1. स्त्री के पति व नातेदारों द्वारा क्रूरता का मामला-
1. अभियोग संख्या 227/17 दिनांक 26-09-17 अधीन धारा 498ए, 341, 323 भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना बल्ह में एक महिला शिकायतकर्ता निवासी बल्ह की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि इसकी शादी 04 साल पहले हुई थी शादी के बाद से ही इसका पति इसके साथ मारपीट करता था जिस कारण यह तीन महीने से अपने माता पिता के घर में ही रहती है तथा दिनांक 25-09-17 को जब यह अपनी बहिन के साथ डडौर जा रही थी तो इसके पति ने इसका रास्ता रोककर इसके साथ मारपीट की उसी समय इसका भाई भी वहां आ गया और जब यह अपने भाई के साथ घर जा रही थी तो इसके पति ने इनका रास्ता रोककर इसके व इसके भाई के साथ मारपीट की । मु0आ0 टेक चन्द अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना बल्ह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
2. रास्ता रोककर गाली गलौच, मारपीट व जान से मारने की धमकी के मामले-
1. अभियोग संख्या 127/17 दिनांक 26-09-17 अधीन धारा 451,323,504,506 भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना गोहर में शिकायतकर्ता बगामी देवी पत्नी लाला सिंह निवासी गांव धंगली डा0 मौईसेरी तहसील चच्योट जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 25-09-17 को समय करीब 10.15 बजे रात जब यह अपने आँगन मे बैठै हुये थे तो जीत कुमार उर्फ जीतु सुपुत्र कोलु राम निवासी गांव धंगली डा0 मौईसेरी तहसील चच्योट जिला मण्डी वंहा आया व इसके पत्ती के साथ गाली –गलौच की व इसके साथ मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी । मु0आ0 हेम सिह अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना गोहर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
3. सड़क हादसे के मामलें-
1. अभियोग संख्या 101/17 दिनांक 25-09-17 अधीन धारा 279, 337 भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना औट में शिकायतकर्ता डोला राम सुपुत्र केवलु राम निवासी पंजांई त0 बालीचौकी जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 25-09-17 को समय करीब 04.00 बजे यह पिकअप जीप नं0 ए0पी0 32बी-0984 में पन्जैण से काऊ जा रहा था तथा पिकअप गाड़ी के डाले में 4 लड़के कन्हैया, विवेक, खूबे राम ओर दिनेश भी सफर कर रहे है उपरोक्त गाड़ी को चालक जय प्रकाश सुपुत्र अनिल कुमार निवासी गांव व डा0 पन्जैण चला रहा था समय करीब 04.10 बजे जब यह पन्जाई से 50 मी0 आगे पंहुचे तो उपरोक्त गाड़ी का चालक गाड़ी के ऊपर से नियन्त्रण खो बैठा ओर गाड़ी सड़क से 50 मी0 नीचे गिर गई जिससे गाड़ी में सफर कर रहे सभी लोगो को चोटें आई है । स0उ0नि0 बलवीर शर्मा प्रभारी पुलिस चौकी बालीचौकी इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
2. अभियोग संख्या 226/17 दिनांक 25-09-17 अधीन धारा 279, 337 भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना बल्ह में शिकायतकर्ता कुशल सैण सुपुत्र जगदीश कुमार निवासी चण्डयाल डा0 गागल त0 बल्ह जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 25-09-17 समय करीब 11.50 बजे सुबह जब यह गुटकर चौक में मौजूद था तो उस समय एक मोटरसाइरकिल नं0 एच0पी0 29ए-9105 मण्डी की ओर से तेज रफ्तारी से आई व सुन्दरनगर की ओर से आ रही कार नं0 एच0पी0 33डी-5378 से टक्करा गई जिससे उपरोक्त मोटरसाइकिल के चालक को चोटें है। मु0आ0 नेक राम अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना बल्ह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
3. अभियोग संख्या 261/17 दिनांक 26-09-17 अधीन धारा 279, 338, 340ए भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना सदर में शिकायतकर्ता हिमांशु शर्मा सुपुत्र यादविन्द्र शर्मा मकान नं0 55/10 अप्पर भगवान मुहल्ला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 25-09-17 को समय करीब 11.15 बजे शाम जब यह व कुछ अन्य लोग बिन्द्रबणी के पास रोटी होटल के पास थे तो इन्होनें गाड़ी के जोर से टक्कराने की आवाज सुनी तो ये होटल के बाहर आ गये तो देखा कि एक कार नं0 एच0पी0 33डी-8602 मण्डी से पण्डोह की ओर जा रही थी जो ट्रक नं0 एच0पी0 66-4786 से टक्करा गई जिससे उपरोक्त कार चालक की मृत्यु हो गई । उ0नि0 श्याम लाल अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना सदर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
4. धोखाधड़ी का मामला-
1. अभियोग संख्या 174/17 दिनांक 25-09-17 अधीन धारा 420, 34 भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर में शिकायतकर्ता देश राज हाल प्रधान ग्राम पंचायत कोलंग का शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 26-07-17 को विरैण ठाकुर, अनिल ठाकुर व दो अन्य व्यक्ति इण्डियन एसोशियेशन रूलर सोलर लाइट के मालिक बन कर इनकी पंचायत में आये उन्होनें पंचायत में जगह जगह पर लाइटें लगवाने के एवज में 58000/- रूपये अदा किये परन्तु इन्होनें आज तक कोई भी सोलर लाइट पंचायत में न लगाई है । मु0आ0 मगंत राम अन्वेष्णाधिकारी पुलिस चौकी लडभडोल इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
5. प्रतिरूपण का मामला-
1. अभियोग संख्या 262/17 दिनांक 26-09-17 अधीन धारा 419, 465, 471, 34 भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना सदर में शिकायतकर्ता अभिषेक ठाकुर सुपुत्र मुनी लाल निवा, गांव चडयारा डा0 गुटकर त0 सदर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 29/30-08-17 को इसने दो सिम कार्ड नं0 93186-51990, 96252-09089 सेरी मंच मण्डी में एक विक्रेता से 80 रू0 में खरीदे जब इसने पहचान पत्र के बारे में पूछा तो विक्रेता ने कोई भी पहचान पत्र लेने से इन्कार किया जो यह व्यक्ति बिना कोई भी पहचान पत्र लिये बिना सेरीमंच मण्डी में मोबाइल सिमें बेच रहा था । निरीक्षक सुनील कुमार प्रभारी पुलिस थाना सदर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
6. भाँग उखाडो अभियान के बारे में रिपोर्टः-
मण्डी जिला पुलिस ने भाँग की खेती को नष्ट करने के लिये अभियान चला रखा है जिसके द्वितीय चरण में पुलिस थाना करसोग व औट यह अभियान चलाया गया है जिसके अन्तर्गत दिनांक 25.09.2017 को मण्डी पुलिस के जवानों ने जंगलों व सरकारी भुमि पर कुदरती तौर से उगी हुई भाँग के लगभग 126 बीघा भूमि से करीब 1350 पौधे नष्ट किये गये हैं।
7.चालानः-
मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों के दौरान मोटर वाहन अधिनियम के तहत 201 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 37,200/- रुपये जुर्माना वसुल किया व कोटपा अधिनियम के तहत 19 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 1900/- रुपये जुर्माना वसुल किया गया हैं ।
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