Monday, July 3, 2017

CRIME REPORT ON 03 JULY

1. गृह अतिचार, बल्वा, रास्ता रोककर मारपीट, गाली गलौच व जान से मारने की धमकी के मामले-

1.         अभियोग सँख्या 79/17 दिनांक 01.07.2017 अधीन धारा 451,147, 148, 427 भा0द0स0 पुलिस थाना करसोग जिला मण्डी में शिकायतकर्ता गोपाल सिंह सुपुत्र शोभा राम निवासी बल्ह डा0 बारियारा त0 करसोग जिला मण्डी (वर्तमान मैनेजर देशी व अग्रेजी शराब दुकानें इकाई करसोग) की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 01-07-17 को इसने उपायुक्त महोदय व आबकारी एवम् कराधान अधिकारी  की अनुमति से सैंज बगड़ा में शराब की दुकान स्थापित की तो समय करीब 1.30 बजे दिन प्रधान सैन्ज बगड़ा तथा लीला देवी, उर्मिला देवी, नैना देवी, दुर्गा देवी, तारा देवी, गुमती देवी व वहां की स्थानीय औरतें इसकी शराब की दुकान के पास अवैध रूप से एकत्रित हुये और इसकी दुकान में घुस कर इसकी 7700/- रूपये की शराब की बोतलें तोड़ दी । स0उ0नि0 झाबे राम अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना करसोग इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

2.         अभियोग सँख्या 58/17 दिनांक 01.07.2017 अधीन धारा 341, 323, 506 भा0द0स0 पुलिस थाना औट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता नरेन्द्र कुमार सुपुत्र राम चन्द्र शर्मा निवासी कन्डली त0 औट जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 01-07-17 को समय करीब 10.30 बजे सुबह यह औट बाजार में अपने दोस्त के साथ ओम प्रकाश की दुकान में चाय पी रहा था तो उसी समय युगल किशोर सुपुत्र मदन लाल निवासी सपानगाणी वहां आया व बिना किसी वजह से इसके साथ लात मुक्को के साथ मारपीट की ।स0उ0नि0 श्याम लाल अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना औट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

3.         अभियोग सँख्या 59/17 दिनांक 02.07.2017 अधीन धारा 341, 324, 34 भा0द0स0 पुलिस थाना औट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता राधा देवी पत्नी राजू निवासी पनजांई त0 बालीचौकी जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 02-07-17 को समय करीब 07.00 बजे सुबह यह अपने जानवरो को पानी पिलाने के लिये जा रही थी तो लता देवी पत्नी रेवती राम तथा उसका बेटा दुर सिंह, बहु बबली देवी वहां आये व इसका रास्ता रोककर लात मुक्कों के साथ मारपीट की जिससे इसे चोटें आई हैं । स0उ0नि0 बलवीर सिंह अन्वेष्णाधिकारी पुलिस चौकी बालीचौकी इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

4.         अभियोग सँख्या 176/17 दिनांक 01.07.2017 अधीन धारा 341, 324, 504, 506 भा0द0स0 पुलिस थाना सदर मण्डी में शिकायतकर्ता श्याम लाल सुपुत्र तुलसी राम निवासी घुमारवी जिला बिलासपुर (वर्तमान निवासी अप्पर भ्यूली) की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 01-07-17 को समय करीब 09.10 बजे रात गोविन्द सिंह ने इसे फोन पर बतलाया कि अपनी गाड़ी ले जाये । जब यह गाड़ी के पास पंहुचा तो उसने इसका रास्ता रोककर गाली गलौच तथा लात मुक्कों के साथ मारपीट की ओर उसके बाद जब यह अपने कमरे में गया तो उपरोक्त गोविन्द सिंह ने इसके कमरे के दरवाजे में लाते मारने शुरू कर दी तथा इसकी पत्नी को भी अभद्र गालिया देने लगा । स0उ0नि0 किशोरी लाल अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना सदर मण्डी इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

5.         अभियोग सँख्या 120/17 दिनांक 01.07.2017 अधीन धारा 325, 504, 34 भा0द0स0 पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता उदय कुमार सुपुत्र देव पासवान निवासी कवारखुरड त0 हैदरनगर जिला पालामु (झारखण्ड) की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 10-05-17 को समय करीब 11.00 बजे सुबह जब यह देहिवी में मौजूद था तो उसी समय कश्मीर सिंह व उसके साथ दो अन्य व्यक्तियों ने इसका रास्ता रोककर गाली गलौच व मारपीट की, जिससे इसे चोटें आई थी । मु0आ0 गिरधारी लाल अन्वेष्णाधिकारी पुलिस चौकी डैहर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

2. चालानः-

मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों के दौरान मोटर वाहन अधिनियम के तहत 141 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 18,400/-रुपये जुर्माना वसुल किया व कोटपा अधिनियम के तहत 07 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 700/-रुपये जुर्माना वसुल किया ।

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