Tuesday, December 27, 2016

प्रैस विज्ञप्ति दिनाक 27 दिसम्बर 2016

प्रैस विज्ञप्ति दिनाक 27.12.2016

दंगा, मारपीट व एस0सी0 & एस0टी0 अधिनियम का मामलाः-

1.      अभियोग संख्या 186/16 दिनाक 27.12.2016 अधीन धारा 3(II)(III) &(IX) SC&ST Act 147, 149, 323 भा0द0सं0 पुलिस थाना गोहर जिला मण्डी शिकायत कर्ता श्री संजीव कुमार सुपुत्र श्री करतार सिह निवासी बाढु, डा0 गोहर त0 चच्योट जिला मण्डी हि0 प्र0 की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 26.12.2016 को समय करीब 09.30 बजे रात जब यह अपने भाई के साथ चैलचौक में मौजूद था तो दो व्यक्ति जिनके नाम हेम राज व पुष्प राज ने अपने दोस्तों के साथ वहां आए व इसे जाति सूचक शब्द बोले तथा इसके साथ मारपीट व इसे जान से मारने की धमकी दी । नि0 चांद किशोर प्रभारी पुलिस थाना गोहर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।  

रास्ता रोकने, मारपीट व जान से मारने की धमकी के मामलेः-

2.      अभियोग संख्या 141/16 दिनाक 26.12.2016 अधीन धारा 341, 323, 506 भा0द0सं0 पुलिस थाना बी0एस0एल0 क्लौनी जिला मण्डी शिकायत कर्ता श्री हेम राज सपुत्र श्री लेख राम निवासी गांव थुनाही, डा0 बी0बी0एम0बी क्लौनी सुन्दरनगर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 26.12.2016 को समय करीब 08.30 बजे शाम जब यह अपने घर जा रहा था तो तो अनू नामक व्यक्ति ने इसका रास्ता रोका व इसके साथ मारपीट व इसे जान से मारने की धमकी दी । स0उ0नि0 जगदीश कुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना बी0एस0एल0 क्लौनी इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

3.       अभियोग संख्या 319/16 दिनाक 26.12.2016 अधीन धारा 341, 323, 506 भा0द0सं0 पुलिस थाना सदर मण्डी जिला मण्डी शिकायत कर्ता श्री निर्मल सिह सपुत्र स्व0 श्री सरदार तारा सिह निवासी हाउस नं0 122/12 राम नगर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 25.12.2016 को समय करीब 07.00 बजे शाम जब यह अपने घर जा रहा था तो हरविन्द्र सिह ने इसका रास्ता रोका व इसके साथ मारपीट की तथा इसे जान से मारने की धमकी दी । मु0आ0 नन्द लाल नं0 35 अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी शहर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

चालानः-

4.      मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 142 मोटर वाहन अधिनियम उलंघनकर्ताओं के चालान किये व उलघंनकर्ताओं से मु0 10,300/- रुपये जुर्माना वसूल किया गया, कोटपा के अन्तर्गत 3 चालान किया व 300/- रुपये जुर्माना उलघंनकर्ता से वसूल किया तथा खनन अधिनियम के अधीन 13 चालान उलंघनकर्ताओं के किये गये तथा 10,000/-रुपये जुर्माना उलंघनकर्ताओं से वसूल किया है ।

                                                                                               

 


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