1.बलात्कार का मामलाः-
1.अभियोग सँख्या 83/17 दिनांक 22.08.17 अधीन धारा 363,376,120 (बी) भा0 द0 सं0 व 4 पोक्सो एक्ट पुलिस थाना धर्मपुर जिला मण्डी में एक महिला शिकायतकर्ता की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 21.08.2017 को यह अपने घर जा रही थी तो सड़क में जाते समय करीब 09.00 बजे दिन एक काले रंग की कार आई व कार में तीन व्यक्तियों ने इसका अपहरण करके एक कमरे में ले गये व वहाँ पर एक व्यक्ति ने इसके साथ जबरदस्ती बलात्कार किया ।उप निरीक्षक जय लाल प्रभारी थाना धर्मपुर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।
2.शादी करने की नीयत से स्त्री के अपहरण का मामलाः-
1.अभियोग सँख्या 75/17 दिनांक 22.08.2017 अधीन धारा 366 भा0द0स0 पुलिस थाना पधर जिला मण्डी मे एक शिकायतकर्ता निवासी पधर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 10.08.2017 को इसकी पत्नी बेटी का खाता खुलवाने कुन्नु गई थी जिसके बाद वह घर नही आई है । बाद में इसके पिता जो सिरमौर में प्राईवेट काम करते हैं ने फोन करके बतलाया कि इसकी पत्नी और दोनों बटियाँ राजगढ में सोहन सिंह नामक व्यक्ति के साथ देखी हैं। इसने शक जाहिर किया है कि सोहन सिंह इसकी पत्नी व बटियों को गुमराह करके अपने साथ ले गया है। सहायक उप निरीक्षक सुकेश कुमार अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना पधर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
3. सङक दुर्घटना के मामलेः -
1.अभियोग सँख्या 161/17 दिनांक 22.08.2017 अधीन धारा 279,337 भा0द0स0 पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी शिकायतकर्ता कमल कुमार सुपुत्र सोनू राम निवासी गाँव बनेहङ डा0 चतरोखडी तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी में की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 21.08.2017 को समय करीब 08.30 बजे रात जब यह अपने मोटरसाईकिल पर मण्डी की तरफ जा रहा था जब यब सिनेमा चौक सुन्दरनगर पहुँचा तो एक कार न0 डी0एल003 सी एडी 9235 मण्डी की तरफ से तेज रफ्तारी से आई व इसको टक्कर मार दी जिससे इसे चोटें आई हैं। सहायक उप निरीक्षक राम प्रकाश , अन्वेषणाधिकारी थाना सुन्दरनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
2. अभियोग सँख्या 74/17 दिनांक 22.08.2017 अधीन धारा 279,337 भा0द0स0 पुलिस थाना पधर जिला मण्डी में मुख्य आरक्षी ठाकुर सिंह अन्वेष्णाधिकारी थान पधर के रुक्का पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 22.08.2017 को समय करीब 01.05 बजे रात एक टैंकर न0 एच0आर037 सी 7632 बधौणी धार की तरफ से तेज गति से आया व चालक ने टैकर पर से नियंत्रण खो दिया जिस कारण टैंकर सङक से 300 फीट नीचे गिर गया। यह हादसा टैंकर चालक राजेश कुमार की लापरवाही के कारण हुआ है। मुख्य आरक्षी ठाकुर सिंह अन्वेष्णाधिकारी थाना पधर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
4.चालानः-
1.मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों के दौरान मोटर वाहन अधिनियम के तहत 297 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 45,300/- रुपये जुर्माना वसुल किया व कोटपा अधिनियम के तहत 29 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 2900/- रुपये जुर्माना वसुल किया गया तथा खनन अधिनियम के तहत 02 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 4600/- रुपये जुर्माना वसुल किया गया है।
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