Wednesday, July 12, 2017

CRIME REPORT ON 12 JULY 2017


1. सङक हादसे का मामलाः-

1. अभियोग संख्या 189/17 दिनांक 12.07.2017 अधीन धारा 279,337 भा0द0स0 पुलिस थाना सदर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता अजय बोध सुपुत्र श्री कर्म सिंह निवासी गाँव हाथीथान डा0भुन्तर जिला कुल्लु की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 12.07.2017 को यह टैक्सी न0 एच0पी0 01 के -3739  में धर्मशाला से कुल्लु आ रहा था समय करीब 7.00 बजे शाम जब यह पण्डोह के पास पहुचां तो उसी समय एक कार न0 एच0 पी0 66 ए- 4444 कुल्लु की तरफ से बहुत तेज रफतारी से आया व इसकी कार को टक्कर मार दी है । सहायक उप निरीक्षक हेम राज  प्रभारी पुलिस चौकी पण्डोह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

 

2.गृह अतिचार, रास्ता रोककर गाली गलौच , मारपीट व जान से मारने की धमकी के मामलेः-

1. अभियोग संख्या 125/17 दिनांक 11.07.2017 अधीन धारा 451,323, 506 भा0द0स0 पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्रीमति कमला देवी पत्नी चौधरी निवासी गाँव व डा0 घाँघणु तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 10.07.2017 को जब यह अपने आँगन में बैठा था तो उसी समय वंहा पर हरबंस सपुत्र गुलाबा राम निवासी गाँव व डा0 घाँघणु तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी ने शिकायतकर्ता के साथ मारपीट की है, व जान से मारने की धमकी दी है । सहायक उप निरीक्षक जीत राम  प्रभारी पुलिस चौकी डैहर  इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

2. अभियोग संख्या 154/17 दिनांक 12.07.2017 अधीन धारा 341, 323,504,506,34 भा0द0 स0 पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता सोहन सिंह  सुपुत्र श्री कांशी राम निवासी गाँव खेतरी डा0 गुरकोठा जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 11.07.2017 को समय करीब 09.30 बजे शाम जब यह कमलेश कुमार के साथ अपने मोटरसाईकिल पर घर जा रहा था तो मंन्जु व इसके दोस्तों ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर इसके साथ गाली गलौच, मारपीट की व जान से मारने की धमकी दी है । मुख्य आरक्षी जमालदीन, अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी हटली इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

3. अभियोग संख्या 188/17 दिनांक 11.07.2017 अधीन धारा 451, 147, 149, 341, 427 भा0द0स0 पुलिस थाना सदर  जिला मण्डी में शिकायतकर्ता रोशन लाल सुपुत्र श्री लच्छु राम  निवासी गाँव पाटी डा0 रिस्सा तहसील सरकाघाट जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 11.07.2017 को समय करीब 04.30 बजे शाम यह अपने सहयोगी टेक चन्द के साथ गुरकोठा में नये खुल रहे शराब के ठेका में शराब रख रहे थे तो उसी समय बी0डी0सी0 सदस्य व दो अन्य औरतें ठेके में घुसी व सारी शराब ठेके से वाहर सङक में फैंक दी व इन दोनों को अन्दर नहीं आने दिया व ठेके का शट्टर बन्द कर दिया व रती के कुछ लोग ठेका खुलने के विरोध में नारे बाजी की। मुख्य आरक्षी तारा चन्द अन्वेषणाधिकारी थाना सदर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

 

3. लोकसेवक को अपने कर्तव्य के निर्वहन से भयोपरत करने के लिये आपराधिक बल का प्रयोग के मामलेः-

1. अभियोग संख्या 153/17 दिनांक 12.07.2017 अधीन धारा 353, 332,504,34 भा0द0 स0 पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता एच0 आर0 टी0 सी0 चालक राजीव कुमार  सुपुत्र श्री रत्न चंन्द निवासी गाँव खराशल डा0 भांम्बला जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 11.07.2017 को समय करीब 10.30 बजे रात जब यह चण्डीगड से  सरकाघाट रुट की बस लेकर सरकाघाट बस स्टैड में पहुचां तो वहां पर तीन लड़के कार्यालय के आँगन में जोर–जोर से शोर शराबा कर रहे थे जब इनको रोकना चाहा तो  इन सब ने शिकायतकर्ता की डियुटी में बाधा पहुचांई व गाली गलौच व  मारपीट की है । मुख्य आरक्षी विजय कुमार, अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सरकाघाट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

2. अभियोग संख्या 161/17 दिनांक 12.07.2017 अधीन धारा 353, 504 भा0द0स0 पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में शिकायतकर्ता  शिव राम कार्य निरिक्षक PWD सुपुत्र श्री गंभरीया राम  निवासी गाँव गौडा गागल डा0 गागल तहसील वल्ह जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 11.07.2017 को समय करीब 3.30 बजे दिन  जब यह अपने अन्य कर्मचारीयों के साथ नाऊरु में काम कर रहे थे तो श्याम लाल सुपुत्र चेत राम ने गाली गलौच किया तथा लङाई झगडा किया है।   । मुख्य आरक्षी नेक राम, अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना बल्ह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

 

4. चालानः-

1.मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों के दौरान मोटर वाहन अधिनियम के तहत 258 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 45,900/- रुपये जुर्माना वसुल किया व कोटपा अधिनियम के तहत 15 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 1500/-रुपये जुर्माना वसुल किया गया तथा खनन अधिनियम के तहत 01 चालान किये गये व उल्लंघनकर्ताओं से 4500/-रुपये जुर्माना वसुल किया गया है।

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