Sunday, December 25, 2016

CRIME REPORT 25 DEC

आबकारी अधिनियम का मामलाः-

  1. अभियोग संख्या 185/16 दिनाक 24.12.2016 अधीन धारा 39 हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम पुलिस थाना गोहर जिला मण्डी नि0 चाँद किशोर प्रभारी पुलिस थाना गोहर के द्वारा दर्ज हुआ है कि दिनाक 24.12.2016 को समय करीब 06.00 बजे शाम जब ये अन्य पुलिस कर्मचारियों सहित मुकाम सकरोहा के पास गस्त पर मौजूद थे तो इन्होने गस्त के दौरान तारा चन्द सपुत्र श्री नन्द लाल निवासी सकरोह, डा0 मौवीसेरी, त0 चच्योट जिला मण्डी हि0 प्र0 के कब्जा से 5 लीटर अवैध शराब बरामद की । नि0 चाँद किशोर प्रभारी पुलिस थाना गोहर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

एन0डी0पी0एस0 अधिनियम का मामलाः-

  1. अभियोग संख्या 102/16 दिनाक 24.12.2016 अधीन धारा 20 एन0डी0पी0एस0 अधिनियम पुलिस थाना धर्मपुर जिला मण्डी उ0नि0 जय लाल प्रभारी पुलिस थाना धर्मपुर के द्वारा दर्ज हुआ है कि जब इन्होने सत्यानारायण गिरी सपुत्र श्री बुध गिरी निवासी कण्डापतन (कोसरी) डा0 बरोटी, उपतहसील धर्मपुर जिला मण्डी के कौटेज की अचानक तलाशी ली। दौराने तलाशी सत्यनारायण गिरी के कब्जा से 341 ग्राम चरस (कैनाबिस) बरामद की गई। उ0नि0 जयलाल प्रभारी पुलिस थाना धर्मपुर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

रास्ता रोकने व जान से मारने की धमकी का मामलाः-

  1. अभियोग संख्या 338/16 दिनाक 24.12.2016 अधीन धारा 341, 505, 506, 34 भा0द0सं0 पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी शिकायत कर्ता श्री श्याम लाल सपुत्र श्री रघु राम निवासी गांव गैहरा, डा0 टिहरा, त0 सरकाघाट, जिला मण्डी हि0 प्र0 की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 24.12.2016 को समय करीब 09.00 बजे शाम जब यह अपने मोटर साईकल पर अपने घर जा रहा था और जब यह अपने घर के पास पंहुचने ही वाला था की तीन व्यक्ति गोल्डी, राधे व पिन्टु इसका रास्ता रोका व इसे जान से मारने की धमकी दी । स0उ0नि0 राजेश कुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सरकाघाट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

रास्ता रोकने, मारपीट, गाली गलौच व जान से मारने की धमकी का मामलाः-

  1. अभियोग सख्या 315/16 दिनाक 25.12.2016 अधीन धारा 341, 323, 504, 506 भा0द0सं0 पुलिस थाना सदर मण्डी जिला मण्डी शिकायत कर्ता श्री हेत राम सपुत्र श्री साधु राम निवासी सदर मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 24.12.2016 को समय करीब 07.00 बजे शाम नरेगा के काम के बाद जब यह अपने घर जा रहा था तो गोपाल सिह सपुत्र श्री फागणू राम ने इसका रास्ता रोका व इसके साथ मारपीट, गाली गलौच किया व इसे जान से मारने की धमकी दी । स0उ0नि0 हेम राज प्रभारी पुलिस चौकी पण्डोह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।  

  2. अभियोग संख्या 316/16 दिनाक 25.12.2016 अधीन धारा 341, 323, 504 भा0द0सं0 पुलिस थाना सदर मण्डी जिला मण्डी शिकायत कर्ता श्री गोपाल सिह सपुत्र श्री फागणू राम निवासी शोझा की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 24.12.2016 को समय करीब 06.30 बजे शाम जब यह जरल क्लौनी पण्डोह में था तो उसी समय हेत राम सपुत्र श्री साधू राम ने इसका रास्ता रोका व इसके साथ मारपीट व गाली गलौच किया । मु0आ0 जगदीश चन्द अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी पण्डोह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

सार्वजनिक सुरक्षा का मामलाः

  1. अभियोग संख्या 314/16 दिनाक 24.12.2016 अधीन धारा 283 भा0द0सं0 पुलिस थाना सदर मण्डी जिला मण्डी मु0आ0 अनिल कुमार नं0 856 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सदर के द्वारा दर्ज हुआ है कि दिनाक 24.12.2016 को समय करीब 04.00 बजे शाम जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों सहित गस्त पर मौजूद था तो बिन्द्राबणी के पास एक कबाड़ी जिसका नाम हरीष कुमार सपुत्र श्री भवानी निवासी गांव व डा0 बिन्द्राबणी त0 सदर जिला मण्डी जिसने अपना कबाड़ का सामान सड़क के साथ रखा था जिससे आने जाने वाले पैदल यात्रियों व यातायात को बाधा उत्पन हो रही थी । मु0आ0 अनिल कुमार नं0 856 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सदर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है।

सड़क हादसे का मामलाः-

  1. अभियोग संख्या 140/16 दिनाक 25.12.2016 अधीन धारा 279, 337 भा0द0सं0 पुलिस थाना बी0एस0एल0 क्लौनी शिकायत कर्ता श्री खेम सिह सपुत्र श्री प्रेम लाल निवासी गांव बैनाला, डा0 झुंगी, त0 निहरी, जिला मण्डी हि0 प्र0 की शिकायत पर दर्ज हुआ कि आज दिनाक 25.12.2016 को एक व्यक्ति ने एक कार (एच0पी029बी-1007) को सड़क से निचे गिरा दिया । जिसमें चार व्यक्ति बैठे थे जो चारों घायल हो गये । यह हादसा उपरोक्त कार के चालक की लापरवाही से हुआ है । स0उ0नि0 पुष्प देव प्रभारी पुलिस चौकी निहरी इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

चालानः-

  1. मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 163 मोटर वाहन अधिनियम उलंघनकर्ताओं के चालान किये व उलघंनकर्ताओं से मु0 21,600/- रुपये जुर्माना वसूल किया गया, कोटपा के अन्तर्गत 23 चालान किये व 2400/- रुपये जुर्माना उलघंनकर्ता से वसूल किया तथा खनन अधिनियम के अधीन 2 चालान उलंघनकर्ताओं के किये गये तथा 8,400/-रुपये जुर्माना उलंघनकर्ताओं से वसूल किया है ।

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