अनाधिकृत गृह प्रवेश, रास्ता रोकने, मारपीट व गाली गलौच का मामलाः-
अभियोग संख्या 163/16 दिनाक 24.12.2016 अधीन धारा 341, 451, 323, 504, 34 भा0द0सं0 पुलिस थाना करसोग जिला मण्डी शिकायत कर्ता श्री मोहन लाल सपुत्र श्री गंगा राम निवासी गांव बटाहढ़ डा0 पांगणा, त0 करसोग, जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 23.12.2016 को समय करीब 08.30 बजे शाम यह अपनी पत्नी के साथ अपने नये मकान में जा रहा था । जब यह अपने मकान के आंगन में पंहुचा तो भगवान दास सपुत्र श्री प्रताप सिह व उसका भाई ध्यान सिह व भीष्म सिह ने इन्हे रोका व इनके साथ मारपीट व गाली गलौच किया । स0उ0नि0 अमर सिह प्रभारी पुलिस चौकी पांगणा इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।
गाली गलौच, जान से मारने की धमकी व एस0सी0 & एस0टी0 अधिनियम का मामलाः-
अभियोग संख्या 135/16 दिनाक 23.12.2016 अधीन धारा 504, 506 भा0द0सं0 व 3(1) जी, 3(1)एस0 एस0सी0 एण्ड एस0टी0 अधिनियम पुलिस थाना औट जिला मण्डी शिकायत कर्ता निवासी गांव व डा0 थाची, उपतहसील बालीचौकी, जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि यह अनु0जाति से सम्बध रखता है व अपंग है । कृष्ण चन्द, राधा देवी पत्नी श्री कृष्ण चन्द, रोहित, शम्मी व बेगु देवी सभी निवासीगण थाची इसे गाली गलौच व जाति सूचक शब्द कहकर सताते है तथा जान से मारने की धमकियां देते है । मु0आ0 दुर्गा दास नं0 408 अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी बालीचौकी इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।
सड़क हादसे का मामलाः-
अभियोग संख्या 335/16 दिनाक 23.12.2016 अधीन धारा 279, 337 भा0द0सं0 पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी शिकायत कर्ता श्री पवन कुमार सपुत्र श्री हेम सिह निवासी गांव व डा0 गुटकर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 23.12.2016 को समय करीब 10.45 बजे दिन जब यह मारुती सुजुकी शोरुम के पास मौजूद था तो एक मोटरसाईकल (एच0पी033सी-9339)मण्डी की तरफ से बहुत तेज रफ्तारी से आया व एक पैदल यात्री को टकर मारी जिससे मोटर साईकल चालक भी गिर गया व घायल हो गया । यह हादसा उपरोक्त मोटर साईकल चालक की गफलत व लापरवाही से हुआ है । स0उ0नि0 खलील अहमद अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना बल्ह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।
धोखाधड़ी के मामलेः-
अभियोग संख्या 307/16 दिनाक 23.12.2016 अधीन धारा 420 भा0द0सं0 पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी हि0 प्र0 शिकायत कर्ता श्री शमीन्द्र पाल सपुत्र श्री मदन मोहन जग्गा निवासी हाउस नं0 182/2 नजदीक देहरी महामाय मन्दिर सुन्दरनगर जिला मण्डी हि0 प्र0 की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 08.10.2016 को नरेश कुमारी ने इसे अपना आधार कार्ड व्हटस ऐप के द्वारा भेजा जिसमें नरेश कुमारी पत्नी श्री समीन्द्र पाल (शिकायत कर्ता) दर्ज था । जबकि शिकायत कर्ता की शादी सुमनवाला के साथ 2000 में हुई है इस प्रकार उपरोक्त नरेश कुमारी ने शिकायत कर्ता का नाम आधार कार्ड व परिवार रजिस्टर में पति के रुप में प्रयोग किया है जो कि गलत है जबकि शिकायत कर्ता की शादी नरेश कुमारी के साथ नही हुई है । उ0नि0 मनमोहन सिह अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सुन्दरनगर इस अभियोग का अन्वेषम कर रहे है ।
अभियोग संख्या 308/16 दिनाक 24.12.2016 अधीन धारा 420 भा0द0सं0 पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी हि0 प्र0 शिकायत कर्ता श्री विरेन्द्र सिह गुलेरिया हाल कार्यकारी अभियन्ता लो0नि0वि0 वृत सुन्दरनगर की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि जे0एन0जी0ई0सी0 सुन्दरनगर के भवन निर्माण का कार्य मैसर्ज व्योम इन्फ्रास्टक्चर प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी को उनके कार्यालय के माध्यम से दिया गया था परन्तु उपरोक्त कम्पनी भवन निर्माण के कार्य को अधूरा छोड़कर चले गये तथा बाद में जब इस कम्पनी का नाम व पता सत्यापित किया गया तो वह नकली पाया गया । स0उ0नि0 बृज लाल अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सुन्दरनगर इस अभियोग का अन्वेषम कर रहे है ।
चालानः-
मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 183 मोटर वाहन अधिनियम उलंघनकर्ताओं के चालान किये व उलघंनकर्ताओं से मु0 14,100/- रुपये जुर्माना वसूल किया गया, कोटपा के अन्तर्गत 2 चालान किये व 200/- रुपये जुर्माना उलघंनकर्ता से वसूल किया तथा खनन अधिनियम के अधीन 4 चालान उलंघनकर्ताओं के किये गये तथा 4,600/-रुपये जुर्माना उलंघनकर्ताओं से वसूल किया है ।
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