1.अपहरण का मामलाः-
1. अभियोग संख्या 103/17 दिनांक 29.09.2017 अधीन धारा 363 भा0द0सं0 पुलिस थाना औट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता कर्म सिंह सुपुत्र भाग चन्द निवासी गाँव व डा0 मुराह तहसील वालीचौकी जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 07.09.2017 को यह व इसका बेटा दवाडा में काम करने गये थे, काम समाप्त करके यह घर चला गया व इसका वेटा बिना बताये कहीं चला गया। इसने उसे हर जगह तलाश किया लेकिन अभी तक नहीं मिला है। निरीक्षक अजय कपूर प्रभारी थाना औट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
2. मादक पदार्थ अधिनियम का मामलाः-
1.अभियोग संख्या 175/17 दिनांक 30.09.2017 अधीन धारा 20-61/85 मादक पदार्थ अधिनियम पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी में मुख्य आरक्षी मनवीर सिंह के रुक्का पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 30.09.2017 को यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ गश्त चैंकिग व नाकाबन्दी डयुटी पर पठानकोट चौक में मौजुद थे तो समय करीब 02.30 बजे रात एक व्यक्ति हर्बल गार्डन की तरफ से पैदल आया जिसने हाथ में एक पिठ्टु बैग लिया हुआ था जो पुलिस पार्टी को देखकर भागने लगा, जिसे काबु करके पुछताछ की गई तो उस व्यक्ति ने अपना नाम शास्वत शर्मा सुपुत्र राजेन्द्र शर्मा निवासी गाँव अलनग डा0 देवगढ जिला शिमला बतलाया । दौराने तलाशी उसके पिठ्टु बैग से 398 ग्राम चरस बरामद हुई है। उपरोक्त शास्वत शर्मा को इस अभियोग में गिरफ्तार किया गया है। मुख्य आऱक्षी मनवीर सिंह, अन्वेषणाधिकारी थाना जोगिन्द्रनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
3. गृह अतिचार, रास्ता रोककर मारपीट, गाली-गलौच व जान से मारने धमकी के मामलेः-
1. अभियोग संख्या 120/17 दिनांक 30.09.2017 अधीन धारा 341,323 भा0द0सं0 पुलिस थाना बी0एस0एल0 कालोनी जिला मण्डी में शिकायतकर्ता रत्न लाल सुपुत्र भोला राम निवासी गाँव कठलग डा0 पधिंयु तहसील सदर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 29.09.2017 को यह लाला राम के साथ गाडी न0 एच0पी033-7382 में शिमला से मण्डी आ रहे थे धनोटु चौक के पास महक ढाबा में खाना खाने के बाद जब ये दोनों घर के निकल रहे थे तो उसी समय रमेश कुमार वहाँ पर आया व इन दोनों के साथ रास्ता रोककर मारपीट की है जिससे इनको चोटें आई हैं। मु0आ0 विनोद कुमार अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना बी0एस0एल0 कालोनी इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
2. अभियोग संख्या 264/17 दिनांक 29.09.2017 अधीन धारा 452,323,504,506 भा0द0सं0 पुलिस थाना सदर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता प्रेमलता पत्नी स्व. श्री मनी राम निवासी गाँव वैहल डा0 पैडी तहसील सदर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 29.09.2017 को समय करीब 02.30 बजे दिन जब यह अपने पोते के साथ घर पर थी तो उसी समय सौरभ सुपुत्र योगेन्द्र मोटरसाईकिल पर वहाँ आया व इसके घर के अन्दर घुसकर इसके साथ गाली गलौच व मारपीट की है तथा जान से मारने की धमकी दी है। मु0आ0 इन्द्र सिंह अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना सदर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
3. अभियोग संख्या 234/17 दिनांक 30.09.2017 अधीन धारा 341,323,504,506,34 भा0द0स0 पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में शिकायतकर्ता रामशरण सुपुत्र चमारु राम निवासी गाँव दरबाथु डा0 लोहारा तहसील बल्ह जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 26.09.2017 को समय करीब 02.30 बजे दिन जब यह अपनी पत्नी के साथ खेतों में काम कर रहा था तो वीर सिंह व उसकी पत्नी जमना देवी वहाँ पर आये व इनका रास्ता रोककर गाली गलौच, मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी है। मुख्य आरक्षी दिनेश कुमार,अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना बल्ह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
4. आबकारी अधिनियम का मामलाः-
1. अभियोग संख्या 15/17 दिनांक 29.09.2017 अधीन धारा 39 हि0प्र0 आबकारी अधिनियम पुलिस थाना जंजैहली जिला मण्डी में उप निरीक्षक सुनील कुमार के रुक्का पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 29.09.2017 को समय करीब 06.15 बजे शाम जब ये थुनाग बाजार में गश्त पर ये इन्हें गुप्त सुचना मिली की नुप सिंह सुपुत्र खेम सिंह निवासी गाँव केओली डा0 व तहसील थुनाग जिला मण्डी अपने चिकन कार्नर में शराब बेचने का धंधा करता है जिस सुचना पर इसकी दुकान की तलाशी ली गई तो उसके कब्जा से 09 बोतल देशी शराब बरामद हुई है। उप निरीक्षक सुनील कुमार प्रभारी थाना जंजैहली इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
5. लोकसेवक के साथ मारपीट व कार्य में बाधा उत्पन्न करने का मामलाः-
1. अभियोग संख्या 96/17 दिनांक 29.09.2017 अधीन धारा 353, 332 भा0द0सं0 पुलिस थाना धर्मपुर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता गोपाल सिंह सुपुत्र फिजु राम निवासी गाँव धराल डा0 सिद्धपुर तहसील धर्मपुर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 29.09.2017 को जब यह डयुटी पर था तो समय करीब 03.30 बजे दिन सोनु सुपत्र मिसरु राम व पंकज सुपुत्र खिमा राम निवासी गाँव ततोहली इसके पास आये व इसे पानी की सप्लाई छोडने को कहा इसने कहा कि पानी पहले ही छोड दिया है तो इन दोनों ने उसके साथ मारपीट की व इसकी कमीज फाड दी। मुख्य आरक्षी प्रमोद कुमार अन्वेषणाधिकारी थाना धर्मपुर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
6. सङक दुर्घटना के मामलेः-
1.अभियोग संख्या 232/17 दिनांक 29.09.2017 अधीन धारा 279,337 भा0द0सं0 व 187 मोटर वाहन अधिनियंम पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में शिकायतकर्ता प्रकाश चन्द सुपुत्र भागीरथ निवासी गाँव जरेढ डा0 टोरखोला तहसील सन्धोल जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 29.09.2017 को समय करीब 07.30 बजे शाम यह अपनी जीप न0 एच0पी0 65-4992 को लेकर ढलवाण जा रहा था जब यह सिहल के पास पहुँचा तो एक वैन न0 एच0पी0 24 बी 0918 सङक में रुकी हुई थी यह भी वहां पर रुक गया तो उसी समय बस न0 एच0पी0 19 बी0 5637 को चालक पीछे से आया व इसकी गाडी को टक्कर मार दी जिस कारण इसकी गाडी वैन के साथ टकरा गई व बस चालक बस को वहाँ से भगा कर ले गया।जिससे इसे चोटें आई हैं। सहायक उप निरीक्षक बोध राज प्रभारी पुलिस चौकी रिवालसर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
7. अदालत के आदेशों की अवहेलना का मामलाः-
1. अभियोग संख्या 233/17 दिनांक 30.09.2017 अधीन धारा 174 (ए) भा0द0स0 पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में मुख्य आरक्षी संजीव कुमार , PO Cell Mandi के रुक्का पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 29.09.2017 को समय करीब 10.30 बजे रात इसने माननीय सत्र न्यायलय मण्डी से अभियोग शीर्षक SBI सुन्दरनगर वनाम विपन कुमार में दिनांक 17.09.2014 को उदघोषित अपराधी करार दिये गये विपन कुमार सुपुत्र मुलराज शर्मा निवासी गाँव मलवाणा तहसील बल्ह को रोपङ पंजाब से गिरफ्तार किया है। मुख्य आरक्षी दिनेश कुमार,अन्वेषणाधिकारी थाना बल्ह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
8. भाँग उखाडो अभियान के बारे में रिपोर्टः-
मण्डी जिला पुलिस ने भाँग की खेती को नष्ट करने के लिये अभियान चलाया है जिसके तृतीय चरण में पुलिस थाना गोहर व जंजैहली में अभियान चलाया गया है जिसके अन्तर्गत दिनांक 30.09.2017 को मण्डी पुलिस के जवानों ने जंगलों व सरकारी भुमि पर कुदरती तौर से उगी हुई भाँग के लगभग 17 बीघा भूमि से करीब 2700 पौधे नष्ट किये हैं
9.चालानः-
मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों के दौरान मोटर वाहन अधिनियम के तहत 315 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 37,100/- रुपये जुर्माना वसुल किया व कोटपा अधिनियम के तहत 14 चालान किया गया व उल्लंघनकर्ताओं से 1400/- रूपये जुर्माना वसुल किया गया तथा खनन अधिनियम के तहत 13 चालान किये गये व उल्लंघनकर्ताओं से 4200/- रुपये जुर्माना वसुल किया गया है।