1.सार्वजनिक मार्ग में बाधा पहुँचाने के मामलेः-
1. अभियोग सँख्या 78/17 दिनांक 30.08.2017 अधीन धारा 283 भा0द0स0 पुलिस थाना पधर जिला मण्डी में मुख्य आरक्षी रुप लाल
अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना पधर जिला मण्डी के रुक्का पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 30.08.2017 को मुकाम पधर बाजार में गश्त पर था
तो हरी सिंह सुपुत्र भादर सिंह निवासी गाँव कटीपरी डा0 व तहसील पधर जिला मण्डी हि0प्र0 ने बाजार में रेत बजरी का ढेर सङक
में रखा था जिससे मुख्य मार्ग पर वाहनों के आगमन व आम जनता की आवाजाही में बाधा उत्पन्न हो रही थी। मुख्य आरक्षी रुप लाल
अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना पधर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
2. अभियोग सँख्या 79/17 दिनांक 30.08.2017 अधीन धारा 283 भा0द0स0 पुलिस थाना पधर जिला मण्डी में मुख्य आरक्षी रुप लाल
अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना पधर जिला मण्डी के रुक्का पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 30.08.2017 को मुकाम पधर बाजार में गश्त पर
था तो वीरी सिंह सुपुत्र श्री सिद्धु राम निवासी कटिपरी डा0 पधर जिला मण्डी ने मेन बाजार में राष्ट्रीय राजमार्ग 154 पर सब्जियाँ बेचने के
लिये रखी थी जिससे मुख्य मार्ग पर वाहनों के आगमन व आम जनता की आवाजाही में बाधा उत्पन्न हो रही थी। मुख्य आरक्षी रुप लाल
अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना पधर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
2.बलात्कार का मामलाः-
1.अभियोग सँख्या 26/17 दिनांक 31.08.17 अधीन धारा 366,376 भा0 द0 सं0 महिला पुलिस थाना मण्डी जिला मण्डी में एक महिला शिकायतकर्ता निवासी चच्योट जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 12.08.2017 को यह मण्डी बाजार आई थी। मण्डी बाजार में उसे एक व्यक्ति मिला जो इसे बस में बिठाकर दिल्ली अपने क्वाटर में ले गया और दिल्ली में इसके साथ जबरदस्ती शारीरिक समबन्ध बनाये । निरीक्षक अति देवी प्रभारी महिला थाना मण्डी इस अभियोग का अन्वेषण कर रही है।
3. आबकारी अधिनियम का मामलाः-
1. अभियोग सँख्या 234/17 दिनांक 31.08.2017 अधीन धारा 39 हि0प्र0 आबकारी अधिनियम पुलिस थाना सदर जिला मण्डी में उप निरीक्षक श्याम लाल, अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सदर जिला मण्डी के रुक्का पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 31.08.2017 को समय करीब 03.00 बजे दिन रंधाडा पतरौण सङक पर गश्त पर थे तो उसी समय एक गाडी न0 एच0पी0 22 टी 7159 रंधाडा से पतरौण की तरफ आई जिसे रोककर चैक किया तो गाडी से 10 पेटी ऊना न0 1, 05 पेटी ग्रीन लेवल, 02 पेटी आफिसर्ज च्वाईस, 01 पेटी रायल स्टैग तथा 02 पेटी मैक्डवैल की बरामद हुई है। उप निरीक्षक श्याम लाल अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सदर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
4. सङक दुर्घटना का मामलाः-
1.अभियोग सँख्या 94/17 दिनांक 30.08.2017 अधीन धारा 279,337 भा0द0स0 पुलिस थाना औट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता भाग चन्द निवासी राम सिंह निवासी गाँव धारा डा0 थाची तहसील बालीचौकी जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 30.08.2017 को यह गाडी न0 पी0बी010 सीक्यु 3981 को लेकर भुन्तर से थाची जा रहा था समय करीब 04.30 बजे दिन जब यह पनाला के पास पहुँचा तो उसी समय एक जीप न0 एच0पी0 34 डी 2335 का चालक थाची की तरफ से तेज रफ्तारी से आई व ढाँक से नीचे गिर गई । जिसकारण गाडी चालक बलवीर सुपुत्र भाग चन्द निवासी तेरेहान डा0 पिपलआगे तहसील भुन्तर जिला कुल्लु को चोटें आई हैं यह हादसा गाडी चालक की लापरवाही के कारण हुआ है। मुख्य आरक्षी दुर्गा दास अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी बालीचौकी इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
5. पुलिस आरक्षी पद की भर्ती के बाराः
आज दिनाक 31.08.2017 को मण्डी जिला पुलिस भर्ती के लिये तहसील पधर व कोटली के कुल 1620 उम्मीदवारों को शारीरिक दक्षता परीक्षण हेतू तृतीय भारतीय आरक्षित वाहिनी पण्डोह में बुलाया गया था जिसमें से कुल 1457 उम्मीदवार शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतू उपस्थित हुए जिनमें से 1083 उम्मीदवार उतीर्ण हुए व 374 उम्मीदवार अनुतीर्ण हुए है ।
6.चालानः-
मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों के दौरान मोटर वाहन अधिनियम के तहत 210 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 21,500/- रुपये जुर्माना वसुल किया व कोटपा अधिनियम के तहत 79 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 8000/- रुपये जुर्माना वसुल किया गया तथा खनन अधिनियम के तहत 03 चालान व उल्लंघनकर्ताओं से 11,500 रुपये जुर्माना वसुल किया गया है।