Wednesday, December 7, 2016

CRIME REPORT 07 DEC

अनाधिकार प्रवेश का मामलाः-

1.      अभियोग संख्या 316/16 दिनांक 06.12.2016 अधीन धारा 448, 188 भा0द0सं0 पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी हि0 प्र0 शिकायत कर्ता श्री जय गोपाल हाल तहसीलदार बल्ह की लिखित शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 05/06.12.2016 की रात को श्रीमति शशी शर्मा ने बचत समीति नेरचौक की दुकान संख्या 07 का ताला तोड़ा व उस पर अवैध कब्जा किया ।  
स0उ0नि0 शमशेर सिह अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना बल्ह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

सड़क हादसे के मामलेः-

2.      अभियोग संख्या 288/16 दिनाक 06.12.2016 अधीन धारा 279, 337 भा0द0सं0 व 187 मोटर वाहन अधिनियम पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी हि0 प्र0 शिकायत कर्ता श्री हरनाम सिह सपुत्र श्री ब्रेसतू राम निवासी गांव बदौण, डा0 जरोल, त0 सुन्दरनगर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 06.12.2016 को समय करीब 12.30 बजे दिन जब यह व अजय कुमार इसकी स्कूटी (एच0पी0 31ए-7184) से जा रहे थे तो उसी समय एक जीप (एच0आर0 16एम-7068) जिसे बलजीत सिह सपुत्र श्री बरयाल सिह निवासी सरदानगर सहारनपुर उत्तरप्रदेश का चला रहा था ने इसकी स्कूटी को टक्कर मारी व मौका पर से भाग गया । स0उ0नि0 शिव कुमार प्रभारी पुलिस चौकी सलापड़ इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

3.      अभियोग संख्या 289/16 दिनाक 06.12.2016 अधीन धारा 279, 337 भा0द0सं0 पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी हि0 प्र0 शिकायत कर्ता श्रीमति शालिनी सपुत्री श्री प्रेम सिह निवासी गांव डोडवां, डा0 भोजपुर, त0 सुन्दरनगर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 06.12.2016 को समय करीब 05.30 बजे शाम यह अपने घर अपने स्कूटर (एच0पी031ए-8953) से जा रही थी व जब यह चाकरा के पास पंहुची तो उसी समय एक कार (एच0पी0 31सी-6022) बहुत ही तेज रफ्तारी व लापरवाही से आई जिसे सन्त राम सपुत्र श्री तोता राम चला रहा था व इसे टक्कर मारी जिस कारण यह घायल हो गई । मु0आ0 सन्जीव कुमार नं0 879 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सुन्दरनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

चालानः-

4.      मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 232 मोटर वाहन अधिनियम उलंघनकर्ताओं के चालान किये व उलघंनकर्ताओं से मु0 22,000/- रुपये जुर्माना वसूल किया गया, कोटपा के अन्तर्गत 13 चालान किये व 1200/- रुपये जुर्माना उलघंनकर्ता से वसूल किया तथा खनन अधिनियम के अधीन 3 चालान उलंघनकर्ता का किया गया व उलंघनकर्ता को 600/- रुपये जुर्माना किया गया है ।

 

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