Sunday, July 16, 2017

Crime Report on 16 July


 

1. रास्ता रोककर गाली गलौच, मारपीट व जान से मारने की धमकी का मामलाः-

 

1. अभियोग संख्या 158/17 दिनांक 15.07.2017 अधीन धारा 341, 323,504,506 भा0द0स0 पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता कपिल ठाकुर  सुपुत्र श्री रत्न चन्द निवासी गाँव चन्दरयार  डा0 सधोट तहसील सरकाघाट जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि यह सधोट में शराब के ठेका का मैनेजर है दिनांक 15.07.2017 को समय करीब 06.00 बजे शाम एक व्यक्ति विट्टु सुपुत्र अमर सिह निवासी सधोट शराब के ठेका पर आया व इसके साथ गाली गलौच, मारपीट की व जान से मारने की धमकी दी है । सहायक उप निरीक्षक राजेश कुमार, अन्वेणाधिकारी थाना सरकाघाट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

 

2.आबकारी अधिनियम का मामलाः-

1. अभियोग सँख्या 131/17 दिनांक 15.07.2017 अधीन धारा 39  हि0प्र0आबकारी अधिनियम पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी में सहायक उप निरीक्षक बालक राम, प्रभारी पुलिस चौकी सलापड़ के रुक्का पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 15.07.2017 को समय करीब 05.30 बजे शाम जब यह अन्य पुलिस कर्मचारीयों के साथ गश्त पर थे तो सवाल के पास हेम राज सुपुत्र श्री चमारु राम निवासी गाँव सवाल डा0 बटवाडा त0 सुन्दरनगर जिला मण्डी की दुकान की तलाशी ली। दौराने तलाशी इसके कब्जा से 07 बोतलें देशी शराब बरामद हुई । सहायक उप निरीक्षक बालक राम प्रभारी पुलिस चौकी सलापड़ इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

3.अदालत के आदेशों की अवहेलना का मामलाः-

1. अभियोग सँख्या 190/17 दिनांक 15.07.2017 अधीन धारा 174 (ए) भा0द0स0 पुलिस थाना सदर जिला मण्डी में मुख्य आरक्षी मुकेश पाठक, अन्वेषणाधिकारी थाना सदर जिला मण्डी के रुक्का पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 14.07.2017 को समय करीब 7.10 बजे रात, माननीय अदालत Ld. JMIC-II मण्डी  के आदेशानुसार अभियोग सँख्या 304/06 दिनांक 30.07.2006 अधीन धारा 279,337,338 भा0द0स0 में उदघोषित अपराधी करार दिये गये आरोपी  सोनी सुपुत्र श्री खेम चन्द निवासी गाँ0 व डा0 हंसपुर तहसील रतिया, जिला फतेहवाद, हरियाणा को मानसा से गिरफ्तार किया है। मुख्य आरक्षी मुकेश पाठक, अन्वेषणाधिकारी थाना सदर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

4. चालानः-

 

1.मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों के दौरान मोटर वाहन अधिनियम के तहत 334 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 42,000/- रुपये जुर्माना वसुल किया व कोटपा अधिनियम के तहत 11 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 1200 /-रुपये जुर्माना वसुल किया गया है।

 

 


No comments:

Post a Comment