पुलिस सामुदायिक योजना के तहत मण्डी पुलिस के द्वारा चलाए गए विशेष कार्यक्रमः-
मण्डी पुलिस द्वारा सामुदायिक पुलिस योजना को सुदृढ़ करने, आम जनता व पुलिस के बीच अच्छे व मधुर संबंध कायम करने के लिये मण्डी जिला पुलिस के सभी राजपत्रित अधिकारी अगस्त व सितम्बर महीने में निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार सप्ताह में एक बार विभिन्न पंचायत में जाएगें व गांव में रात्री ठहराव भी करेंगें ।
श्री अशोक कुमार भा0पु0से0, पुलिस अधीक्षक मण्डी, अगस्त महीने के चौथे सप्ताह में ग्राम पंचायत पण्डोह, श्री कुलभूषण वर्मा, हि0पु0से0, अति0पु0अधीक्षक मण्डी, अगस्त महीने के पहले सप्ताह में नगर पंचायत रिवालसर, श्री हितेष लखनपाल, हि0पु0से0, उप0पुलिस अधीक्षक (मु0) मण्डी, अगस्त महीने के दूसरे सप्ताह में ग्राम पंचायत चैलचौक, श्री मदन धीमान, हि0पु0से0, उप-मण्डलीय पुलिस अधिकारी सरकाघाट, अगस्त महीने के तीसरे सप्ताह ग्रांम पंचायत बकारटा, श्री अनिल धौलटा, हि0पु0से0, उप-मण्डलीय पुलिस अधिकारी पधर, सितम्बर महीने के पहले सप्ताह में ग्राम पंचायत पसल, श्री तरनजीत सिह, हि0पु0से0, उप-मण्डलीय पुलिस अधिकारी सुन्दरनगर, सितम्बर महीने के दूसरे सप्ताह में ग्राम पंचायत महादेव तथा श्री राम करण राणा, हि0पु0से0, उप-मण्डलीय पुलिस अधिकारी करसोग, सितम्बर महीने के तीसरे सप्ताह में ग्राम पंचायत सनारली में लोगों की समस्याएं सुनेगे व उनका निदांन करेगें तथा रात्री ठहराव करेंगे ।
महिला से छेड़छाड़ का मामलाः-
1. अभियोग संख्या 93/17 दिनाक 29.07.2017 अधीन धारा 354, 506 भा0द0सं0 पुलिस थाना करसोग में एक महिला शिकायत कर्ता की शिकायत पर दर्ज हुआ कि दिनाक 26.07.2017 को समय 12.30 बजे दिन जब यह जंगल से गुजर रही थी तो वहां पर एक व्यक्ति आया जिसने इसे बाजू से पकड़कर छेड़छाड़ की व इसे जान से मारने की धमकी दी । स0उ0नि0 झाबे राम अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना करसोग इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।
सड़क हादसे के मामलाः-
1. अभियोग संख्या 135/17 दिनाक 29.07.2017 अधीन धारा 279, 337 भा0द0सं0 पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर में श्रीमति कौशल्या देवी पत्नी श्री प्यार चन्द निवासी मझवाड़, डा0 जलपेहड़, त0 जोगिन्द्र नगर की शिकायत पर दर्ज हुआ कि दिनाक 29.07.2017 को समय 06.15 बजे शाम जब यह मझवाड़ में सड़क के किनारे काम कर रही थी तो स्कूटी नं0 एच0पी0 29बी-1070 का चालक तेज रफ्तारी व लापरवाही से स्कूटी चलाते हुए आया व इसे टक्कर मार दी जिससे इसे चोटे आई है । मु0आ0 राजमल नं0 875 अन्वेषणाधिकारी थाना जोगिन्द्रनगर मामला में अन्वेषण कर रहे है ।
रास्ता रोककर मारपीट के मामलेः-
1. अभियोग संख्या 94/17 दिनाक 29.07.2017 अधीन धारा 341, 323, 504, 506 भा0द0सं0 पुलिस थाना करसोग में एक महिला शिकायत कर्ता श्रीमति सुमन कुमारी पत्नी श्री कृष्ण लाल निवासी गांव व डा0 साकरा, त0 करसोग की शिकायत पर दर्ज हुआ कि दिनाक 29.07.2017 को समय 03.30 बजे शाम जब यह अपने खेत की तरफ जा रही थी तो बबली देवी ने इसका रास्ता रोककर इसके साथ डण्डे से मारपीट व गाली गलोच किया व जान से मारने की धमकी दी । स0उ0नि0 साहब सिह अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना करसोग इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।
2. अभियोग संख्या 169/17 दिनाक 29.07.2017 अधीन धारा 341, 323, 34 भा0द0सं0 पुलिस थाना सरकाघाट में शिकायत कर्ता श्री कुलदीप चन्द सपुत्र श्री रत्तन चन्द निवासी गांव व डा0 सधोट, त0 सरकाघाट जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ कि दिनाक 29.07.2017 को समय करीब 05.30 बजे शाम जब यह सजाउपिपलू से वापस सरकाघाट अपनी गाड़ी में आ रहा था तो दमसेहड़ा नामक जगह में एक मोटरसाईकल में दो व्यक्ति बैठकर पिछे से आए व इसका रास्ता रोककर इसे लात मुक्कों से मारपीट की । जिससे इसे चोटे आई है । उ0नि0 पृथी चन्द अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सरकाघाट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।
3. अभियोग संख्या 79/17 दिनाक 29.07.2017 अधीन धारा 341, 323, 506, 34 भा0द0सं0 पुलिस थाना औट में एक महिला शिकायत कर्ता श्रीमति टिलू देवी पत्नी श्री हरजी राम निवासी गांव हरौण, डा0 कलहणीधार, त0 थुनाग जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनाक 28.07.2017 को समय 10.00 बजे रात जब यह सुमणीधार में अपने भाई की शादी में जा रही थी तो रास्ते में सीता देवी निवासी सुमणीधार आई व इसका रास्ता रोककर इसके साथ डण्डे से मारपीट की । इसी दौरान दो अन्य महिलाओं ने भी आकर शिकायत कर्ता के साथ मारपीट की व इसे जान से मारने की धमकी दी । मु0आ0 भवदेव नं0 912 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना औट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।
4. अभियोग संख्या 138/17 दिनाक 30.07.2017 अधीन धारा 341, 323, 504, 506 भा0द0सं0 पुलिस थाना सुन्दरनगर में शिकायत कर्ता श्री अंकुश कुमार सपुत्र श्री जीत राम निवासी गांव खणोंखर, डा0 सलवाना, त0 सुन्दरनगर जिला मण्डी हि0प्र0 की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 29.07.2017 को समय 09.30 बजे रात राजीव कुमार निवासी तलेली ने इसका रास्ता रोका व इसके साथ मारपीट व गाली गलौच किया व इसे जान से मारने की धमकी दी । स0उ0नि0 जीत सिह प्रभारी पुलिस चौकी डैहर अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सुन्दरनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।
आबकारी अधिनियम का मामलाः-
1. अभियोग संख्या 107/17 दिनाक 29.07.2017 अधीन धारा 39 (i) हि0प्र0 आबकारी अधिनियम पुलिस थाना गोहर में नि0/प्रभारी पुलिस थाना गोहर चांद किशोर के रुका पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 29.07.2017 को समय 05.30 बजे शाम जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ गस्त पर मौजूद थे तो इन्होने गुप्त सूचना के आधार पर ढमेश्वर निवासी स्यांज की दुकान से 36 बोतले देशी शराब की बरामद की ।
धोखाधड़ी के मामलेः-
1. अभियोग संख्या 168/17 दिनाक 29.07.2017 अधीन धारा 406, 120 भा0द0सं0 पुलिस थाना सरकाघाट में शिकायत कर्ता श्री अजीत कुमार सपुत्र श्री शम्भू निवासी गांव कून, डा0 टोरखोला, त0 धर्मपुर, जिला मण्डी हाल ब्रान्च मेनेजर सक्योरिटीट्रेन्ज प्राईवेट एल0टी0डी0, की शिकायत पर दर्ज हुआ कि इनकी कम्पनी बैंक ए0टी0एम0 में कैश डालने की व्यवस्था करती है । इनके कर्मचारियों चन्द्रकान्त निवासी सरकाघाट व संदीप सिह निवासी भोरंज ने ए0टी0एम0 सरकाघाट में 15,42,000, ए0टी0एम0 थोना 3,30,500 व युको बैंक ए0टी0एम0 में 2,600 रुपये कम डाल कर धोखाधड़ी से हड़प लिये है । स0उ0नि0 त्रिलोक चन्द अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सरकाघाट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।
2. अभियोग संख्या 70/17 दिनाक 29.07.2017 अधीन धारा 420, 406 भा0द0सं0 पुलिस थाना धर्मपुर में शिकायत कर्ता श्री अजीत कुमार सपुत्र श्री शम्भू निवासी गांव कून, डा0 टोरखोला, त0 धर्मपुर, जिला मण्डी हाल ब्रान्च मेनेजर सक्योरिटीट्रेन्ज प्राईवेट एल0टी0डी0, की शिकायत पर दर्ज हुआ कि इनकी कम्पनी बैंक ए0टी0एम0 में कैश डालने की व्यवस्था करती है । इनके कर्मचारियों चन्द्रकान्त निवासी सरकाघाट व संदीप सिह निवासी भोरंज ने ए0टी0एम0 धर्मपुर में 12,66,000 रुपये व ए0टी0एम0 पीन0एन0बी0 बरोटी में 7,75,000 रुपये कम डाल कर धोखाधड़ी से हड़प लिये है । उ0नि0 जय लाल प्रभारी पुलिस थाना धर्मपुर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।
चालानः-
मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों के दौरान मोटर वाहन अधिनियम के तहत 247 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 41,800/- रुपये जुर्माना वसुल किया व कोटपा अधिनियम के तहत 15 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 1500/- रुपये जुर्माना वसुल किया गया तथा खनन अधिनियम के तहत 02 चालान व 800/- रूपये जुर्माना वसूल किया गया है।
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