सड़क हादसे के मामलेः-
1. अभियोग संख्या 109/16 दिनाक 16.12.2016 अधीन धारा 279, 337 भा0द0सं0 पुलिस थाना पधर जिला मण्डी शिकायत कर्ता श्री संजय कुमार सपुत्र श्री नारायण सिह निवासी गांव व डा0 गुम्मा, त0 जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि 16.12.2016 को जब यह पधर जा रहा था तो इसके आगे एक अन्य मोटर साईकल(एच0पी029ए-7433) जा रहा था जिसमें दो व्यक्ति बैठे थे । जब ये घटासनी के पास पंहुचे तो उसी समय एक ट्रक (एच0पी065-0589) पधर की तरफ से बहुत तेज रफ्तारी व लापरवाही से आया व इसने मोटर साईकल को टक्कर मारी । जिससे मोटर साईकल राईडर रामगिरी सपुत्र श्री शंकर दास निवासी गांव बस्सी क्लौनी व इसके पिछे बैठा अशोक कुमार सपुत्र श्री हरी सिह निवासी गांव नेरघरवासड़ा, डा0 मजहरणू, त0 जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी दोनो घायल हो गये । यह हादसा उपरोक्त ट्रक के चालक की गफलत व लापरवाही के कारण हुआ है । स0उ0नि0 रमेश कुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना पधर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।
2. अभियोग संख्या 138/16 दिनाक 16.12.2016 अधीन धारा 279, 337 भा0द0सं0 पुलिस थाना बी0एस0एल0 क्लौनी शिकायत कर्ता श्री जितेन्द्र कुमार सपुत्र श्री जमना दास निवासी गांव व डा0 महादेव, त0 सुन्दरनगर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि इसने अपनी कार एच0पी0 56-0249 को खराब होने के कारण महादेव में अपनी दुकान के साथ खड़ा किया था । दिनाक 16.12.2016 एक मोटर साईकल राईडर जिसका नाम दिनेश कुमार सपुत्र श्री घनश्याम निवासी निहरी है बहुत तेज रफ्तारी व लापरवाही से आया व इसकी खड़ी हुई कार को टक्कर मारी । जिससे मोटर साईकल चालक घायल हो गया । मु0आ0 विनोद कुमार नं0 18 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना बी0एस0एल0क्लौनी इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।
अपहरण व बलात्कार का मामलाः-
3. अभियोग संख्या 179/16 दिनाक 16.12.2016 अधीन धारा 366, 376 भा0द0सं0 पुलिस थाना गोहर जिला मण्डी एक व्यक्ति निवासी गांव स्यांज, त0 च्चयोट, जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 13.12.2016 को इसकी बेटी स्यांज स्कूल को गई तो रास्ते में सूजान सिह सपुत्र श्री करतार सिह निवासी कुलाहण, डा0 गुहाणी, त0 नूरपूर जिला कांगड़ा जो कि ट्रैक्टर चालक का काम करता है, ने इसकी बेटी को शादी का झांसा देकर अपने क्वाटर तांदी ले गया तथा इसके साथ दो दिन तक बलात्कार किया व दिनाक 15.12.2016 को समय करीब 06.00 बजे शाम इसकी बेटी घर वापस आ गई । स0उ0नि0 झाबे राम अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना गोहर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।
अनाधिकृत गृह प्रवेश, मारपीट, गाली गलौच व जान से मारने की धमकी का मामलाः-
4. अभियोग संख्या 301/16 दिनाक 16.12.2016 अधीन धारा 451, 323, 504, 506, 34 भा0द0सं0 पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी शिकायत कर्ता श्रीमति सावित्री देवी पत्नी श्री सुरेश कुमार निवासी गांव बयाला, डा0 सलवाना, त0 सुन्दरनगर, जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 16.12.2016 को इन्द्र, सिहणू, बिमला, मस्तू व पबी इसके घर के आंगन में आए व इसके साथ मारपीट, गाली गलौच करने लगे व इसे जान से मारने की धमकी दी । मु0आ0 गिरधारी लाल अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी डैहर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।
एन0डी0पी0एस0 के मामलेः-
5. अभियोग संख्या 161/16 दिनाक 16.12.2016 अधीन धारा 18 एन0डी0पी0एस0 एक्ट पुलिस थाना करसोग जिला मण्डी स0उ0नि0 कृष्ण कुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना करसोग के द्वारा दर्ज हुआ कि दिनाक 16.12.2016 को समय करीब 10.45 बजे दिन जब ये अन्य पुलिस कर्मचारियों सहित थर्मी के पास गस्त पर मौजूद थे तो उसी समय इन्होने एक कार (एच0पी0 14-6677) जिसमें दो व्यक्ति योग राज सपुत्र श्री बालक राम निवासी दबेथी, त0 रामपुर, जिला शिमला व रविन्द्र कुमार सपुत्र श्री बन्शी लाल निवासी गांव व डा0 खण्डयाली, त0 कुमारसेन, जिला शिमला बैठे हुए थे के कब्जा से एक 1 किलो 750 ग्राम डोडा अफीम बरामद किया । दोनो व्यक्तियों को इस अभियोग में गिरफतार किया है । स0उ0नि0 कृष्ण लाल अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना करसोग इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।
6. अभियोग संख्या 308/16 दिनाक 16.12.2016 अधीन धारा 20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट पुलिस थाना सदर जिला मण्डी हि0 प्र0 स0उ0नि0 राम लाल प्रभारी नारकोटिक्स सैल मण्डी के द्वारा दर्ज हुआ है कि दिनाक 16.12.2016 को जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों सहित सुक्कीबाई में नाकाबन्दी हेतू मौजूद था तो इन्होने विक्की सपुत्र श्री मिस्रा राम निवासी वार्ड नं0 8 नजदीक राम शरणम डियारा सैक्टर, बिलासपुर हिमाचल प्रदेश उम्र 25 साल व ओंकार सिह सपुत्र श्री महेन्द्र सिह निवासी डा0 अम्बेदकर नगर गली नं0 03 छाबड़ा क्लोनी नजदीक बस अड्डा लुधियाणा पंजाब के कब्जा से 800 ग्राम चरस (कैनाबिस) बरामद की जो कि जीप (एच0पी0 69-3711) में कुल्लू से मण्डी की तरफ आ रहे थे । स0उ0नि0 राम लाल प्रभारी नारकोटिक्स सैल मण्डी इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।
लग्जरी कारों की चोरी का ताजा घटनाक्रमः-
7. कपूर चन्द सपुत्र श्री उधम सिह निवासी गांव भियूरा डा0 कुम्मी त0 बल्ह जिला मण्डी जो कि अभियोग संख्या 324/16 दिनाक 11.12.2016 अधीन धारा 420, 467, 468, 471, 120बी भा0द0सं0 में गिरफतार किया गया है ने अन्वेषण के दौरान बताया कि इसने शान्ती देवी के नाम का नकली एग्रीमैन्ट बनाया था तथा औकट्रा गाड़ी पंजीकरण संख्या यू0पी0 23बी 0002 चोरी की पाई गई । उपरोक्त आरोपी तीन दिन के पुलिस रिमाण्ड पर है जिसे दिनाक 19.12.2016 को पुनः माननीय न्यायलय में पेश किया जाएगा । आरोपी राजू गुप्ता सपुत्र श्री रत्न लाल निवासी गांव व डा0 कुम्मी त0 बल्ह जिला मण्डी जो अभियोग संख्या 322/16 दिनाक 10.12.2016 में गिरफतार किया गया है व 7 दिन के पुलिस रिमांड पर है ने बताया कि वह हरियाणा से गाड़ियां लाता था व यहां पर बेचता था । इसमें आगामी अन्वेषण के लिये एस0आई0टी0 की टीम को हरियाणा अन्वेषण हेतू भेजा जा रहा है । एक्स0यु0वी0 गाड़ी जिसका पंजीकरण एच0पी0 31सी-7100 है जो अभियोग संख्या 274/16 दिनाक 15.11.2016 अधीन धारा 379, 420, 467, 468, 471, 411, 120बी भा0द0सं0 पुलिस थाना सुन्दरनगर में बरामद की गई थी । अन्वेषण के दौरान आरम्भिक जांच में यह गाड़ी दिल्ली की पाई गई तथा इस गाड़ी का दिल्ली का पंजीकरण संख्या डी0एल0 14सी-जी-3333 पाया गया, तथा इसका असली मालिक का नाम लव कुमार सपुत्र श्री भोले राम निवासी शालीमार बाग दिल्ली है तथा यह गाड़ी दिल्ली से चोरी हो गई थी जिसकी एफ0आई0आर0 दिल्ली में पंजीकृत है । उपरोक्त लव कुमार ने युनाईटेड इन्शोरैन्स कम्पनी से इस कार का कलेम ले लिया है । इस सन्दर्भ में आगामी अन्वेषण जारी है ।
चालानः-
8. मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम के तहत 203 मोटर वाहन उलंघनकर्ताओं के चालान किये तथा उलंघनकर्ताओं से 32,700/- रुपये जुर्माना वसूल किया, कोटपा अधिनियम के तहत 13 चालान उलंघनकर्ताओं के किये गये तथा 1300/- रुपये जुर्माना उलंघनकर्ताओं से वसूल किया गया तथा खनन अधिनियम के तहत 1 चालान उलंघनकर्ता का किया गया ।
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