Friday, December 2, 2016

CRIME REPORT ON 02 DEC

चोरी का अभियोग व चोरी की इनोवा व फारर्च्यूनर कारों की बरामदगी का मामलाः-

1.     अभियोग संख्या 274/16 दिनाक 15.11.2016 अधीन धारा 379 भा0द0सं0 पुलिस थाना सुन्दरनगर में मु0आ0 अशोक कुमार नं0 878 प्रभारी पी0ओ0 हन्ट सैल मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ था जिसमें चार इनोवा कारें, एक फारर्च्यूनर व एक सफारी गाड़ी को पुलिस द्वारा बरामद किया गया है । जिसमें नौ व्यक्तियों से भिन्न-भिन्न जगहों से पुलिस द्वारा उपरोक्त छः चोरी की गाड़ियां कब्जा में ली जा चुकी है । इस अभियोग में गाड़ियों के नकली पंजीकरण प्रमाण पत्र बनाने के लिये उपयोग में लाए गये स्कैनर व सम्बधित सामाग्री को भी पुलिस द्वारा नौ आरोपी व्यक्तियों  से कब्जा में लिया जा चुका है ।

गाड़ियों की चोरी के इस अभियोग की गम्भीरता को मध्य नजर रखते हुए अधोहस्ताक्षरी ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, मण्डी श्री कुलभूषण वर्मा, हि0पु0से0, के नेतृत्व में एस0आई0टी0 का गठन किया है जिसमें श्री संजीव भाटिया, उपमण्डलीय पुलिस अधिकारी सुन्दरनगर, नि0 लोकेन्द्र कुमार नेगी, थाना प्रभारी सुन्दरनगर व अन्य अन्वेषणाधिकारियों शामिल होगें जो कि इस अभियोग की गहनता से छानबीन करेगें । क्योंकि आपराधियों के भिन्न-भिन्न राज्यों से भी तार जुड़े होने की आशंका है तथा एस0आई0टी0 की टिमें उन सभी स्थानों में जाकर मामले की गहनता से छानबीन करेगी । इस अभियोग में बरामदा गाड़ियों के पंजीकरण पत्रों की सत्यता के संदर्भ में परिवहन प्राधीकरण शिमला, आर0एल0ए0 रामपुर, गोहर, सुन्दरनगर इत्यादि से पत्राचार किया जा रहा है । कब्जा में ली गई चोरी की गाड़ियों की सत्यता के लिये सम्बधित एंजैंसियों से भी सम्पर्क किया गया तथा इन गाड़ियों का इन्जन नम्बर व चैसी नम्बर अलग-अलग पाये गये ।

आपराधिक न्यासभंग, धोखाधड़ी व षड़यत्रं का मामलाः-

2.     अभियोग संख्या 317/16 दिनाक 01.12.2016 अधीन धारा 406, 420, 120बी भा0द0सं0 पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी हि0 प्र0 शिकायत कर्ता श्री कशीर चन्द सपुत्र श्री महन्त राम निवासी गांव व डा0 नवाही, त0 सरकाघाट, जिला मण्डी हि0 प्र0 की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि राजेश कुमार सपुत्र श्री पूर्ण चन्द निवासी गांव व डा0 नवाही ने सहकारी सभा संग्रह के पैसे के साथ धोखाधड़ी की है । उ0नि0 करणजीत सिह अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सरकाघाट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

रास्ता रोकने, मारपीट व जान से मारने की धमकी का मामलाः-

3.     अभियोग संख्या 95/16 दिनाक 01.12.2016 अधीन धारा 341, 323, 506, 34 भा0द0सं0 पुलिस थाना धर्मपुर जिला मण्डी शिकायत कर्ता श्रीमति कुंकली देवी पत्नी श्री नरोत्तम राम निवासी गांव कन्सोल, डा0 पैहड़, त0 सरकाघाट जिला मण्डी हि0 प्र0 की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 01.12.2016 को समय करीब 12.30 बजे दिन अपने खेत कुटलू में काम करने जा रही थी  तो उसी समय हेम सिह सपुत्र श्री तुलसी राम व उसकी पत्नी निर्मला देवी वहां आई व इसका रास्ता रोककर इसके साथ मारपीट की तथा इसे जान से मारने की धमकी दी । मु0आ0 श्रवण कुमार नं0 61 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना धर्मपुर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

भारतीय वन अधिनियम व चोरी का मामलाः-

4.     अभियोग संख्या 176/16 दिनाक 02.12.2016 अधीन धारा 41, 42 भारतीय वन अधिनियम व 379 भा0द0सं0 पुलिस थाना गोहर जिला मण्डी शिकायत कर्ता श्री पीयुष कुमार सपुत्र श्री सरवण कुमार निवासी हाउस नं0 11/73 पुराना बाजार सुन्दरनगर जिला मण्डी हाल क्षेत्रीय वन अधिकारी नाचन की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 02.12.2016 को समय करीब 04.40 बजे सुबह जब यह बरजोहड़ू  के पास नाकाबन्दी हेतू अन्य कर्मचारियों सहित मौजूद था तो उसी समय जहल की तरफ से एक नैनो कार (एच0पी032बी-2546) आई जिसपर पूर्णानन्द सपुत्र श्री मोहन लाल सपुत्र निवासी रुहल, डा0 जहल, त0 चच्योट जिला मण्डी व बक्शी राम सपुत्र श्री ब्रिकम राम निवासी थुनागला, डा0 जहल, त0 चच्योट जिला मण्डी थे को इन्होने चैक करने के लिये रोका तो नैनो कार की पिछली सीट पर तीन देवदार के सलीपर पाए गये, जिनके बारे में कार में बैठे उपरोक्त दोनो व्यक्ति की लाईसैंस/कानुनी दस्तावेज न दे सके । जो मामला चोरी का पाया गया । मु0आ0 हरी सिह नं0 407 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना गोहर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

चालानः-

5.     मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 222 मोटर वाहन अधिनियम उलंघनकर्ताओं के चालान किये व उलघंनकर्ताओं से मु0 25,100/- रुपये जुर्माना वसूल किया गया, कोटपा के अन्तर्गत 17 चालान किये व 1700/- रुपये जुर्माना उलघंनकर्ता से वसूल किया तथा खनन अधिनियम के अधीन 3 चालान उलंघनकर्ताओं के किये गये है ।

 

No comments:

Post a Comment