Thursday, December 29, 2016

Crime Report on 29 December 2016

सड़क हादसे का मामलाः-

  1. अभियोग संख्या 310/16 दिनाक 29.12.2016 अधीन धारा 279, 337 भा0द0सं0 पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी शिकायत कर्ता श्री विपिन शर्मा सपुत्र श्री नन्द किशोर निवासी गांव रसमाई, डा0 चतरोखड़ी, त0 सुन्दरनगर जिला मण्डी की शिकायत  पर दर्ज हुआ है कि आज दिनाक 29.12.2016 को समय करीब 10.45 बजे दिन एस0बी0आई0 बैंक चतरोखड़ी के पास एक मोटर साईकल (एच0पी0 31ए-3644) बिलासपुर की तरफ से बहुत तेज रफ्तारी से आया व एक प्राईवेट बस (एच0पी031बी-7527) के साथ टकराया । यह हादसा मोटर साईकल के चालक की तेज रफ्तारी व गफलत से हुआ है । स0उ0नि0 बालक राम प्रभारी यातायात सुन्दरनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

सार्वजनिक सुरक्षा के मामलेः-

  1. अभियोग संख्या 116/16 दिनाक 28.12.2016 अधीन धारा 283 भा0द0सं0 पुलिस थाना पधर जिला मण्डी हि0 प्र0 मु0आ0 ठाकर सिह नं0 31 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना पधर के द्वारा दर्ज हुआ है कि दिनाक 28.12.2016 को शाम के समय जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों सहित पधर बाजार में मौजूद था तो एक व्यक्ति रुप सिह सपुत्र श्री राम सिह निवासी जंदरोग, डा0 गवाली, त0 पधर जिला मण्डी ने पधर बाजार में सड़क के साथ सब्जियों को बेचने के लिये रेहड़ी लगाई थी जिससे आने जाने वाली आम जनता को व यातायात को बाधा उत्पन हो रही थी । मु0आ0 ठाकर सिह नं0 31 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना पधर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

  2. अभियोग संख्या 117/16 दिनाक 28.12.2016 अधीन धारा 283 भा0द0सं0 पुलिस थाना पधर जिला मण्डी हि0 प्र0 स0उ0नि0 रमेश कुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना पधर के द्वारा दर्ज हुआ है कि दिनाक 28.12.2016 को शाम के समय जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों सहित पधर बाजार में गस्त पर मौजूद था तो एक व्यक्ति संजू राम सपुत्र श्री ब्रेस्तू राम निवासी दलाह, डा0 व तहसील पधर जिला मण्डी हि0 प्र0 ने पधर बाजार में सड़क के साथ सब्जियां बेचने की दुकान लगाई थी व सब्जियों की क्रेटों को सड़क के साथ लगाया था जिससे आम जनता को आने जाने व यातायात को बाधा उत्पन हो रही थी । स0उ0नि0 रमेश कुमार इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

चालानः-

  1. मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 189 मोटर वाहन अधिनियम उलंघनकर्ताओं के चालान किये व उलघंनकर्ताओं से मु0 22,500/- रुपये जुर्माना वसूल किया गया, कोटपा के अन्तर्गत 05 चालान किये व 500/- रुपये जुर्माना उलघंनकर्ता से वसूल किया तथा खनन अधिनियम के अधीन 3 चालान उलंघनकर्ताओं के किये गये तथा 14,200/-रुपये जुर्माना उलंघनकर्ताओं से वसूल किया है ।

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