1.लोकसेवक के कार्य में बाधा उत्पन्न करने का मामलाः-
1.अभियोग सँख्या 132/17 दिनांक 26.07.2017 अधीन धारा 353,332, 504 भा0द0स0 पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर में शिकायतकर्ता ज्ञान चन्द सुपत्र श्री दुलो राम निवासी गाँव मनोह डा0 बस्सी तहसील जोगिनद्रनगर जिला मण्डी, हाल मेट सिंचाई एंव जन स्वास्थय विभाग जोगिन्द्रनगर की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 26.07.2017 को जब यह कार्यालय में डयुटी पर था तो समय करीब 12.15 बजे दिन बुद्धि सिंह सुपुत्र फिना राम निवासी गाँव मसोली डा0 जलपेहङ तहसील जोगिन्द्रनगर, हाल चालक सिंचाई एंव जन स्वास्थय विभाग जोगिन्द्रनगर कार्यालय में आया व इसके साथ गाली गलौच किया व मारपीट की तथा कार्य में बाधा उत्पन्न की है। सहायक उप निरीक्षक राजेश कुमार, अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
2.सङक हादसे के मामले:-
1.अभियोग संख्या 77/17 दिनांक 27-07-2017 अधीन धारा 279, 337 भा0 द0 सं0 पुलिस थाना औट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता नरपतु पत्नी श्री नरपत निवासी गाँव धार डा0 व सब तहसील बालीचौकी जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 26.07.2017 को यह अपने पति व बेटी के साथ पिकअप जीप एच0पी0 35-1423 में अपने घर थलौट आ रही थी। समय करीब 10.00 बजे रात जब ये वासण के पास पहुँचे तो जीप चालक जगदीश चन्द ने गाड़ी पर से नियंत्रण खो दिया जिस कारण गाड़ी ढांक से नीचे गिर गई जिससे जीप में बैठे सभी व्यक्तियों को चोटें आई हैं। यह हादसा गाड़ी चालक जगदीश चंन्द की लापरवाही से हुआ है । सहायक उप निरीक्षक सुभाष चन्द अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना औट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
2. अभियोग संख्या 91/17 दिनांक 26-07-2017 अधीन धारा 279, 337 भा0 द0 सं0 पुलिस थाना करसोग जिला मण्डी में शिकायतकर्ता खेम राज सुपुत्र श्री पिदु राम निवासी गाँव लालग डा0 काऔ तहसील करसोग जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 26.07.2017 को समय करीब 12.20 बजे दिन यह कार न0 एच0पी0 30-3850 में पुनम, सतीश व दिपिका के साथ मांहुनाग मन्दिर से घर आ रही थी उपरोक्त कार को महेन्द्र कुमार चला रहा था जब यह माँहुनाग से 100 मीटर आगे पहुँचे तो कार चालक ने कार पर से नियंत्रण खो दिया जिस कारण कार सङक से 15 फुट से नीचे गिर गई जिससे कार में बैठे सभी व्यक्तियों को चोटें आई हैं । यह हादसा कार चालक महेन्द्र कुमार की लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण हुआ है। निरीक्षक अमर सिंह प्रभारी पुलिस थाना करसोग इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
3. सार्वजनिक मार्ग में बाधा उत्पन्न करने का मामलाः-
1. अभियोग सँख्या 137/17 दिनांक 26.07.2017 अधीन धारा 283 भा0द0स0 पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी में सहायक उप निरीक्षक जीत सिंह प्रभारी पुलिस चौकी डैहर के रुक्का पर दर्ज थाना हुआ है कि 26.07.2017 को क्रेन चालक कुलदीप सिंह सुपुत्र श्री परमजीत सिंह निवासी अमृतसर पंजाब ने अपनी क्रेन न0 एच0पी0 51 ए- 6465 घासीनाला में सङक में खडी की हुई थी जिस कारण मार्ग अवरुद्ध हो गया था । सहायक उप निरीक्षक जीत सिंह प्रभारी पुलिस चौकी डैहर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
4. रास्ता रोककर गाली गलौच, मारपीट व जान से मारने की धमकी के मामले :-
1.अभियोग संख्या 94/17 दिनांक 27-07-2017 अधीन धारा 341, 323, 504 भा0 द0 सं0 पुलिस थाना बी0एस0एल कालोनी सुन्दरनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता लेख राम सुपुत्र श्री थोला राम निवासी गाँव ढाँगु डा0 रत्ती तहसील बल्ह जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 26.07.2017 को समय करीब 10.45 बजे रात अक्की निवासी धनोटु ने इसका रास्ता रोककर गाली गलौच किया व लात मुक्कों से मारपीट की है। मुख्य आरक्षी विरेन्द्र कुमार, अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना बी0एस0एल कालोनी सुन्दरनगर सदर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
2. अभियोग संख्या 102/17 दिनांक 26-07-2017 अधीन धारा 341, 323, 506, 34 भा0 द0 सं0 पुलिस थाना सदर में शिकायतकर्ता कशमीर सिंह सुपुत्र श्री पदमनाभ निवासी गाँव व डा0 खलाणु तहसील कोटली जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 26.07.2017 को समय करीब 03.30 बजे दिन तारा चन्द व इसके दोनों बेटों ने इसके साथ कोटली बाजार में मारपीट की व जान से मारने की धमकी दी है। मुख्य आरक्षी रवि कान्त,अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी कोटली इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
3. अभियोग संख्या 165/17 दिनांक 26-07-2017 अधीन धारा 341, 323, 504 भा0 द0 सं0 पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता सुमना देवी पत्नी श्री सोम पाल निवासी गाँव चैल डा0 रोपङी तहसील सरकाघाट जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 26.07.2017 को समय करीब 06.00 बजे शाम जब यह द्रमण में घास काट रही थी तो इसके देवर मनजीत ने इसके साथ गाली गलौच किया व मारपीट की है। सहायक उप निरीक्षक राजेश अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सरकाघाट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
4. चालानः-
मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों के दौरान मोटर वाहन अधिनियम के तहत 248 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 44,500/- रुपये जुर्माना वसुल किया व कोटपा अधिनियम के तहत 21 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 2100 /-रुपये जुर्माना वसुल किया गया तथा खनन अधिनियम के तहत 01 चालान व 4700/- रूपये जुर्माना वसूल किया गया है।
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