एन0डी0पी0एस0 का मामलाः-
1. अभियोग संख्या 209/16 दिनाक 21.12.2016 अधीन धारा 20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी में प्रभारी पुलिस थाना नि0 संजीव कुमार के द्वारा दर्ज हुआ है कि दिनाक 21.12.2016 को समय करीब 07.15 बजे सुबह जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ नाकाबन्दी हेतू हराबाग के पास मौजूद थे तो इन्होने एक कार एच0पी0-01एम-1792 जिसे रोशन लाल सपुत्र श्री सोम देव निवासी गांव नारला, डा0 कुन्नू त0 पधर जिला मण्डी चला रहा था के कब्जा से 1 किलो 800 ग्राम चरस (कैनाबिस) बरामद की । नि0संजीव कुमार प्रभारी पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।
अनाधिकृत गृह प्रवेश, नकली लोकसेवक बनना, गाली गलौच व जान से मारने की धमकीः-
2. अभियोग संख्या 183/16 दिनाक 21.12.2016 अधीन धारा 452, 147, 149, 323, 506 भा0द0सं0 पुलिस थाना गोहर जिला मण्डी शिकायत कर्ता श्री रमेश चन्द सपुत्र श्री पदम सिह निवासी गांव नलेड़, डा0 बग्गी, त0 बल्ह जिला मण्डी हि0 प्र0 की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 20.12.2016 को समय करीब 07.00 बजे शाम जब यह अपने क्वाटर जो कि तारा चन्द के मकान गोहर में है उपस्थित था तो उसी समय रविन्द्र कुमार, सन्नी, मोनु, रॉनी व बिक्की इसके क्वाटर में आए व इसके साथ मारपीट की तथा इसे जान से मारने की धमकी दी । मु0आ0 मुकेश कुमार नं0 904 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना गोहर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।
रास्ता रोकने, गाली गलौच व जान से मारने की धमकी का मामलाः-
3. अभियोग संख्या नं0 334/16 दिनाक 21.12.2016 अधीन धारा 341, 323, 504, 506, 34 भा0द0सं0 पुलिस थाना सरकाघाट शिकायत कर्ता श्री प्रेम चन्द सपुत्र श्री मौजी राम निवासी गांव धलैत, डा0 चोलथरा त0 सरकाघाट जिला मण्डी हि0 प्र0 की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 21.12.2016 को समय करीब 11.30 बजे दिन इसका बड़ा भाई रुप लाल ने इसका रास्ता रोककर इसके साथ मारपीट, गाली गलौच व इसे जान से मारने की धमकी दी । मु0आ0 विजय कुमार नं0 866 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सरकाघाट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।
4. अभियोग संख्या 100/16 दिनाक 20.12.2016 अधीन धारा 341, 323, 504, 506 भा0द0सं0 पुलिस थाना धर्मपुर जिला मण्डी शिकायत कर्ता श्री जानकी दास सपुत्र श्री कर्म सिह निवासी गांव सुन्दल, डा0 टौरजाजर, त0 सरकाघाट जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि रुप लाल सपुत्र श्री संधू राम निवासी तड़ाई ने इसका रास्ता रोका व इसके साथ मारपीट तथा गाली गलौच किया व इसे जान से मारने की धमकी दी । मु0आ0 संजीव कुमार नं0 889 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना धर्मपुर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।
दहेज उत्पीड़न, मारपीट व जान से मारने की धमकी का मामलाः-
5. अभियोग संख्या 162/16 दिनाक 20.12.2016 अधीन धारा 498ए, 323, 506 भा0द0सं0 पुलिस थाना करसोग जिला मण्डी में एक महिला की शिकायत पर दर्ज हुआ कि इसका पति मान दास निवासी गांव कुक्हण, डा0 व त0 करसोग, जिला मण्डी इसे हर समय तंग करता रहता है । दिनाक 19.12.2016 को समय करीब 05.15 बजे शाम इसके पति ने इसके साथ मारपीट की व इसे जान से मारने की धमकी दी । स0उ0नि0 कृष्ण लाल अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना करसोग इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है।
अमानत में ख्यानत का मामलाः-
6. अभियोग संख्या 312/16 दिनाक 20.12.2016 अधीन धारा 408 भा0द0सं0 पुलिस थाना सदर जिला मण्डी शिकायत कर्ता श्री धर्म चन्द सपुत्र श्री फैजा राम निवासी गांव व डा0 लम्बलू त0 व जिला हमीरपुर हाल सहायक अभियन्ता उप मण्डल एच0पी0एस0ई0बी0एल0 थलौट में कार्यरत है की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि थलौट में उबा स्टोर से कुछ कच्चा माल चोरी हुआ है । दौराने अन्वेषण पाया गया कि बिना किसी विभाग के कर्मचारी की सहायत से कच्चा माल निकालना असम्भव है । जिस पर उपरोक्त अभियोग सदर थाना में पंजीकृत हुआ जिसका अन्वेषण स0उ0नि0 हेम राज प्रभारी पुलिस चौकी पण्डोह कर रहे है ।
सार्वजनिक सुरक्षा के मामलेः-
7. अभियोग संख्या 313/16 दिनाक 20.12.2016 अधीन धारा 283 भा0द00सं0 पुलिस थाना सदर जिला मण्डी स0उ0नि0 हेम राज प्रभारी पुलिस चौकी पण्डोह के द्वारा दर्ज हुआ है कि दिनाक 20.12.2016 को समय करीब 05.15 बजे शाम जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों सहित पण्डोह बाजार में गस्त पर मौजूद थे तो एक व्यक्ति बलदेव कुमार सपुत्र श्री मिलाप चन्द निवासी गांव छेजड़, डा0 भवारना, त0 पालमपुर जिला कांगड़ा ने बाजार में सड़क के साथ बिस्कुट, अण्डे बेचने के लिये रेहड़ी लगा रखी थी जिससे आने जाने वाले लोगों व यातायात में बाधा उत्पन हो रही है । स0उ0नि0 हेम राज प्रभारी पुलिस चौकी पण्डोह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।
8. अभियोग संख्या 134/16 दिनाक 20.12.2016 अधीन धारा 283 भा0द0सं0 पुलिस थाना औट जिला मण्डी मु0आ0 भवदेव नं0 912 अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी बालीचौकी के द्वारा दर्ज हुआ है कि दिनाक 20.12.2016 को समय करीब 01.00 बजे दिन जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ बाली चौकी बाजार में गस्त पर मौजूद थे तो एक व्यकित जिसका नाम भाग चन्द सपुत्र श्री शेर सिह निवासी गांव मंगोलीधार, डा0 लारजी, उप त0 औट जिला मण्डी ने बाजार में सड़क के साथ पजामा, टोपी, मुफलर व सॉल बेचने की रेहड़ी लगाई थी जिससे आने जाने वाले यात्रियों व यातायात को बाधा उत्पन हो रही थी मु0आ0 भवदेव नं0 912 इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।
9. अभियोग संख्या 182/16 दिनाक 20.12.2016 अधीन धारा 283 भा0द0सं0 पुलिस थाना गोहर जिला मण्डी मु0आ0 हेमराज नं0 37 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना गोहर के द्वारा दर्ज हुआ है कि दिनाक 20.12.2016 को समय करीब 06.00 बजे शाम जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों सहित चैलचौक में गस्त पर मौजूद था तो चैलचौक बाजार में सड़क के साथ एक व्यक्ति जिसका नाम देशपाल सपुत्र श्री सेवक निवासी गांव रामपुरा भुपेदनगर, डा0 हरदासपुर, त0 अम्बाला ने सड़क के साथ रेहड़ी लगा रखी थी जिसके कारण आने जाने वाले लोगों को व यातायात को बाधा हो रही थी । मु0आ0 हेम राज नं0 37 इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।
10. अभियोग संख्या 304/16 दिनाक 21.12.2016 अधीन धारा 283 भा0द0सं0 पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी मु0आ0 हरबन्स सिह नं0 68 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सुन्दरनगर के द्वारा दर्ज हुआ है कि दिनाक 21.12.2016 को समय करीब 10.45 बजे दिन जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ तरोट बाजार में गस्त पर मौजूद था तो सुनील कुमार ने जे0सी0बी0 एन0एच0-21 सड़क के साथ खड़ी की थी जिससे आने जाने वाले वाहनों को बाधा उत्पन हो रही थी । मु0आ0 हरबन्स इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।
चालानः-
11. मण्डी पुलिस ने पिछले घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम के तहत 190 मोटर वाहन उलंघनकर्ताओं के चालान किये तथा उलंघनकर्ताओं से 28,500/-रुपये जुर्माना वसूल किया कोटपा अधिनियम के तहत 9 चालान उलंघनकर्ताओं के किये गये तथा 900/- रुपये जुर्माना उलंघनकर्ताओं से वसूल किया गया तथा खनन अधिनियम के तहत 4 चालान उलंघनकर्ताओं के किये गये ।
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