Monday, December 26, 2016

Crime Report on 26 December

प्रैस विज्ञप्ति दिनाक 26.12.2016

सड़क हादसे के मामलेः-

1.                  अभियोग संख्या 339/16 दिनाक 25.12.2016 अधीन धारा 279, 337 भा0द0सं0 पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी शिकायत कर्ता श्री जीवन लाल सपुत्र श्री अच्छर सिह गुप्ता निवासी गांव व डा0 वारचवार, त0 सरकाघाट जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 25.12.2016 को समय करीब 07.20 बजे शाम जब इसने अपनी जीप (एच0पी028बी-0123) सड़क के किनारे आर्मी कन्टीन के पास खड़ी की थी तो उसी समय एक जीप (एच0पी028-1689) बारछवाड़ की तरफ से बहुत तेज रफ्तारी से आई व इसकी जीप को टक्कर मारी जिससे इसकी जीप के आगे खड़ी दो अन्य गाड़ियों को भी टक्कर लगी है । यह हादसा जीप चालक की तेज रफ्तारी से हुआ है । स0उ0नि0 नरेश कुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सरकाघाट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है।

2.                  अभियोग संख्या 136/16 दिनाक 26.12.2016 अधीन धारा 279, 337 भा0द0सं0 पुलिस थाना औट जिला मण्डी शिकायत कर्ता श्री अनिल कुमार सपुत्र श्री तवारु राम निवासी गांव नगवाईं त0 औट जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 25.12.2016 को समय करीब 09.00 बजे शाम जब यह अपने मोटर साईकल (एच0पी034डी-2745) पर सोनू के साथ टकोली से नगवाईं जा रहा था तो इनके आगे एक एप्लाईड फॉर वाला मोटर साईकल चल रहा था जिस पर दो व्यक्ति सवार थे उसी समय एक कार (एच0आर024एस-7885) जो कि मण्डी की तरफ से मनाली की तरफ जा रही थी ने एप्लाईड फॉर मोटर साईकल को टक्कर मारी जिससे मोटर साईकल पर बैठे दोनो व्यक्ति घायल हो गये । स0उ0नि0 सुभाष चन्द अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना औट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

3.                  अभियोग संख्या 338/16 दिनाक 25.12.2016 अधीन धारा 279, 337 भा0द0सं0 पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी शिकायत कर्ता श्री तुलसी राम सपुत्र श्री गोपाल सिह निवासी चौगान, डा0 भंगरोटु, त0 बल्ह जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 25.12.2016 को समय करीब 07.30 बजे शाम जब यह अपनी दुकान भंगरोटु में मौजूद था तो एक मोटर साईकल (एच0पी022टी-9687) ने एक पैदल यात्री जिसका नाम बलदेव उर्फ बालू सपुत्र श्री अमर सिह निवासी गांव व डा0 भंगरोटु को टक्कर जिससे बलदेव सिह घायल हो गया । यह हादसा उपरोक्त मोटर साईकल की तेज रफ्तारी व गफलत से हुआ है । स0उ0नि0 शमशेर सिह अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना बल्ह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

रास्ता रोकने, मारपीट, गाली गलौच व जान से मारने की धमकी का मामलाः-

4.                  अभियोग संख्या 340/16 दिनाक 26.12.2016 अधीन  धारा 341, 323, 504, 506 भा0द0सं0 पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी हि0प्र0 शिकायत कर्ता श्री पवन कुमार सपुत्र श्री धनी राम निवासी गांव पीपली, डा0 डरवाड़, त0 सरकाघाट जिला मण्डी हि0प्र0 की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि जब यह अपना कर के अपने घर आ रहा था तो सनी कुमार सपुत्र श्री नागराज ने इसका रास्ता रोका व इसके साथ मारपीट व गली गलौच किया तथा इसे जान से मारने की धमकी दी । स0उ0नि0 नरेश कुमार  अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सरकाघाट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

5.                  अभियोग संख्या 317/16 दिनाक 25.12.2016 अधीन धारा 341, 323, 504, 506, 34 भा0द0सं0 पुलिस थाना सदर मण्डी शिकायत कर्ता श्री हरविन्द्र सिह सपुत्र श्री प्रीतम सिह निवासी हाउस नं0 124/12 राम नगर मण्डी त0 सदर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 25.12.2016 को समय करीब 07.15 बजे शाम जब यह अपनी दुकान के साथ खड़ा था तो निर्मल सिह व उसका बेटा हिरा सिह वहां आए इसे रोका, इसके साथ मारपीट, गाली गलौच किया तथा इसे जान से मारने की धमकी दी । मु0आ0 अच्छर सिह अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी शहर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

अनाधिकृत गृह प्रवेश, मारपीट, गाली गलौच व जान से मारने की धमकी का मामलाः-

6.                  अभियोग संख्या 318/16 दिनाक 25.12.2016 अधीन धारा 452, 323, 504, 506, 34 भा0द0सं0 पुलिस थाना सदर मण्डी शिकायत कर्ता श्री सुनीता देवी पत्नी श्री रत्न सिह निवासी गांव सैनी मोहरी डा0 अलाथू त0 सदर जिला मण्डी हि0 प्र0 की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 25.12.2016 को समय करीब 04.45 बजे शाम अमर सिह व इसका बेटा गोपाल इसके घर में गये व इसके साथ मारपीट व गाली गलौच किया तथा इसे जान से मारने की धमकी दी । मु0आ0 संजीव कुमार नं0 69 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सदर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

चालानः-

1.        मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 89 मोटर वाहन अधिनियम उलंघनकर्ताओं के चालान किये व उलघंनकर्ताओं से मु0 10,300/- रुपये जुर्माना वसूल किया गया, कोटपा के अन्तर्गत 1 चालान किया व 100/- रुपये जुर्माना उलघंनकर्ता से वसूल किया तथा खनन अधिनियम के अधीन 4 चालान उलंघनकर्ताओं के किये गये तथा 3000/-रुपये जुर्माना उलंघनकर्ताओं से वसूल किया है ।

                                                                                               


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