Saturday, September 9, 2017

CRIME REPORT ON 09 SEPT.

. मादक पदार्थ अधिनियम का मामला

1. अभियोग सँख्या 97/17 दिनांक 09.09.2017 अधीन धारा 20 ND&PS Act पुलिस थाना औट  जिला मण्डी में प्रभारी थाना उ0 नि0 लाल सिंह के रूका पर पजींकृत थाना हुआ है कि आज प्रातः 6.50 बजे जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ थाना के गेट के बाहर NH-21पर नाकाबन्दी पर मौजूद था तो कुल्लु की तरफ से एक गाडी नं0 HP66-4824 आई जिसे रोक कर चैक किया गया तो गाडी के अन्दर से 305 ग्राम चरस प्लास्टिक के लिफाफे में लपेटी हुई ड्राईवर के साथ वाली सीट के मैट के निचे बरामद हुई ।  गाडी चालक ने अपना नाम प्रदीप कुमार पुत्र श्री बीर सिंह गांव ढालपुर त0 व जिला कुल्लु व उम्र 32 साल वताया । आरोपी को मामला में गिरफ्तार किया जा कर माननीय अदालत मण्डी में पेश किया गया जहां से आरोपी को माननीय अदालत ने तीन दिन के पुलिस हिरासत में भेज दिया है। 

2. पशु अत्याचार अधिनियम का मामला-

1. अभियोग सँख्या 204/17 दिनांक 09.09.2017 अधीन धारा 11 पशु अत्याचार अधिनियम  पुलिस थाना सरकाघाट  जिला मण्डी में सहायक उ0 नि0 ललित कुमार  अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी हटली के रूका पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 09.09.2017 की मध्य रात्रि के समय करीब 12.10 बजे यह पुलिस मुलाजमानों के साथ बलद्धाडा में रात्रि गश्त डयूटी पर मौजूद था तो उसी समय एक ट्रक नं0 यू पी -20 टी -4277 जाहू की तरफ से आया तथा वह ट्रक तरपाल से ढका था जिसे रोक कर चैक किया तो ट्रक के अन्दर 19 भैंसे ठूंस- ठूंस कर भरी पाई गई । सहायक उ0 नि0 ललित कुमार  अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी हटली मामला का अन्वेषण कर रहे हैं ।

 

3. गृह अतिचार व धमकी का मामला –

1. अभियोग सँख्या 161/17 दिनांक 09.09.2017 अधीन धारा 451,509,504,506,34 IPC  पुलिस थाना जोगिन्दर नगर   जिला मण्डी में शिकायत कर्ता श्री मति जमीला देवी पत्नी श्री कश्मीर खान गांव बीरू डा0 व त0 लडभडोल जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि आज प्रातः 9.30 बजे इसके आंगन में सलीम खान व उसकी पत्नी आये ओर उस गाली गलौच व जान से मारने की धमकी दी। मु0 आ0 अनिल कुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी लडभडोल मामला का अन्वेषण कर रहे हैं।

.चालानः-

मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों के दौरान मोटर वाहन अधिनियम के तहत 100 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 16,700 रुपये जुर्माना वसुल किया व कोटपा अधिनियम के तहत 7 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 700/- रुपये  जुर्माना वसुल किया गया है।

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