1.अनुसूचित जाति एंव जनजाति अत्याचार अधिनियम व जान से मारने की धमकी का मामलाः-
1.अभियोग संख्या 147/17 दिनांक 03.07.2017 अधीन धारा 3 अनुसूचित जाति एंव जनजाति अत्याचार अधिनियम व 506 भा0 द0 स0 पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता स्वपनिल सुपुत्र स्व. लशकरी राम निवासी गाँव दरकोटी डा0 व तहसील टौणी देवी जिला हमीरपुर की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि वह सरकाघाट में टैक्सी चलाता है दिनांक 02.07.17 व 03.07.2017 को करण शर्मा ने इसे जाति सुचक शब्द कहे व जान से मारने की धमकी दी है। निरीक्षक भारत भुषण प्रभारी थाना सरकाघाट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
2.रास्ता रोककर गाली गलौच, मारपीट व जान से मारने की धमकी के मामलेः-
1.अभियोग संख्या 145/17 दिनांक 03.07.2017 अधीन धारा 325, 323 भा0 द0 स0 पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता सिमरो देवी पत्नी स्व. श्री प्रकाश चन्द निवासी गाँव पिपली डा0 ङरवाङ तहसील सरकाघाट जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 30.06.2017 को इसकी बहु सोनु ने इसके साथ मारपीट की है। मुख्य आरक्षी कमल कान्त अन्वेषणाधिकारी थाना सरकाघाट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
2.अभियोग संख्या 81/17 दिनांक 04.07.2017 अधीन धारा 341, 323, 504, 506 भा0 द0 स0 पुलिस थाना करसोग जिला मण्डी में शिकायतकर्ता मीना देवी पत्नी श्री गुलाब सिंह निवासी गाँव वागयोग डा0 जस्सल तहसील करसोग जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 03.07.2017 को वह खेतों से वापिस घर आ रही थी तो रास्ते में सुनीता देवी पत्नी जीत राम ने इसका रास्ता रोककर गाली गलौच किया व लात मुक्कों से मारपीट की है तथा जान से मारने की धमकी दी है। सहायक उप निरीक्षक साहब सिंह अनवेषणाधिकारी थाना करसोग इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
3.सङक हादसे का मामलेः-
1. अभियोग संख्या 61/17 दिनांक 03.07.2017 अधीन धारा 279,337 भा0 द0 स0 व 187 मोटर वाहन अधिनियम पुलिस थाना औट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता नेत्र सिंह सुपुत्र नथु राम निवासी गाँव व डा0 थलौट जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 03.07.2017 को समय करीब 06.15 बजे शाम यह थलौट में उपस्थित था तो उसी समय गाडी न0 एच0 पी0 33 टी 9315 कुल्लु की तरफ से बडी तेज रफ्तारी से आई व पैदल चल रहे गीता नन्द सुपुत्र श्री पृथ्वी सिंहनिवासी धनाली जिला कुल्लु को टक्कर मार दी जिस कारण उसे चोटें आई हैं। सहायक उप निरीक्षक श्याम लाल अन्वेषणाधिकारी थाना औट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
2.अभियोग संख्या 116/17 दिनांक 04.07.2017 अधीन धारा 279,337 भा0 द0 स0 पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता विनय मेहता सुपुत्र श्री प्रताप सिंह निवासी गाँव मोरतान डा0 व तहसील लङभडोल जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 04.07.2017 को वह अपनी कार न0 एच0पी0 29 बी 1673 में जा रहा था तो समय करीब 07.40 बजे जब वह सैन्थी में पहुँचा तो गाडी न0 पी0 बी0 11 एआर 8477 बैजनाथ की तरफ तेज गति से आई व इसकी कार को टक्कर मार दी जिस कारण इसे चोटें आई हैं। मुख्य आऱक्षी मंगत राम अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी लङभडोल इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
4. चालानः-
मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों के दौरान मोटर वाहन अधिनियम के तहत 203 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 30,600/-रुपये जुर्माना वसुल किया व कोटपा अधिनियम के तहत 05 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 500/-रुपये जुर्माना वसुल किया तथा खनन अधिनियम के तहत 02 चालान किये व उल्लंघन कर्ताओं से 14,200/- रुपये जुर्माना वसुल किया गया है।
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