Sunday, December 11, 2016

CRIME REPORT ON 11 DEC

रास्ता रोकने, मारपीट व गाली गलौच के मामलेः-

1.      अभियोग संख्या 323/16 दिनाक 11.12.2016 अधीन धारा 341, 323, 504, 34 भा0द0सं0 पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी हि0 प्र0 शिकायत कर्ता श्री सुरेन्द्र कुमार सपुत्र श्री चेत सिह निवासी गांव व डा0 नेरचौक त0 बल्ह जिला मण्डी हि0 प्र0 की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 10.12.2016 को समय करीब 09.45 बजे दिन जब यह अपने परिवार के साथ अपने घर में मौजूद था तो विशाल ने इसे कॉल करके बाहर आने को कहा जब यह बाहर आया तो विशाल व विशाल के दोस्त ने इसके साथ मारपीट की तथा गाली गलौच किया । मु0आ0 राज कुमार नं0 49 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना बल्ह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

2.      अभियोग संख्या 293/16 दिनाक 11.12.2016 अधीन धारा 341, 323, 34 भा0द0सं0 पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी शिकायत कर्ता श्री हेम राज सपुत्र श्री बालक राम निवासी गांव भनवार, डा0 मलोह, त0 सुन्दरनगर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 11.12.2016 को सन्त राम, कमला देवी व रेखा देवी ने इसका रास्ता रोका व इसे लोहे की रॉड़ से मारपीट की । मु0आ0 टेक चन्द नं0 03 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सुन्दरनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

अनाधिकार गृह प्रवेश, मारपीट, गाली गलौच व जान से मारने की धमकी का मामलाः-

3.      अभियोग संख्या 296/16 दिनाक 11.12.2016 अधीन धारा 451, 323, 504, 506, 34 भा0द0सं0 पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी हि0 प्र0 शिकायत कर्ता श्रीमति कमला देवी पत्नी श्री मनी राम निवासी भनवार, डा0 मलोह, त0 सुन्दरनगर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 11.12.2016 को समय करीब 08.00 बजे सुबह निर्मला देवी, दुनी चन्द व बबी इसके आंगन में आए व इसके साथ मारपीट, गाली गलौच व इसे जान से मारने की धमकी दी । मु0आ0 हरबन्स सिह नं0 68 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सुन्दरनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

लापरवाही व लापरवाही के कारण मृत्यु का मामलाः-

4.      अभियोग संख्या 295/16 दिनाक 11.12.2016 अधीन धारा 336, 304ए भा0द0सं0 पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी हि0 प्र0 शिकायत कर्ता श्री पूर्ण राम सपुत्र श्री ब्रिकम राम निवासी गांव व डा0 चाम्बी, त0 सुन्दरनगर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 11.12.2016 को समय करीब 09.00 बजे दिन डॉक्टर की लापरवाही के कारण इसके पोते की मृत्यु हो गई । उ0नि0 नन्द लाल अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सुन्दरनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

एन0डी0पी0एस0 का मामलाः-

5.      अभियोग संख्या 294/16 दिनाक 11.12.2016 अधीन धारा 20 एन0डी0पी0एस0 पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी स0उ0नि0 बृज लाल अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सुन्दरनगर के द्वारा दर्ज हुआ है कि दिनाक 11.12.2016 को समय करीब 08.00 बजे सुबह जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों सहित मुकाम भवारना के पास गस्त पर मौजूद था तो इन्होने असीम मित्रा सपुत्र श्री रनजन मित्रा निवासी हाउस नं0 135आर0पी0ए0 क्लौनी शास्त्री नगर जयपुर राजस्थान व उम्र 27 साल से 252 ग्राम चरस (कैनाबिस) बरामद की । स0उ0नि0 बृज लाल अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सुन्दरनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

सड़क हादसे का मामलाः-

6.      अभियोग संख्या 297/16 दिनाक 11.12.2016 अधीन धारा 279, 337 भा0द0सं0 पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी हि0 प्र0 शिकायत कर्ता श्री लेख राम सपुत्र श्री धनी राम निवासी गांव व डा0 बरसवान, त0 सुन्दरनगर जिला मण्डी हि0 प्र0 की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 11.12.2016 को समय करीब 07.15 बजे सुबह जब यह पुंघ के पास उपस्थित था तो सलापड़ की तरफ से एक कार (एच0पी0 31सी-2422) बहुत तेज रफ्तारी से आई व इसे टक्कर मारी । जिससे यह घायल हो गया । यह हादसा कार चालक की लापरवाही व गफलत से हुआ है । मु0आ0 हरबन्स सिह अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सुन्दरनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

आगजनी का मामलाः-

7.      अभियोग संख्या 127/16 दिनाक 11.12.2016 अधीन धारा 436 भा0द0सं0 पुलिस थाना औट जिला मण्डी शिकायत कर्ता श्री याकूब खाँन सपुत्र श्री बशीर मोहम्मद निवासी गांव टकोली, डा0 पनारसा, जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 10.12.2016 को जब यह अपनी दुकान को बन्द करके अपने घर आया व खाना खाने के बाद सो गया । समय करीब 12.00 बजे आधी रात को किन्ही अज्ञात व्यक्तियों ने इसकी दुकान में आग लगा दी । मु0आ0 विशाल कंवर अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना औट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

चालानः-

8.      मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 184 मोटर वाहन अधिनियम उलंघनकर्ताओं के चालान किये व उलघंनकर्ताओं से मु0 22,500/- रुपये जुर्माना वसूल किया गया, कोटपा के अन्तर्गत 5 चालान किये व 500/- रुपये जुर्माना उलघंनकर्ता से वसूल किया तथा खनन अधिनियम के अधीन 1 चालान उलंघनकर्ता का किया गया व 4000/- रुपये जुर्माना उलंघनकर्ता से वसूल किया गया ।

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