Wednesday, July 5, 2017

CRIME REPORT ON 05 JULY


1.सङक दुर्घटना के मामलेः-

 

1.अभियोग संख्या 62/17 दिनांक 05.07.2017 अधीन धारा 279 भा0 द0 स0 व 187 मोटर वाहन अधिनियम पुलिस थाना औट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता हितेश्वर सिंह सुपुत्र महेश्वर सिंह निवासी रुपी पैलेस सुल्तानपुर जिला कुल्लु की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 04.07.2017 को अपनी कार न0 एच0पी0 49-2009 में धर्मशाला से कुल्लु आ रहा था समय करीब 07.10 बजे शाम जब यह औट सुरंग के पास पहुँचा तो उसी समय एक पिक अप जीप मण्डी की तरफ से बडी तेज रफ्तारी से आई व इसकी कार को टक्कर मार दी व गाडी चालक गाडी को मौका से भगा कर ले गया। सहायक उप निरीक्षक श्याम लाल, अन्वेषणाधिकारी थाना औट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

2. अभियोग संख्या 101/17 दिनांक 05.07.2017 अधीन धारा 279,337,304 (ए ) भा0 द0 स0 व पुलिस थाना गोहर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता डुमणी देवी पत्नी श्री देवेन्द्र कुमार निवासी गाँव कटेड डा0 देवधार तहसील चच्योट जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 04.07.2017 को यह अपने 25 रिश्तेदारों के साथ बस न0 एच0पी0 65-3737 में मजध्वार में शादी समारोह से वापिस घर आ रहे थे तो समय करीब 05.30 बजे शाम जब यह बस सनाली नाला के पास पहुँची तो बस चालक लायक राम निवासी सुनाह ने तेज रफ्तारी के कारण बस पर से नियंत्रण खो दिया जिस कारण बस 200 फुट गहरी खाई में गिर गई जिससे बस में बैठे 05 लोगों की मौत हो गई व 20 अन्य को चोटें आई हैं। उप निरीक्षक गोपाल सिंह प्रभारी पुलिस चौकी जंजहैली इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

2. रास्ता रोककर गाली गलौच, मारपीट व जान से मारने की धमकी के मामलेः-

1.अभियोग संख्या 151/17 दिनांक 05.07.2017 अधीन धारा 341,323,34 भा0 द0 स0 व पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में शिकायतकर्ता मथरा देवी पत्नी श्री डागु राम निवासी गाँव मन्दिर टाण्डा डा0 ढाबण तहसील बल्ह जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 05.07.2017 को  समय करीब 09.40 बजे प्रातः यह अपने खेतों में काम करने जा रही थी तो उसी समय सुरेश कुमार और निलमणि निवासी मन्दिर टाण्डा ने इसका रास्ता रोककर गाली गलौच किया व मारपीट की है। मुख्य आरक्षी दिनेश कुमार अनवेषणाधिकारी पुलिस थाना बल्ह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

2. अभियोग संख्या 152/17 दिनांक 05.07.2017 अधीन धारा 451,323,504, 34 भा0 द0 स0 व पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में शिकायतकर्ता कान्ता देवी पत्नी श्री तारा चन्द  निवासी गाँव मन्दिर टाण्डा डा0 ढाबण तहसील बल्ह जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 05.07.2017 को  समय करीब 09.30 बजे प्रातः यह अपने घर में काम कर रही थी तो उसी समय डागु राम, उसकी बेटी शालु व पत्नी मथरा देवी सभी निवासी मन्दिर टाण्डा ने मिलकर इसके घर में आकर गाली गलौच किया व पत्थर से मारपीट की है। मुख्य आरक्षी राज कुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना बल्ह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

 

3. आपराधिक न्यासभंग का मामलाः-

1. अभियोग संख्या 178/17 दिनांक 04.07.2017 अधीन धारा 406 भा0 द0 स0 व पुलिस थाना सदर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता शालु पाठक  सुपुत्र श्री ओम प्रकाश पाठक निवासी मकान न0 888, परेड मोहल्ला कालका, पंचकूला हरियाणा की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 03.07.2017 को इसने ओपो मोबाइल के 28 डिब्बे गाडी न0 एच0 पी0 64-5785 में सुन्दरनगर व मण्डी भेजे थे दिनांक 04.07.2017 को समय 04.00 बजे प्रातः गाडी के चालक ने फोन करके इसे बतलाया कि इन डिब्बों में से 07 डिब्बे कोई नामालुम व्यक्ति गाडी से ले गय़ा है। इसने शक जाहिर किया है कि गाडी चालक रजनीश ने किसी अन्य व्यक्ति के साथ मिलकर 07 मोबाइल के डिब्बों को गायब किया है। मुख्य आरक्षी नन्द लाल अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी शहर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

4. जल को दोषपुर्वक मोडने द्वारा रिष्टि का मामलाः-

1. अभियोग संख्या 148/17 दिनांक 04.07.2017 अधीन धारा 430 भा0 द0 स0 व पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता विशाल सुपुत्र श्री जीवा राम निवासी गाँव बसंतपुर तहसील सरकाघाट जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 16.06.2017 को रोहित कुमार सुपुत्र श्री ईन्द्र सिंह निवासी बसंतपुर ने पीने के पानी की पाईप तोड दी व इसे जान से मारने की धमकी दी है। मुख्य आरक्षी कमल कान्त, अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सरकाघाट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

5. चालानः-

मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों के दौरान मोटर वाहन अधिनियम के तहत 198 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 25,700/-रुपये जुर्माना वसुल किया व कोटपा अधिनियम के तहत 10 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 1000/-रुपये जुर्माना वसुल किया गया है।

 

 

 

 

 

 

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