प्रैस विज्ञप्ति दिनांक 26.07.2017
1.लोकसेवक के कार्य में बाधा उत्पन्न करने का मामलाः-
1.अभियोग सँख्या 131/17 दिनांक 25.07.2017 अधीन धारा 353,504,506 भा0द0स0 पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता रेखा देवी, स्टाफ नर्स सामुदायिक स्वास्थय केन्द्र लङभडोल जिला मण्डी की शिकायत पर पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 24.07.2017 को समय करीब 12.00 बजे रात जब यह डयुटी पर थी तो एक व्यक्ति राजेन्द्र ठाकुर निवासी गाँव ग्वाला तहसील लङभडोल जिला मण्डी नशा शराब में अस्पताल में आया तथा कहा कि उसे बन्दर ने काटा है टीका लगाओ। जिस पर इसने कहा कि, "आपने शराब पी रखी है आपको टीका नहीं लगा सकती", इतना कहने पर राजेन्द्र कुमार ने इसके साथ गाली गलौच किया व कार्य में बाधा डाली व इसे जान से मारने की धमकी दी। मुख्य आरक्षी मंगत राम अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी लङभडोल इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
2. आबकारी अधिनियम का मामला:-
1.अभियोग संख्या 164/17 दिनांक 25-07-17 अधीन धारा 39 हि0प्र0 आबकारी अधिनियम पुलिस थाना सरकाघाट में उप निरीक्षक अश्वनी कुमार प्रभारी पुलिस चौकी हटली के रुक्का पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 25-07-17 को समय करीब 06.00 बजे शाम जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ पलासी में गश्त डयुटी पर थे तो गुप्त सुचना के आधार पर इन्होने प्रवीन कुमार सुपुत्र श्री जय सिंह निवासी गांव रन्सल डा0 नरोला तहसील सरकाघाट जिला मण्डी की दुकान से 04 बोतल देशी शराब बरामद की। उप निरीक्षक अश्वनी कुमार प्रभारी पुलिस चौकी हटली इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
2.अभियोग संख्या 02/17 दिनांक 25-07-17 अधीन धारा 39 हि0प्र0 आबकारी अधिननियम पुलिस थाना जंजहैली में सहायक उप निरीक्षक मोहन सिंह, अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना जंजहैली के रुक्का पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 25-07-17 को जब यह अन्य कर्मचारियों के साथ गश्त व यातायात चैकिंग डयुटी जंजहैली बाजार में उपस्थित थे तो इन्होने बृज लाल सुपुत्र श्री परस राम निवासी जंजहैली बाजार के ढाबे की तलाशी ली तो दौराने तलाशी उसके ढाबे से 03 बोतल देशी शराब बरामद हुई है। सहायक उप निरीक्षक मोहन सिंह, अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना जंजहैली इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
3. रास्ता रोककर गाली गलौच, मारपीट व जान से मारने की धमकी के मामले :-
1.अभियोग संख्या 198/17 दिनांक 25-07-2017 अधीन धारा 341, 323, 506, 34 भा0 द0 सं0 पुलिस थाना सदर में शिकायतकर्ता संजय कुमार सुपुत्र स्व. श्री रुहणु निवासी गाँव भटवाङ डा0 सदयाणा जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 25.07.2017 को समय करीब 10.30 बजे दिन प्रकाश चन्द, आतिश व सतीश ने इसके साथ मारपीट की व जान से मारने की धमकी दी है। सहायक उप निरीक्षक रमेश चन्द, अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना सदर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
2. अभियोग संख्या 199/17 दिनांक 25-07-2017 अधीन धारा 451, 341, 323, 506, 34 भा0 द0 सं0 पुलिस थाना सदर में शिकायतकर्ता गायत्री देवी पत्नी श्री मनोहर लाल निवासी गाँव कासण डा0 साईगलु तहसील कोटली जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 24.07.2017 को भावना देवी पत्नी सुनील कुमार निवासी गाँव कासण डा0 साईगलु तहसील कोटली जिला मण्डी ने इसके साथ गाली गलौच किया तथा इसके बेटे को दराटी से काटने की कोशिश की तथा इसका फोन व अँगुठी नदी में फैंक दी। समय करीब 08.00 बजे रात उसके सास , ससुर व पति तथा बेटा इसके घर आये व इसे जान से मारने की धमकी दी है।सहायक उप निरीक्षक चतर सिंह, प्रभारी पुलिस चौकी कोटली इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
3. अभियोग संख्या 200/17 दिनांक 25-07-2017 अधीन धारा 341, 323, 504, 506 भा0 द0 सं0 पुलिस थाना सदर में शिकायतकर्ता भावना देवी पत्नी श्री सुनील कुमार निवासी गाँव कासण डा0 साईगलु तहसील कोटली जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 24.07.2017 को समय करीब 05.30 बजे शाम गायत्री देवी पत्नी मनोहर लाल निवासी गाँ0 कासण डा0 साईगलु तहसील कोटली ने इसके साथ गाली गलौच, मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी है। मुख्य आऱक्षी रवि कान्त अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी कोटली इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
4.अभियोग संख्या 136/17 दिनांक 25-07-17 अधीन धारा 341, 323,34 भा0 द0 सं0 पुलिस थाना सुन्दरनगर में शिकायतकर्ता रंगीला राम सुपुत्र श्री कृष्ण लाल निवासी गाँव सवाल डा0 भटवाङा तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 25.07.2017 को जब यह अपने मोटरसाईकिल में घर जा रहा था तो जब यह खुराहल में पहँचा तो एक कार न0 एच0पी0 31 ए -1388 ने इसके मोटरसाईकिल को ट्क्कर मार दी तथा कार में बैठे राजकुमार, रवि कुमार, मनोज कुमार व अजु ने इसके साथ गाली गलौच किया व डण्डे और लात मुक्कों से मारपीट की है, जिससे इसे चोटें आई हैं । मुख्य आरक्षी राजेन्द्र कुमार, अन्वेष्णाधिकारी पुलिस चौकी सलापङ इस अभियोग का अन्वेषण कर रही हैं ।
4. धोखाधङी का मामलाः-
1.अभियोग संख्या 201/17 दिनांक 26-07-17 अधीन धारा 420, 34 भा0 द0 सं0 पुलिस थाना सदर में शिकायतकर्ता तारा चन्द सुपुत्र श्री राघवेन्द्र निवासी मकान न0 18/10 भगवाहण मोहल्ला मण्डी जिला मण्डी की शिकायत पर अधीन धारा 156(3) द0प्र0स0 माननीय अदालत कोर्ट न0 3 मण्डी के आदेशानुसार दर्ज थाना हुआ है कि खेल प्राधिकरण मण्डी ने दुकान न0 आर0-11/2 पुरेन्द्र शर्मा सुपुत्र स्व. कमल प्रसाद शर्मा निवासी मकान न0 42/2 पुरानी मण्डी को आबंटित की थी। उपरोक्त दुकान पुरेन्द्र शर्मा व उसकी पत्नी सरिता ने खेल प्राधिकरण के साथ धोखाधडी करके किसी अन्य व्यक्ति को संविदा करके दुकान खोलने के लिये दे दी है। उप निरीक्षक मोहिन्द्र सिंह, अन्वेषणाधिकारी थाना सदर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
5. चालानः-
मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों के दौरान मोटर वाहन अधिनियम के तहत 277 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 21,900/- रुपये जुर्माना वसुल किया व कोटपा अधिनियम के तहत 39 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 3900 /-रुपये जुर्माना वसुल किया गया तथा खनन अधिनियम के तहत 02 चालान व 7000/- रूपये जुर्माना वसूल किया गया है।
No comments:
Post a Comment