1.मादक पदार्थ अधिनियम का मामलाः-
1. अभियोग सँख्या 174/17 दिनांक 02.09.2017 अधीन धारा 20,29-61/85 मादक पदार्थ अधिनियम पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी में निरीक्षक गुरबचन सिंह थाना प्रभारी सुन्दरनगर के रुक्का पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 02.09.2017 को समय करीब 11.00 बजे दिन जब ये अन्य कर्मचारियों के साथ चौमुखा में नाकाबन्दी डयुटी पर मौजुद थे तो उसी समय एक कार न0 युके 06 एके 7879 मण्डी की तरफ से आई जिसमें चार व्यक्ति बैठे हुय़े थे दौराने तलाशी कार में सफर कर रहे प्रणय संगल सुपुत्र रमेश संगल निवासी म0न0 128/3 बी किदवई नगर जिला कानपुर, अर्पित मितल सुपुत्र ओमप्रकाश मितल निवासी म0न0 19 ए माडल कालोनी , नजद शिव मन्दिर रुद्रपुर जिला उधमपुर, उतराखण्ड, पुलकित गोयल सुपुत्र मधुप मोहन गोयल निवासी म0न0 78 सराफा, ठेंगा लाईन राम नगर, नैनीताल, उतराखण्ड तथा पुलकित गर्ग सुपुत्र विजय भुषण गर्ग निवासी ए जी एम-21 गला मण्डी, डा0 रुद्रपुर जिला उधमपुर उतराखण्ड के कब्जा से 156 ग्राम चरस बरामद हुई है। उपरोक्त सभी को अबियोग में गिरफ्तार किया गया है। निरीक्षक गुरबचन सिंह थाना प्रभारी सुन्दरनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
2. रास्ता रोकने , गाली गलौच ,मारपीट का मामलाः-
1.अभियोग सँख्या 88/17 दिनाक 02.09.2017 अधीन धारा 341,323 भा0द0स0 पुलिस थाना धर्मपुर जिला मण्डी में जय सिंह सुपुत्र भगत सिंह निवासी स्योह तहसील धर्मपुर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 01.09.2017 को समय करीब 09.45 बजे रात जब यह बाथरुम जा रहा था तो इसकी भाभी ने इसका रास्ता रोककर इसके साथ मारपीट की है। मुख्य आरक्षी प्रमोद कुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना धर्मपुर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
3. पुलिस आरक्षी पद की भर्ती के बाराः
आज दिनांक 02.09.2017 को मण्डी जिला पुलिस भर्ती के लिये तहसील बल्ह, सदर, कोटली, औट, सरकाघाट व सन्धोल की कुल 2002 महिला उम्मीदवारों को शारीरिक दक्षता परीक्षण हेतू तृतीय भारतीय आरक्षित वाहिनी पण्डोह में बुलाया गया था जिसमें से कुल 1637 महिला उम्मीदवार शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतू उपस्थित हुए जिनमें से 999 उम्मीदवार उतीर्ण हुए व 636 उम्मीदवार अनुतीर्ण हुए है ।
4 .चालानः-
मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों के दौरान मोटर वाहन अधिनियम के तहत 175 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 16,000/- रुपये जुर्माना वसुल किया व कोटपा अधिनियम के तहत 17 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 1600/- रुपये जुर्माना वसुल किया गया तथा खनन अधिनियम के तहत 02 चालान किये गये व उल्लंघनकर्ताओं से 400/- रुपये जुर्माना वसुल किया गया है।
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