सड़क हादसे के मामलेः-
1. अभियोग संख्या 130/16 दिनाक 17.12.2016 अधीन धारा 279, 337 भा0द0सं0 पुलिस थाना औट जिला मण्डी शिकायत कर्ता श्री तिखु राम सपुत्र श्री शिव दयाल निवासी घाट, त0 सैन्ज, जिला कुल्लू हि0 प्र0 की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 17.12.2016 को यह अनुज बस (एच0पी0 65-6384) पर बालीचौकी जा रहा था जब यह शिलीबैली में समय करीब 04.00 बजे पंहुचा तो सड़क पर जाम लगा हुआ था व यह बस से बाहर आ गया । उसके कुछ समय बाद जब यह फिर से बस पर चढ़ने लगा तो बस चालक ने बस एकदम बस को आगे की तरफ चलाया और यह बस में चढ़ते समय निचे गिर गया । जिससे यह घायल हो गया । यह हादसा अचानक बस चालक के बस को चलाने के कारण हुआ है । मु0आ0 दुर्गा दास नं0 408 अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी बालीचौकी इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।
2. अभियोग संख्या 302/16 दिनाक 17.12.2016 अधीन धारा 279, 337 भा0द0सं0 पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी शिकायत कर्ता श्री उज्जव शर्मा सपुत्र श्री गोकुल चन्द शर्मा निवासी हाउस नं0 3/PH-1ब्लौक नं0 पी0-1 नजदीक राधाकृष्ण मन्दिर नई दिल्ली की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 17.12.2016 को जब यह अपनी कार (डी0एल01सी0जे-7944) के द्वारा मनाली से दिल्ली जा रहा था तो जब यह कांगू के पास समय करीब 03.30 बजे पंहुचा तो एक कार (एच0पी0 03डी-2641) जिसे दीपक चला रहा था आई व इसकी कार को टक्कर मारी जिससे शिकायत कर्ता व इसकी पत्नी घायल हो गये । यह हादसा कार चालक दीपक की लापरवाही व गफलत से हुआ है । स0उ0नि0 शिव कुमार प्रभारी पुलिस चौकी सलापड़ इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।
सार्वजनिक सुरक्षा के मामलेः-
3. अभियोग संख्या 110/16 दिनाक 17.12.2016 अधीन धारा 283 भा0द0सं0 पुलिस थाना पधर जिला मण्डी मु0आ0 ठाकुर सिह नं0 24 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना पधर के द्वारा दर्ज हुआ है कि दिनाक 17.12.2016 को जब यह शाम के समय गस्त पर मौजूद था तो नन्द लाल सपुत्र श्री शम्भू राम निवासी गांव दुहकी, डा0 गवाली, त0 पधर जिला मण्डी हि0प्र0 ने एन0एच0154 रोड़ के साथ गोलगफे की रेहड़ी लगा रखी थी जिससे आम जनता को आने जाने में व यातायात को बाधा उत्पन हो रही थी । मु0आ0 ठाकुर सिह नं0 24 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना पधर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।
4. अभियोग 331/16 दिनाक 17.12.2016 अधीन धारा 283 भा0द0सं0 पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी मु0आ0 विकास कुमार नं0 540 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना बल्ह के द्वारा दर्ज हुआ है कि दिनाक 17.12.2016 जब यह गस्त पर मौजूद था तो एक व्यक्ति कांधी राम सपुत्र श्री स्वारु राम निवासी गांव ढांगू, डा0 नेरचौक, त0 बल्ह जिला मण्डी हि0 प्र0 ने मूंगफली बेचने के लिये सड़क के साथ रेहड़ी लगा रखी थी जिस कारण आम जनता व यातायात में बाधा उत्पन हो रही थी । मु0आ0 विकास कुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना बल्ह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।
5. अभियोग 332/16 दिनाक 17.12.2016 अधीन धारा 283 भा0द0सं0 पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी स0उ0नि खलील अहमद अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना बल्ह के द्वारा दर्ज हुआ है कि दिनाक 17.12.2016 को जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों सहित मुकाम गलमा में गस्त पर मौजूद था तो वहां पर एक व्यक्ति चैन सिह सपुत्र श्री अमर सिह निवासी सिकन्दराड़ जिला हाथ्रस उतर प्रदेश हाल मूंगफली विक्रेता नेरचौक में सड़क के साथ बेचने का काम करता है जिस कारण आने जाने वाली आम जनता व यातायात में बाधा उत्पन हो रही थी । स0उ0नि0 खलील अहमद इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।
6. अभियोग 330/16 दिनाक 17.12.2016 अधीन धारा 283 भा0द0सं0 पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी स0उ0नि0 बोध राज प्रभारी पुलिस चौकी रिवालसर के द्वारा दर्ज हुआ है कि दिनाक 17.12.2016 को समय करीब 04.45 बजे दिन जब यह मुकाम लेदा में गस्त पर मौजूद था तो एक व्यक्ति जीत राम सपुत्र श्री भगत राम निवासी गांव गुसाली, डा0 लेदा, त0 बल्ह जिला मण्डी हि0 प्र0 जो कि बैलडिंग का काम करता है जिसने अपना सामान सड़क में फैला रखा था जिससे आने जाने वाली आम जनता व यातायात को बाधा उत्पन हो रही थी । स0उ0नि0 बोध राज प्रभारी पुलिस चौकी रिवालसर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।
दंगे का मामलाः-
7. अभियोग संख्या 207/16 दिनाक 17.12.2016 अधीन धारा 147, 149, 323 भा0द0सं0 पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी शिकायत कर्ता श्री भगत राम सपुत्र श्री हिरू निवासी गांव तोबली, डा0 दोहग, त0 जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 17.12.2016 समय करीब 03.00 बजे दिन इसकी अपनी भूमि की निशानदेही हो रही थी तो उसी समय अच्छरु, इश्वर दास, बेसर सिह, सुन्दर सिह व प्रेम लाल, सीमा देवी, रेखा देवी, बेसरी देवी सभी निवासी गण गांव तोबली, डा0 दोहग, त0 जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी वहां आए व इसे इसकी पत्नी इन्द्रा देवी व इसके भतीजे को मारा । मु0आ0 राजमल नं0 875 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।
रास्ता रोकने, मारपीट, गाली गलौच व जान से मारने की धमकी का मामलाः-
8. अभियोग संख्या 309/16 दिनाक 18.12.2016 अधीन धारा 341, 323, 504, 506, 34 भा0द0सं0 पुलिस थाना सदर जिला मण्डी शिकायत कर्ता श्रीमति अनिता ठाकुर पत्नी श्री सुरेश ठाकुर निवासी हाउस नं0 117/3 पैलेस क्लौनी मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 18.12.2016 को जब यह अपने घर में अपने पति व अन्य परिवार के सदस्य के साथ मौजूद थी तो उसी समय इसकी पड़ोसन धर्मा देवी और उसका पति ठाकुर सिह ने इसका रास्ता रोका व इसके साथ मारपीट की तथा इसे जान से मारने की धमकी दी । मु0आ0 नन्द लाल अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी शहर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।
लग्जरी कारों की चोरी का ताजा घटनाक्रमः-
9. अभियोग संख्या 329/16 दिनाक 17.12.2016 अधीन धारा 420, 467, 468, 469, 471, 120बी भा0द0सं0 पुलिस थाना बल्ह शिकायत कर्ता पवनेश गुलेरिया सपुत्र श्री जगदीश चन्द निवासी गांव अरठी, डा0 भंगरोटु, त0 बल्ह की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि उसने एक रिकवरी बैन टाटा 407 पंजीकरण संख्या एच0पी051ए-1417 मुबलिक 5,00,000/- रुपये में नरेन्द्र सोढी उर्फ राजा निवासी गांव व डा0 नागचला त0 बल्ह से दो साल पहले खरीदी थी तथा जब शिकायत कर्ता ने नरेन्द्र सोढी द्वारा दी गई आर0सी0 में चैसी व इन्जन नम्बर का मिलान उपरोक्त गाड़ी के चैसी व इन्जन नम्बर से किया तो वे सही नही पाए गये । इस प्रकार नरेन्द्र सोढ़ी उर्फ राजा ने शिकायत कर्ता के साथ धोखाधड़ी व जाल साजी की है । थाना प्रभारी नि0 संजीव सूद इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।
अभियोग संख्या 325/16 दिनाक 12.12.2016 अधीन धारा 411, 420, 467, 468, 471, 120बी भा0द0सं0 जो पुलिस थाना बल्ह में पंजीकृत हुआ था में कब्जा में ली गई इण्डीगो गाड़ी पंजीकरण संख्या यू0के0-07- एक्स-8382 का टाटा मोटर्ज एजैसीं लूणापाणी में सत्यापन किया तो यह पाया गया कि उपरोक्त गाड़ी चण्डीगढ़ की है जिसके मालिक का नाम करुण कश्मीरी निवासी सैक्टर-14 चण्डीगढ़ है तथा यह गाड़ी दिल्ली से चोरी हुई थी जिसका उपरोक्त करुण कश्मीरी ने इन्शोरैन्स कम्पनी से कलेम ले लिया था तथा इसके सन्दर्भ में चोरी का अभियोग दिल्ली में पंजीकृत हुआ है तथा यह गाड़ी फर्जी नम्बर यू0के0-07- एक्स-8382 लगाकर चलाई जा रही थी । आगामी अन्वेषण व छानबीन गहनता से जारी है ।
चालानः-
10. मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम के तहत 190 मोटर वाहन उलंघनकर्ताओं के चालान किये तथा उलंघनकर्ताओं से 27,900/- रुपये जुर्माना वसूल किया, कोटपा अधिनियम के तहत 14 चालान उलंघनकर्ताओं के किये गये तथा 1600/- रुपये जुर्माना उलंघनकर्ताओं से वसूल किया गया ।
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