Friday, July 21, 2017

CRIME REPORT ON 21 JULY


1. आत्महत्या के दुष्प्रेरण का मामला-

1.       अभियोग सँख्या 161/17 दिनांक 20.07.2017 अधीन धारा 306 भा0 द0 सं0 के तहत पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता धनी राम सुपुत्र गंगा राम निवासी पन्याली डा0 बरसवाण त0 बल्ह जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि इसका लड़का मुरारी लाल बलद्वाड़ा में समैल खान की दुकान में बतौर वैल्डर का कार्य करता था । दिनांक 17-07-17 को समय करीब 08.30 बजे रात समैल खान ने इसको सूचना दी कि इसका लड़का मुरारी लाल अपना थ्री व्हीलर खड़ा करके कन्हीं चला गया जिस पर इसने अपने बेटे को पड़ोसियो व  संम्बन्धियो की मदद से तलाश किया तो इसका बेटा मुरारी लाल अचेत अवस्था में जमनौण मन्दिर के पास मिला जिसे यह बिलासपुर अस्पताल ले गये जहां डाक्टर ने इसके बेटे को मृत घोषित कर दिया । इसे शक है कि इसके बेटे मुरारी लाल ने समैल खान व उसकी पत्नी तथा बेटी के तंग करने की वजह से कोई जहरीला पदार्थ खा लिया था । स0उ0नि0 ललित कुमार अन्वेष्णाधिकारी पुलिस चौकी हटली इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

2. रास्ता रोककर मारपीट व अपराधिक अतिचार के मामले-

1.       अभियोग सँख्या 194/17 दिनांक 21.07.2017 अधीन धारा 447, 34 भा0 द0 सं0 के तहत पुलिस थाना सदर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता गोकुल चन्द सुपुत्र स्व0 श्री रघु राम निवासी चडयारा डा0 गुटकर त0 बल्ह जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि काली दास व इसकी पत्नी तथा नरेन्द्र कौर व उसके पति ने इसकी जमीन में जबरदस्ती कब्जा कर लिया है व खुदाई कर रहे है । स0उ0नि0 रमेश चन्द अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना सदर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

2.       अभियोग सँख्या 169/17 दिनांक 21.07.2017 अधीन धारा 341, 323, 34 भा0 द0 सं0 के तहत पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में शिकायकर्ता सुरेश कुमार सुपुत्र नरपत राम निवासी स्यांह डा0 लोहारा त0 बल्ह जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 21-07-17 को  इसे करूण ने टेलीफोन पर सूचना दी की इसके भतीजे ब्रेस्तु राम के साथ उसके पड़ोसी कर्म चन्द वालिया ने बिना किसी कारण के मारपीट की है जिससे उसे चोटें आई है । उ0नि0 विजय कुमार अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना बल्ह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

3. चालानः-

मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों के दौरान मोटर वाहन अधिनियम के तहत 320 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 33,100 /- रुपये जुर्माना वसुल किया व कोटपा अधिनियम के तहत 26 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 2600 /-रुपये जुर्माना वसुल किया गया ।

 

 

 


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