1. महिला से छेडछाड का मामलाः -
1.अभियोग सँख्या 106/17 दिनांक 29.07.2017 अधीन धारा 452,354,354(डी),509, 506 भा0द0स0 पुलिस थाना करसोग में एक महिला शिकायतकर्ता निवासी करसोग की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि वह एक छात्रा है तथा किराये के मकान में रहती है दिनांक 24.07.2017 को हुक्म चन्द नामक व्यक्ति इसके कमरे में घुसा व इसके साथ छेङछाड की है तथा बेईज्जती करने की धमकी दी है। सहायक उप निरीक्षक भोम प्रकाश, अन्वेषणाधिकारी थाना करसोग इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
2. अपहरण का मामलाः-
1. अभियोग सँख्या 208/17 दिनांक 28.07.2017 अधीन धारा 365, 120 (बी) भा0द0स0 पुलिस थाना सदर में शिकायतकर्ता विजय कुमार सुपुत्र श्री परमानन्द निवासी गाँव छनवाडी डा0 टिल्ली तहसील सदर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 28.07.2017 को समय करीब 05.30 बजे शाम जब यह एक शादी से घर वापिस आ रहा था तो इसके भाई ने फोन पर सुचना दी की कुछ लोग इसके चाचा धर्म सिंह को जबरदस्ती अपहरण करके ले गये हैं जिस पर इसने गाडी न0 एच0पी0 53-5348 व एच0पी0 31 ए-2791 को सन्यारढी में रोका तथा पुलिस को सुचित किया व अपने चाचा को अपहरणकर्ताओं से छुडवाया। उप निरीक्षक महेन्द्र कुमार अन्वेषणाधिकारी थाना सदर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
3.सङक हादसे के मामले:-
1.अभियोग संख्या 92/17 दिनांक 29-07-2017 अधीन धारा 279, 337 भा0 द0 सं0 पुलिस थाना करसोग जिला मण्डी में शिकायतकर्ता पिंगल देवी पत्नी बुद्धि प्रकाश निवासी गाँव साउट डा0 खन्योल बगडा तहसील करसोग जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 29.07.2017 समय करीब 01.30 बजे दिन यह अंगा कुमारी , कन्नुप्रिया तथा गुंजन के साथ कार न0 एच0आर0 06 ए एल -0604 में फागनी से कशौन जा रही थी। कार को राहुल सिंह चला रहा था जब यह कशौन के पास पहुँचे तो राहुल सिंह के तेज गति व लापरवाही से गाडी चलाने के कारण उपरोक्त कार सङक से 150 फुट निचे गिर गई जिस कारण इसे, अंगा व राहुल सिंह को चोटें आई हैं। मुख्य आरक्षी बृज लाल, अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना करसोग इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
2. अभियोग संख्या 207/17 दिनांक 28-07-2017 अधीन धारा 279, 337 भा0 द0 सं0 पुलिस थाना सदर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता गुंजन चन्देल सुपुत्र डा0 रतन चन्देल निवासी म0न0 137/2 नजद राम बाग, अप्पर हरीपुर सुन्दरनगर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 28.07.2017 समय करीब 01.30 बजे दिन जब यह रेड क्रास लैब मण्डी के पास सङक के किनारे खडा था तो उसी समय एक कार न0 एच0पी0 33 डी 8868 तेज गति से आई व इसे पीछे से टक्कर मार दी जिस कारण इसकी बाँयी टाँग में चोट आई है। मुख्य आरक्षी श्याम लाल, अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी शहर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
4. रास्ता रोककर गाली गलौच, मारपीट व जान से मारने की धमकी के मामले :-
1.अभियोग संख्या 95/17 दिनांक 29-07-2017 अधीन धारा 341, 323,504,506,34 भा0 द0 सं0 पुलिस थाना बी0एस0एल0 कालोनी सुन्दरनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता नवीन कुमार सुपुत्र स्व. दिले राम निवासी गाँव व डा0 महादेव तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 28.07.2017 को समय करीब 10.00 बजे रात राजेन्द्र कुमार व उसकी पत्नी ने इसके साथ, इसकी पत्नी सीमा व माँ कमला के साथ डण्डे व हाथों से मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी है। जिस कारण इन्हें चोटें आई हैं। सहायक उप निरीक्षक दलजीत सिंह , अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना बी0एस0एल0 कालोनी सुन्दरनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
2. अभियोग संख्या 167/17 दिनांक 28-07-2017 अधीन धारा 341, 323, 504 भा0 द0 सं0 पुलिस थाना सरकाघाट में शिकायतकर्ता प्रोमिला देवी पत्नी रत्न चन्द निवासी गाँव भलयारा डा0 जमणी तहसील सरकाघाट जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 28.07.2017 को समय करीब 01.15 बजे दिन जब यह कपडे धो रही थी तो उसी समय इसके देवर पंजकु राम व होशियार सिंह वहाँ पर आये व इसके साथ गाली गलौच व मारपीट की है। सहायक उप निरीक्षक राजेश कुमार अन्वेषणआधिकारी थाना सरकाघाट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
3. अभियोग संख्या 78/17 दिनांक 28-07-2017 अधीन धारा 341, 323,504, 506 भा0 द0 सं0 पुलिस थाना औट में शिकायतकर्ता रजनी देवी पत्नी गोविन्द राम निवासी गाँव झिडी डा0 नगंवाई तहसील औट जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 28.07.2017 को समय करीब 09.00 बजे प्रातः जब यह अपने भाई के घर जा रही थी तो सीता देवी पत्नी सेवक राम निवासी झिडी ने इसका रास्ता रोककर लात मुक्कों से मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी। मुख्य आरक्षी दीप चन्द , अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना औट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
5. चालानः-
मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों के दौरान मोटर वाहन अधिनियम के तहत 326 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 41,400/- रुपये जुर्माना वसुल किया व कोटपा अधिनियम के तहत 23 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 2300 /-रुपये जुर्माना वसुल किया गया तथा खनन अधिनियम के तहत 04 चालान व 1250/- रूपये जुर्माना वसूल किया गया है।
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