Tuesday, December 13, 2016

CRIME REPORT 13/12/2016

सड़क हादसे का मामलाः-

1.           अभियोग संख्या 323/16 दिनाक 12.12.2016 अधीन धारा 279, 337 भा0द0सं0 व 187 मोटर वाहन अधिनियम पुलिस थाना सरकाघाट शिकायत कर्ता श्री मनीष सपुत्र श्री कृष्ण पाल निवासी गांव परसदा, डा0 रोपड़ी, त0 सरकाघाट, जिला मण्डी हि0 प्र0 की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 12.12.2016 को समय करीब 07.30 बजे शाम जब यह अंकित की मोटर साईकल (एच0पी0 28-6120) पर जा रहा था तो एक कार (एच0पी028-2120) धर्मपुर की तरफ से बहुत तेज रफ्तारी व लापरवाही से आई व इनकी मोटर साईकल को टक्कर मारी जिससे ये दोनो घायल हो गये । कार चालक मौका से भाग गया । यह हादसा उपरोक्त कार चालक की गफलत व लापरवाही से हुआ है । मु0आ0 विजय कुमार नं0 866 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सरकाघाट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

सार्वजनिक सुरक्षा का मामलाः-

2.           अभियोग संख्या 136/16 दिनाक 12.12.2016 अधीन धारा 283 भा0द0सं0 पुलिस थाना बी0एस0एल0 क्लौनी जिला मण्डी मु0आ0 विनोद कुमार नं0 18 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना बी0एस0एल0क्लोनी के द्वारा दर्ज हुआ है कि मनी राम सपुत्र श्री जालम राम निवासी साई, डा0 जुगाहण, त0 सुन्दरनगर जिला मण्डी हि0 प्र0 ने धनोटु पुल के पास चाट टिक्की बेचने के लिये रेहड़ी लगा रखी थी जिससे आम जनता तथा यातायात को बाधा उत्पन हो रही थी । मु0आ0 विनोद कुमार नं0 18 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना बी0एस0एल0 क्लौनी इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

रास्ता रोकने, मारपीट, गाली गलौच व जान से मारने की धमकी का मामलाः-

3.           अभियोग संख्या 98/16 दिनाक 13.12.2016 अधीन धारा 341, 323, 504, 506 भा0द0सं0 पुलिस थाना  धर्मपुर जिला मण्डी शिकायत कर्ता श्री जगदीश चन्द सपुत्र श्री हरी चन्द निवासी गांव पारली परयाल, डा0 समोर, जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 12.12.2016 समय करीब 09.45 बजे रात जब यह अपने घर से अपने चाचा के घर जा रहा था तो सुनिल कुमार सपुत्र श्री जगत राम निवासी पारली परयाल ने इसका रास्ता रोका व इसके साथ मारपीट, गाली गलौच की तथा इसे जान से मारने की धमकी दी । मु0आ0 संजीव कुमार नं0 889 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना धर्मपुर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

रास्ता रोकने व मारपीट का मामलाः-

4.           अभियोग संख्या 108/16 दिनाक 12.12.2016 अधीन धारा 341, 323 भा0द0सं0 पुलिस थाना पधर जिला मण्डी शिकायत कर्ता श्रीमति सूरजी देवी पत्नी श्री रोन्चू, निवासी गांव सिलाजम्मु, डा0 कम्मांद, त0 सदर जिला मण्डी हि0 प्र0 की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 12.12.2016 को समय करीब 10.00 बजे दिन जब यह शादी समारोह में जा रही थो उसी समय शादी वाले घर के नजदीक भीमी देवी पत्नी श्री कुरम देव निवासी संगलेहड़ ने इसका रास्ता रोका व इसके साथ मारपीट की । जिससे सूरजी देवी घायल हो गई । मु0आ0 राजिन्द्र कुमार नं0 51 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना पधर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

एन0डी0पी0एस0 का मामलाः-

5.           अभियोग संख्या 307/16 दिनाक 13.12.2016 अधीन धारा 20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट पुलिस थाना सदर जिला मण्डी मु0आ0 यशपाल नं0 64 अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी पण्डोह द्वारा दर्ज हुआ कि आज दिनाक 13.12.2016 को समय करीब 09.30 बजे दिन जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों सहित सियुनी एन0एच0-21 पर नाकाबन्दी हेतू मौजूद थे तो इन्होने नितिश कुमार उर्फ सन्नी सपुत्र श्री प्रेम सिह निवासी गांव व डा0 सरयानी, त0 अर्की, जिला सोलन  से 150 ग्राम चरस (कैनाबिस) बरामद की । मु0आ0 यशपाल नं0 64 अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी पण्डोह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

चालानः-

6.           मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम के तहत 186 मोटर वाहन उलंघनकर्ताओं के चालान किये तथा उलंघनकर्ताओं से 20,500/- रुपये जुर्माना वसूल किया, कोटपा अधिनियम के तहत 9 चालान उलंघनकर्ताओं के किये गये तथा 900/- रुपये जुर्माना उलंघनकर्ताओं से वसूल किया गया तथा खनन अधिनियम के तहत 2 चालान किये गये तथा 12,500/- रुपये जुर्माना उलंघनकर्ताओं से वसूल किया गया । 

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