Thursday, December 1, 2016

CRIME REPORT ON 01 DEC

रास्ता रोकने, मारपीट, गाली गलौच व जान से मारने की धमकी का मामलाः-

  1. अभियोग संख्या 175/16 दिनाक 01.12.2016 अधीन धारा 341, 323, 504, 506, 34 भा0द0सं0 पुलिस थाना गोहर जिला मण्डी हि0 प्र0 शिकायत कर्ता श्रीमति दिलू देवी पत्नी श्री भाग सिह निवासी गांव छिणूधार, डा0 शिबाथाना, त0 थुनाग, जिला मण्डी हि0 प्र0 की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 30.11.2016 को समय करीब 05.30 बजे शाम श्रीमति खीरा मणी पत्नी श्री मोहन सिह निवासी गांव छिणूधार और इसका पति मोहन लाल ने शिकायत कर्ता का रास्ता रोककर इसके साथ गाली गलौच व मारपीट की तथा इसे जान से मारने की धमकी दी । मु0आ0 बीरबल अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी जंजैहली इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

नकली दस्तावेज बनाना व दूसरी शादी करने का मामलाः-

  1. अभियोग संख्या 315/16 दिनाक 30.11.2016 अधीन धारा 465, 467, 468, 471, 494 भा0द0सं0 पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी शिकायत कर्ता श्रीमति सरिता कुमारी पत्नी श्री श्याम लाल निवासी गांव डबरोग, त0 सरकाघाट, जिला मण्डी हि0 प्र0 की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि इसने से वर्ष 1998 में श्याम लाल से हिन्दू रितिरिवाज से शादी की । दो महिने पहले इसे पता चला कि इसका पति पहले से ही शादी शुदा है । इसके पति ने नकली दस्तावेज तैयार करके इसके साथ शादी की है । मु0आ0 विजय कुमार नं0 866 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सरकाघाट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

    सड़क हादसे का मामलाः-

  2. अभियोग संख्या 316/16 दिनाक 30.11.2016 अधीन धारा 279, 337 भा0द0सं0 पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी हि0 प्र0 शिकायत कर्ता श्री बलबी सिह सपुत्र श्री नारायण सिह निवासी गांव मंडोली, डा0 खुडला, त0 सरकाघाट, जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 30.11.2016 को समय करीब  03.30 बजे दिन जब यह खुडला में पैदल सड़क को पार कर रहा था तो उसी समय एक मोटर साईकल (एच0पी0 28-3724) बलद्वाड़ा की तरफ से आया व इसे टक्कर मारी, जिससे यह घायल हो गया । यह हादसा मोटर साईकल चालक की गफलत व लापरवाही से हुआ है । मु0आ0 जमालदीन नं0 04 अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी हटली इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

    चालानः

  3. मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 226 मोटर वाहन अधिनियम उलंघनकर्ताओं के चालान किये व उलघंनकर्ताओं से मु0 16,600/- रुपये जुर्माना वसूल किया गया, कोटपा के अन्तर्गत 23 चालान किये व 2300/- रुपये जुर्माना उलघंनकर्ता से वसूल किया तथा खनन अधिनियम के अधीन 3 चालान उलंघनकर्ताओं के किये गये तथा 13,800/-रुपये जुर्माना उलंघनकर्ताओं से वसूल किया है ।

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