रास्ता रोकने, मारपीट, गाली गलौच व जान से मारने की धमकी के मामलेः-
1. अभियोग संख्या 128/16 दिनाक 14.12.2016 अधीन धारा 341, 323, 504, 506, 34 भा0द0सं0 पुलिस थाना औट जिला मण्डी शिकायत कर्ता श्रीमति डोलमा देवी पत्नी श्री राजू राम निवासी गांव हरनाच, डा0 कलहाणी, जिला मण्डी हि0 प्र0 की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 13.12.2016 को समय करीब 02.30 बजे दिन जब यह जंगल से लकड़ी लाने के लिये जा रही थी तो उसी समय नागणू राम, सरणू देवी, सुमित्रा देवी व देवकू देवी ने इसका रास्ता रोककर गाली गलौच व मारपीट की तथा इसे जान से मारने की धमकी दी । स0उ0नि0 मोहर सिह प्रभारी पुलिस चौकी बालीचौकी इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।
2. अभियोग संख्या 324/16 दिनाक 14.12.2016 अधीन धारा 341, 323, 504, 34 भा0द0सं0 पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी शिकायत कर्ता श्री बलदेव चन्द सपुत्र श्री लाल सिह निवासी गांव छात्र डा0 भद्रवाड़, त0 सरकाघाट, जिला मण्डी हि0 प्र0 की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 12.12.2016 को समय करीब 08.00 बजे रात जब यह अपने घर जा रहा था तो उसी समय कौशल्या देवी व सुनील कुमार ने इसका रास्ता रोका व गाली गलौच किया तथा इसके साथ मारपीट की । मु0आ0 विजय कुमार नं0 866 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सरकाघाट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।
सड़क हादसे का मामलाः-
3. अभियोग संख्या 326/16 दिनाक 14.12.2016 अधीन धारा 279, 337 भा0द0सं0 पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी शिकायत कर्ता श्री राजकुमार सपुत्र श्री राम सरण निवासी गांव लोहारड़ी, डा0 दसेहड़ा, त0 बल्ह जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 13.12.2016 को समय करीब 10.30 बजे रात त्रयाम्बला मोड़ के पास एक जीप (एच0पी028-5165) सड़क से करीब 400 फीट निचे गिर गई । जिसमें केवल गाड़ी का चालक ही बैठा था और वह घायल हो गया । यह हादसा जीप चालक की गफलत व लापरवाही से हुआ है । स0उ0नि0 बोध राज प्रभारी पुलिस चौकी रिवालसर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।
चालानः-
4. मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घंण्टो में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 196 मोटर वाहन उलंघनकर्ताओं के चालान किये व मोटर वाहन अधिनियम का उंलघन करने वालों से 38,300/- रुपये जुर्माना वसूल किया तथा खनन अधिनियम के 1 चालान उलंघनकर्ता का किया गया व उलंघनकर्ता से 7,500/- रुपये जुर्माना वसूल किया गया ।
No comments:
Post a Comment