Tuesday, July 18, 2017

CRIME REPORT ON 18 JULY


1.मादक दवा व मादक पदार्थ अधिनियम का मामलाः-

1.       अभियोग सँख्या 125/17 दिनांक 17.07.2017 अधीन धारा 20 मादक दवा व मादक पदार्थ अधिनियम के तहत पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी में मु0आ0 राजमल , अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर के रुक्का पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 17.07.2017 को समय करीब 05.10 बजे शाम जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ गलू में गश्त एवम् यातायात चैकिंग डयुटी पर तैनात था तो एक व्यक्ति गलू गांव की तरफ से आया जिसने दाहिने कन्धें पर एक पीठू बैग ले रखा था जो पुलिस को देखकर घबरा गया जब उसे रोककर पूछा तो उसने अपना नाम रमेश कुमार सुपुत्र सन्त राम निवासी समराहल डा0 कुफरी त0 पधर जिला मण्डी बतलाया तथा उसके उपरोक्त पीठू बैग को चैक किया तो उससे 80 ग्राम चरस बरामद हुई । मु0आ0 राजमल , अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

2.पशु अत्याचार अधिनियम का मामला

1.       अभियोग सँख्या 165/17 दिनांक 17.07.2017 अधीन धारा 408, 420 भ0द0सं0 व धारा 11 (h)2  पशु अत्याचार अधिनियम के तहत पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में शिकायतकर्ता जगदीश चन्द सुपुत्र धारी निवासी गांव व डा0 रिवालसर त0 बल्ह जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि विश्व हिन्दु परिषद् द्वारा घौड़ गौ सदन का निरीक्षण किया गया तो निरीक्षण  के दौरान उपरोक्त गौ सदन के रिकार्ड में 148 गायें दर्शायी गई थी जिसके एवज में जनता से 5100/- रूपये प्रति गाय की राशि ली गई थी जो कुल रकम 7,54,800/- बनती हैं लेकिन मौका पर गौ सदन में कुल 24 गायें मौजूद पायी गई व अन्य 124 गायें मृत दर्शायी गई हैं ।मु0आ0 राम सिंह अपराध अन्वेषण शाखा मण्डी इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

3.आबकारी अधिनियम का मामला

1.       अभियोग सँख्या 126/17 दिनांक 17.07.2017 अधीन धारा 39 हि0प्र0 आबकारी अधिनियम के तहत पुलिस थाना जोगिन्द्नगर में स0उ0नि0 रणजीत सिंह प्रभारी पुलिस चौकी घट्टा के रूक्का पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक  17-07-17 को समय करीब 7.00 बजे रात जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ मौहनघाटी में गश्त डियूटी पर मौजूद था तो गुप्त सूचना के आघार पर रमेश कुमार सुपुत्र मखोली राम निवासी तलकेहर डा0 ऐहजू त0 जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी के कब्जे से 6 बोतलें देशी शराब ऊना नं01 बरामद की स0उ0नि0 रणजीत सिंह प्रभारी पुलिस चौकी घट्टा इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

4. रिष्टि, गाली गलौच व मारपीट का मामलाः-

1.       अभियोग संख्या 133/17 दिनांक 17.07.2017 अधीन धारा 323, 427 भा0द0स0 व धारा 46 आबकारी अधिनियम के तहत पुलिस थाना सुन्दरनगर में शिकायतकर्ता हरि सिंह सुपुत्र स्व0 श्री छिपडू राम निवासी हलैल डा0 कनैड़ त0 सुन्दरनगर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 16-07-17 को इसने व इसके भाई ने अपनी कार नं0 HP31-9287 HP31A-4009 सड़क के साईड खड़ी की तो उसी समय सुमन कुमार नशे की हालत में वहां आये व इनके गाड़ियों के शीशे तोड़ दिया तथा गाली गलौच करते हुये इनके साथ लात मुक्कों के साथ मारपीट की ।स0उ0नि0 वृज लाल अन्वेणाधिकारी थाना सुन्दरनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

 

 

5. सङक हादसे का मामला -

1.       अभियोग संख्या 88/17 दिनांक 17.07.2017 अधीन धारा 279, 337 भा0द0स0 व 187 मोटर वाहन अधिनियम के तहत पुलिस थाना करसोग जिला मण्डी में स0उ0नि0 मोहन जोशी अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना करसोग के रूक्का पर  दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 17-07-17 को समय करीब 12.15 बजे दिन एक बोलैरो गाड़ी नं 0 HP62D-2700 ने खिलकुफरी में एक मोटरसाइकिल नं 0 HP 30-3369 को टक्कर मार दी जिससे मौटरसाइकिल चालक व उसकी पत्नी को चोटें आई हैं तथा उपरोक्त बोलैरो गाड़ी का चालक गाड़ी सहित मौका से भाग गया । स0उ0नि0 मोहन जोशी अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना करसोग इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

6. चालानः-

मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों के दौरान मोटर वाहन अधिनियम के तहत 310 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 47,800 /- रुपये जुर्माना वसुल किया व कोटपा अधिनियम के तहत 19 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 1900 /-रुपये जुर्माना वसुल किया गया ।

 

 

 


 

 

 

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