर्ता सरला देवी पत्नी रमेश कुमार निवासी गांव मेहड़ डा0 टाण्डू त0 सदर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 23-08-17 रात को जब इसका पति घर नहीं आया तो समय करीब 11.30 बजे रात यह अपने बेटे अविनाश के साथ अपने पति को रास्ते में देखने गई तो घर से नीचे सड़क पर इसका पति रीना देवी व ममता देवी के साथ जा रहा था जब इसने अपने पति को पूछा कि इतनी देर रात को कहां जा रहे हो तो रीना देवी व ममता देवी ने इसके साथ बिना कारण के गाली गलौच करनी शुरू कर दी जब यह अपने बेटे के साथ घर वापिस आने लगी तो रीना देवी व ममता देवी ने इसका रास्ता रोककर मारपीट करनी शुरू कर दी । मु0आ0 रूप लाल अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना पधर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

4. अमानत में खयानत का मामलाः-

1.         अभियोग सँख्या 200/17 दिनांक 23.08.2017 अधीन धारा 406 भा0द0स0 पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में शिकायत कर्ता विनोद कुमार क्षेत्रीय प्रबन्धक हिमाचल पथ परिवहन निगम मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 04-07-17 को यह फ्लाइंग स्कवाड चैकिंग डियूटी में तपानी में मौजूद था तो इसने मण्डी से बाधु जा रही  एच0आर0टी0सी0 बस नं0 65 ए-0139 को चैक किया तो इसमें तैनात परिचालक परविन्द्र कुमार सुपुत्र अमी चन्द निवासी गांव कोट डा0 चुनाहन त0 बल्ह जिला मण्डी ने यात्रियों को बिना टिकट दिये बेईमानी से पैसे इकठ्ठे किये थे ।स0उ0नि0 नरेश कुमार अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना बल्ह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

5. लोकसेवक के साथ मारपीट व सरकारी कार्य में बाधा डालने का मामलाः-

1.         अभियोग सँख्या 103/17 दिनांक 24.08.2017 अधीन धारा 353, 332 भा0द0स0 पुलिस थाना करसोग जिला मण्डी में शिकायत कर्ता रणजीत सिंह सुपुत्र दुर्गा सिंह निवासी गांव भयाल डा0 करसोग जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज पर दर्ज थाना हुआ कि यह हिमाचल पथ परिवहन निगम डिपो शिमला में बतौर चालक कार्यरत है दिनांक 23-08-17 को समय करीब 05.10 बजे शाम जब यह करसोग से शिमला रूट पर एच0आर0टी0सी बस नं0 एच0पी0 03-0144 लेकर जा रहा था समय करीब 08.45 बजे रात जब यह धरमौर के पास पंहुचा तो एक ट्रक नं0 एच0 पी0 30 -3876 बीच सड़क पर खड़ा था उपरोक्त ट्रक का चालक भी ट्रक पर बैठा था जब इसने बस से उतर कर ट्रक चालक को ट्रक साईड में करने के लिये कहा तो उपरोक्त ट्रक चालक ने इसके साथ लात- मुक्कों के साथ मारपीट की । स0उ0नि0 स्वरूप राम अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना करसोग इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

6.चालानः-

मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों के दौरान मोटर वाहन अधिनियम के तहत 171 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 27,000/- रुपये जुर्माना वसुल किया व कोटपा अधिनियम के तहत 20 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 2100/- रुपये जुर्माना वसुल किया गया तथा खनन अधिनियम के तहत 01 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 500/- रुपये जुर्माना वसुल किया गया है।

 

 

 


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