Monday, December 12, 2016

CRIME REPORT ON 12 DEC

धोखाधड़ी का मामलाः-

  1. अभियोग संख्या 305/16 दिनाक 11.12.2016 अधीन धारा 420 भा0द0सं0 पुलिस थाना सदर जिला मण्डी हि0 प्र0 शिकायत कर्ता श्री संजीव ठाकुर सपुत्र श्री रमेश ठाकुर निवासी हाउस नं0 78/11 टारना मुहल्ला मण्डी जिला मण्डी हि0 प्र0 की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि एक व्यक्ति जिसका नाम राहुल है व उसका मोबाईल नं0 9953105988 है ने शिकायत कर्ता को बताया कि वह इसकी बेटी का दाखिला एम0बी0बी0एस0 में एस0आर0 हिमालयन युनिवर्सिटी उतराखण्ड में करवा देगा । जिस पर शिकायत कर्ता ने 6,20,000/- रुपये का डिमाण्ड ड्राफ्ट उपरोक्त राहुल नाम के व्यक्ति को दे दिया । इसके बाद जब शिकायत कर्ता एस0आर0 हिमालयन युनिवर्सिटी उतराखण्ड में अपनी बेटी का दाखिला करवाने के लिये गया तब उसे पता चला कि उसके साथ उपरोक्त राहुल नाम के व्यक्ति ने धोखाधड़ी करी है । स0उ0नि0 राम लाल प्रभारी चौकी शहर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

    रास्ता रोकने व मारपीट का मामलाः-.

  2. अभियोग संख्या 204/16 दिनाक 12.12.2016 अधीन धारा 341, 323, 34 भा0द0सं0 पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी शिकायत कर्ता श्री चमन लाल सपुत्र श्री रणजीत सिह निवासी गांव कन्सोल, डा0 बस्सी, त0 जोगिन्द्रनगर, जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि आज दिनाक 12.12.2016 को समय करीब 12.30 बजे दिन शिम्पू व सुशील कुमार ने इसका रास्ता रोककर इसके साथ मारपीट की । मु0आ0 चमन लाल नं0 38 अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी बस्सी इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

    रास्ता रोकने, मारपीट, गाली गलौच व जान से मारने की धमकी का मामलाः-

  3. अभियोग संख्या 298/16 दिनाक 11.12.2016 अधीन धारा 341, 323, 504, 506 भा0द0सं0 पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी शिकायत कर्ता श्री लक्ष्मी चन्द सपुत्र श्री कर्म चन्द निवासी गांव भाथ, डा0 चुरढ़, त0 सुन्दरनगर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 10.12.2016 को समय करीब 08.30 बजे रात गंगा राम ने हरीश कुमार का रास्ता रोका व इसके साथ मारपीट की व इसे जान से मारने की धमकी दी । मु0आ0 संजीव कुमार नं0 879 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सुन्दरनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

    चालानः-

  4. मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घंण्टो में मोटर वाहन अधिनियम के तहत 130 चालान मोटर वाहन उलंघनकर्ताओं के चालान किये गये तथा 14,900/- रुपये जुर्माना उलंघनकर्ताओं से वसूल किया गया व कोटपा अधिनियम के तहत 13 चालान उलंघनकर्ताओं के किये गये व 1400/- रुपये जुर्माना उलंघनकर्ताओं से वसूल किया गया । 

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