1. रास्ता रोककर मारपीट का मामला-
1. अभियोग सँख्या 108/17 दिनांक 10.09.2017 अधीन धारा 451, 323, 504, 506 भा0द0स0 पुलिस थाना करसोग जिला मण्डी में शिकायतकर्ता गीता देवी पत्नी स्व0 अमर चन्द गाँव स्हिजं कुफरी डा0 मेहन्दी तहसील करसोग जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनाक 10.09.2017 को समय करीब 12.30 बजे दिन जब यह अपने घर में सोई थी तो चेत राम सुपुत्र पन्ना लाल निवासी गजेहा डा0 मेहन्दी त0 करसोग इसके घर में आया व बिना कारण के इसके साथ गाली गलौच व लात मुक्कों के साथ मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी है। मु0आ0 वृज लाल, अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना करसोग इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
2.चालानः-
मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों के दौरान मोटर वाहन अधिनियम के तहत 112 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 22,400/- रुपये जुर्माना वसुल किया व कोटपा अधिनियम के तहत 14 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 1400/- रुपये जुर्माना वसुल किया गया है तथा खनन अधिनियम के तहत 01 चालान किया व उल्लघंनकर्ता से 7100/-रुपये जुर्माना वसुल किया गया है।
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