Saturday, August 26, 2017

CRIME REPORT ON 26 AUG.


1. आबकारी अधिनियम का मामला-

1.         अभियोग सँख्या 153/17 दिनांक 25.08.2017 अधीन धारा 39 हि0प्र0 आबकारी अधिनियम के तहत पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी मे स0उ0नि0 राजेश कुमार अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर के रूक्का पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 25-08-17 को समय करीब 09.15 बजे रात जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ गश्त डियूटी पर पठानकोट चौक जोगिन्द्रनगर में मौजूद था तो गुप्त सूचना के आधार पर केहर सिंह सुपुत्र रूप सिंह निवासी गांव हार डा0 गुम्मा त0 जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी की दुकान की तलाशी ली तो दौराने तलाशी दुकान से 24 बोतलें देशी शराब बरामद की । स0उ0नि0 राजेश कुमार अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

2.         अभियोग सँख्या 230/17 दिनांक 26.08.2017 अधीन धारा 39 (1) (a) हि0प्र0 आबकारी अधिनियम के तहत पुलिस थाना सदर जिला मण्डी मे उ0नि0 विक्रम सिंह अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना सदर के रूक्का पर दर्ज थाना हुआ है कि आज जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ गश्त डियूटी पर बस स्टैण्ड मण्डी में मौजूद था तो गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि जितेन्द्र कुमार सुपुत्र नाग राम निवासी गांव व डा0 दुदर त0 सदर जिला मण्डी भारी मात्रा में देशी शराब लेकर आया है जिस पर जितेन्द्र कुमार की बस स्टैण्ड मण्डी में तलाशी ली तो उसके कब्जे से 13,500 मी0 ली0 देशी शराब बरामद की । उ0नि0 विक्रम सिंह अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना सदर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

2. सड़क हादसे का मामला-

1.         अभियोग सँख्या 91/17 दिनांक 26.08.2017 अधीन धारा 279, 337 भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना औट जिला मण्डी मे शिकायतकर्ता सोहन लाल सुपुत्र सूरत राम निवासी गोन्थला डा0 सोमनाचनी त0 बालीचौकी जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 15-07-17 को जब यह दुर्गा देवी, लाल सिंह, अमित कुमार, नोती देवी, बन्ती देवी, प्यारे लाल, लीला देवी, देवी राम, व मुरारी लाल के साथ टैक्सी नं0 एच0पी0 01के-4076 में बालीचौकी से सोमगढ़ जा रहे थे तो समय करीब 02.30 बजे दिन जब यह नेचा के पास पंहुचे तो उपरोक्त टैक्सी का चालक टैक्सी के ऊपर से नियन्त्रण खो बैठा ओर टैक्सी ढांक से टक्करा गई । जिससे टैक्सी में बैठे सभी यात्रियों को चोटें आई है । मु0आ0 भवदेव सिंह अन्वेष्णाधिकारी पुलिस चौकी बालीचौकी इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

3. विवाह करने की नीयत से अपहरण का मामला-

1.         अभियोग सँख्या 105/17 दिनांक 26.08.2017 अधीन धारा 366 भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना बी0एस0एल0 कालोनी जिला मण्डी मे एक महिला शिकायतकर्ता की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि इसकी बेटी सुन्दरनगर में पढ़ती है दिनांक 25-08-17 को इसकी बेटी के शिक्षण संस्थान से इसे टेलीफोन द्वारा सूचना मिली कि इसकी बेटी शिक्षण संस्थान नही आई है  इसे शक हे कि कोई व्यक्ति इसकी बेटी को शादी करने की नीयत से भगा ले गया है । स0उ0नि0 जगदीश कुमार प्रभारी पुलिस बी0एस0एल0कालोनी इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

4. रास्ता रोककर मारपीट व जान से मारने की धमकी का मामला-

1.         अभियोग सँख्या 117/17 दिनांक 25.08.2017 अधीन धारा 341, 323, 506, 34 भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना गोहर जिला मण्डी मे शिकायतकर्ता रविन्द्र कुमार सुपुत्र धनश्याम निवासी नलेहड़ डा0 बग्गी त0 बल्ह जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 25-08-17 को समय करीब 04.20 बजे दिन जब यह प्राईवेट बस लेकर जहल रूट पर जा रहा था तो उसी समय एक कार नं0  एच0पी0 31बी-8657 पीछे से आई व उपरोक्त कार को बस के आगे खड़ा कर दिया जब इसने कार चालक को कार हटाने के लिये कहा तो कार में से 2/3 व्यक्ति उतरे व  इसके साथ लात मुक्कों के साथ मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी । मु0आ0 श्याम लाल अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना गोहर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

5 .चालानः-

मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों के दौरान मोटर वाहन अधिनियम के तहत 244 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 44,500/- रुपये जुर्माना वसुल किया व कोटपा अधिनियम के तहत 26 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 2600/- रुपये जुर्माना वसुल किया गया तथा खनन अधिनियम के तहत 01 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 4600/- रुपये जुर्माना वसुल किया गया है।

 

 

 


 

 

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