Friday, December 16, 2016

CRIME REPORT 16/12/2016


सड़क हादसे का मामलाः-

1.     अभियोग संख्या 328/26 दिनाक 15.12.2016 अधीन धारा 279, 337 भा0द0सं0 व 187 मोटर वाहन अधिनियम पुलिस थाना बल्ह शिकायत कर्ता श्री डिडू राम सपुत्र श्री लाल सिह निवासी गांव कुहरी-1, डा0 राजगढ़, त0 बल्ह जिला मण्डी हि0 प्र0 की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 15.12.2016 को समय करीब 09.30 बजे रात जब यह अपने दोस्त के साथ मुकाम धर्म काण्टा डडौर के पास खड़ा था तो एक कार (एच0पी033डी-8899) नेरचौक की तरफ तेज रफ्तारी से आई व इसे टक्कर मारी जिससे यह घायल हो गया । यह हादसा कार चालक की तेज रफ्तारी व गफलत से हुआ है । स0उ0नि0 राजिन्द्र कुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना बल्ह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

चोरी की लग्जरी कारों के अभियोगों का ताजा घटना क्रमः-

2.     अभियोग संख्या 324/16 दिनाक 11.12.2016 अधीन धारा 420, 467, 468, 471, 120बी0  भा0द0सं0 थाना बल्ह में अभियुक्त कपूर चन्द सपुत्र श्री उधम सिह निवासी गांव भियुरा, डा0 कुम्मी, त0 बल्ह जिला मण्डी को गिरफतार किया गया था जिसे माननीय न्यायलय द्वारा एक दिन का पुलिस रिमांड दिया गया है । औपट्रा गाड़ी पंजीकरण संख्या (यु0पी0 23बी-0002) जो उपरोक्त आरोपी से बरामद की थी उत्तर प्रदेश में एक महिला के नाम से पंजीकृत है जिसकी छानबीन की जा रही है । अभियुक्त राजु गुप्ता सपुत्र श्री रतन लाल गुप्ता गांव कुम्मी डा0खा0 कुम्मी त0 बल्ह जिला मण्डी (हि0प्र0) व अभियुक्त महेन्द्र  गुप्ता सपुत्र श्री रतन लाल गुप्ता गांव कुम्मी डा0खा0 कुम्मी त0 बल्ह जिला मण्डी (हि0प्र0) को अभियोग संख्या 322/16 दिनाक 10.12.2016 अधीन धारा 420, 467, 468, 469, 471, 120बी0  भा0द0सं0 थाना बल्ह  में गिरफ्तार किया गया था को आज पुनः माननीय न्यायलय में पेश किया गया व माननीय न्यायलय ने  दोनों अभियुक्तों को सात दिन का पुलिस रिमांड प्रदान किया है । पुलिस की अन्वेषण टीम ने आज एक क्रेन पंजिकरण संख्या (एच0पी051ए0-1417) को भी कब्जा पुलिस में  लिया। आगामी अन्वेषण गहनता से जारी है।

चालानः-

3.     मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम के तहत 158 मोटर वाहन उलंघनकर्ताओं के चालान किये तथा उलंघनकर्ताओं से 16,400/- रुपये जुर्माना वसूल किया, कोटपा अधिनियम के तहत 1 चालान उलंघनकर्ता का किया गया तथा 100/- रुपये जुर्माना उलंघनकर्ता से वसूल किया गया तथा खनन अधिनियम के तहत 1 चालान किया गया । 

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