Friday, September 8, 2017

Press Report On 08.09.2017

 

1.  ब्लात्कार का मामलाः-

1. अभियोग सँख्या 110/17 दिनांक 07.09.2017 अधीन धारा 376 भा0द0स0 पुलिस थाना बी0एस0एल0 कालोनी सुन्दरनगर जिला मण्डी में एक महिला शिकायतकर्ता निवासी मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 25.08.2017 को यह अपने दोस्तों के साथ निहरी गई हुई थी वहां पर उसकी मुलाकात एक व्यक्ति के साथ हुई जो दिनांक 26.08.2017 को इसके बिस्तर में आया तथा इसकी सहमति के बिना, जबरदस्ती दिनांक 30.08.2017 तक लगातार शारीरिक सम्बन्ध बनाये । सहायक उप निरीक्षक जगदीश कुमार, अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना बी0एस0एल0 कालोनी सुन्दरनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

2. विधि विरुद्ध जमाव, मारपीट व छेङछाड का मामलाः -

1. अभियोग सँख्या 160/17 दिनांक 08.09.2017 अधीन धारा 354, 323,147,148,149 भा0द0स0 पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी में एक महिला शिकायतकर्ता निवासी जोगिन्द्रनगर की शिकायत पर दर्ज  थाना हुआ है कि दिनांक 08.09.2017 को समय करीब 10.30 बजे दिन कान्ता देवी , मेघ सिंह, बेलु राम, कमला देवी, गोविन्द राम , अमरजीत ,रेखा देवी तथा डोली निवासी गाँव द्रहल सभी ने मिलकर इसके साथ मारपीट की है तथा इसके देवर गोविन्द राम ने इसके साथ छेडछाङ भी की है। सहायक उप निरीक्षक अशोक कुमार, प्रभारी पुलिस चौकी बस्सी इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

3. सङक दुर्घटना के मामलेः-

1. अभियोग सँख्या 159/17 दिनांक 07.09.2017 अधीन धारा 279,337 भा0द0स0 पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता भारत भुषण सुपुत्र चारु राम निवासी गाँव मरखान डा0 झटींगरी तहसील पधर जिला मण्डी  की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 07.09.2017 को यह नरेन्द्र कुमार के साथ उसके मोटरसाईकिल न0 एच0पी0 76-0282 पर घर जा रहे थे समय करीब 03.15 बजे दिन जब ये गुम्मा के पास पहुँचे तो नरेन्द्र कुमार ने तेज गति से मोटरसाईकिल चलाते हुये मोटरसाईकिल से नियंत्रण खो दिया व ये दोनों सङक पर गिर गये जिस कारण नरेन्द्र कुमार को चोटें आई हैं। सहायक उप निरीक्षक राजेश कुमार, अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

4.चालानः-

मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों के दौरान मोटर वाहन अधिनियम के तहत 151 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 31,600 रुपये जुर्माना वसुल किया व कोटपा अधिनियम के तहत 17 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 1700/- रुपये  जुर्माना वसुल किया गया है तथा खनन अधिनियम के तहत 01 चालान किया गया व उल्लंघन कर्ता से 500 रु जुर्माना हासिल किया गया ।

 

 

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