प्रैस विज्ञप्ति दिनांक 25.09.2017
1. रास्ता रोककर गाली गलौच, मारपीट व जान से मारने की धमकी के मामले-
1. अभियोग संख्या 172/17 दिनांक 24-09-17 अधीन धारा 341, 323, 506 भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर में शिकायतकर्ता संजय कुमार सुपुत्र मुल्तान सिंह निवासी गांव खोली डा0 ऐहजू त0 जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 22-09-17 को समय करीब 10.00 बजे सुबह जितेन्द्र कुमार सुपुत्र रघुवीर सिंह इसके प्लाट में कूड़ा फेंक रहा था तो जब इसने उसे कूड़ा फेंकने के लिये मना किया तो उसने इसका रास्ता रोककर इसके साथ मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी । मु0आ0 चमन लाल अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
2. अभियोग संख्या 112/17 दिनांक 24-09-17 अधीन धारा 447, 323, 506, 34 भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना करसोग में शिकायतकर्ता आशा देवी पत्नी श्री दलीप कुमार निवासी भलिगीं डा0 जासल त0 करसोग जिला मण्डी की सिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 24-09-17 को समय करीब 11.00 बजे जब यह अपनी बहिन हिमी देवी के साथ अपनी जमीन में गऊशाला बनाने का कार्य कर रही थी तो उसी समय वृजलाल सुपुत्र तिलक राज, महेन्द्र कुमार सुपुत्र तिलक राज, तिलक राज सुपुत्र रघुवीर व निर्मला देवी वहां आये व इनके साथ डण्डे के साथ मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी । स0उ0नि0 लोकेन्द्र प्रभारी पी0ए0आर0 ततापानी इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
2. सड़क हादसे का मामला-
1. अभियोग संख्या 173/17 दिनांक 25-09-17 अधीन धारा 279, 337 भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर में मु0आ0 राजमल अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर के रूक्का पर दर्ज थाना हुआ कि आज सुबह समय 10.05 बजे जती देवी पत्नी संन्तु निवासी गरौडू डा0 व त0 जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी जब गरौड़ू में चामुण्डा वर्कशॉप के पास पैदल जा रही थी तो उसी समय एक मोटरसाइकिल नं0 ए0पी037बी-7032 मझारनू की ओर से तेज रफ्तारी में आई व इसे टक्कर मार दी जिससे इसे चोटें आई हैं । मु0आ0 राजमल अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
2. अभियोग संख्या 188/17 दिनांक 25-09-17 अधीन धारा 279, 337, 304 ए भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना सुन्दरनगर में शिकायतकर्ता कपूर चन्द सुपुत्र बालक राम निवासी बखडोग डा0 साला त0 चच्योट जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 24-09-17 को समय करीब 02.30 बजे रात एक स्कूटी नं0 एच0पी023सी-5336 तेज रफ्तारी में चतरोखड़ी की ओर से आई व जवाहर पार्क के पास पेड़ से टक्करा गई जिससे उसमें बैठे ऋषि कुमार सुपुत्र प्रकाश सिंह निवासी गांव व डा0 पनोह त0 धुमारवीं जिला बिलासपुर व उम्र 29 वर्ष तथा राजीव सुपुत्र जगरनाथ निवासी गांव व डा0 ढुघली त0 भोरंज जिला हमीरपुर व उम्र 30 वर्ष की मुत्यु हो गई । स0उ0नि0 राम प्रकाश अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना सुन्दरनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
3. सार्वजनिक रास्ते में बाधा डालने का मामला-
1. अभियोग संख्या 187/17 दिनांक 24-09-17 अधीन धारा 283 भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना सुन्दरनगर में स0उ0नि0 बालक राम प्रभारी पुलिस चौकी सलापड़ के रूक्का पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 24-09-17 को समय करीब 05.20 बजे शाम जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियो के साथ गश्त पर बी0बी0एम0बी कालोनी के पास मौजूद था तो रामलीला मैदान के पास सड़क पर जगन पाल सुपुत्र खेम चन्द निवासी बी0बी0एम0बी कालोनी सलापड़ ने फलो व सब्जियों का खोखा लगा रखा था जिससे आम जनता व यातायात की आवाजाही में बाधा आ रही थी । स0उ0नि0 बालक राम प्रभारी पुलिस चौकी सलापड़ इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
4. भाँग उखाडो अभियान के बारे में रिपोर्टः-
मण्डी जिला पुलिस ने भाँग की खेती को नष्ट करने के लिये अभियान चला रखा है जिसके द्वितीय चरण में पुलिस थाना करसोग व औट यह अभियान चलाया गया है जिसके अन्तर्गत दिनांक 25.09.2017 को मण्डी पुलिस के जवानों ने जंगलों व सरकारी भुमि पर कुदरती तौर से उगी हुई भाँग के लगभग 45 बीघा भूमि से करीब 7405 पौधे नष्ट किये गये हैं।
5.चालानः-
मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों के दौरान मोटर वाहन अधिनियम के तहत 128 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 15,900/- रुपये जुर्माना वसुल किया व कोटपा अधिनियम के तहत 11 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 1100/- रुपये जुर्माना वसुल किया गया तथा खनन अधिनियम के अन्तर्गत 01 चालान व 7100/- रूपये जुर्माना वसुल किया गया हैं ।
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