1.मादक दवा व मादक पदार्थ अधिनियम का मामलाः-
1. अभियोग सँख्या 191/17 दिनांक 17.07.2017 अधीन धारा 20-61/85 मादक दवा व मादक पदार्थ अधिनियम पुलिस थाना सदर जिला मण्डी में निरीक्षक सुनील कुमार , प्रभारी थाना सदर के रुक्का पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 16.07.2017 को ये अन्य कर्मचारियों के साथ विन्द्रावणी में नाकाबन्दी डयुटी पर तैनात थे तो समय करीब 09.10 बजे चण्डीगढ परिवहन की बस न0 सी0एच0-01-जी01-7561 मनाली की तरफ से आई जिसे रोककर चैक किया तो बस की सीट न0 40, 42 पर बैठे विशाल शर्मा सुपुत्र अमन शर्मा निवासी म0न0 1848 ए , सैक्टर 43 बी चण्डीगढ के कब्जा से 36 ग्राम चरस बरामद हुई है। निरीक्षक सुनील कुमार ,प्रभारी थाना सदर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
2. अपहरण का मामलाः-
1. अभियोग संख्या 159/17 दिनांक 17.07.2017 अधीन धारा 363 भा0द0स0 पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता प्रवीन कुमारी पत्नी श्री प्रेम सिंह निवासी गाँव सैण सरोहली डा0 सुरजपुर बारी तहसील सरकाघाट जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 16.07.2017 को समय 04.00 बजे शाम इसकी बेटी घर से पानी लेने गई थी लेकिन लौटकर वापिस नहीं आई है, इसने उसे हर जगह रिश्तेदारी में तलाश किया लेकिन कहीं भी नहीं मिली। उप निरीक्षक कर्णजीत सिंह अवेषणाधिकारी थाना सरकाघाट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
1. रास्ता रोककर गाली गलौच, मारपीट व जान से मारने की धमकी का मामलाः-
1. अभियोग संख्या 65/17 दिनांक 17.07.2017 अधीन धारा 341, 323,504,506, 34 भा0द0स0 पुलिस थाना धर्मपुर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता राज कुमार सुपुत्र श्री बलवीर सिंह निवासी गाँव भडियार डा0 ब्रांग तहसील धर्मपुर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 16.07.2017 को समय करीब 10.00 बजे रात जब यह अपनी शराब की दुकान बन्द करके घर जा रहा था तो चनौता गलू के पास संजु, पंकज, रमण ने इसका रास्ता रोककर गाली गलौच किया व मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी है। मुख्य आरक्षी संजीव कुमार , अन्वेणाधिकारी थाना धर्मपुर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
2. सङक हादसे का मामलेः -
1. अभियोग संख्या 70/17 दिनांक 16.07.2017 अधीन धारा 279, 337 भा0द0स0 पुलिस थाना औट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता धनी राम सुपुत्र श्री प्रेम लाल ह निवासी गाँव सलापङ डा0 सुदाहण तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 16.07.2017 को यह अनुज बस सर्विस में बतौर चालक बस न0 एच0पी0-65-ए-3684 के साथ मण्डी से कुल्लु जा रहा था समय करीब 06.15 बजे शाम जब यह हणोगी के पास पहुँचा तो कुल्लु की तरफ से एक महिन्द्रा जीप न0 पी0बी0-03- ए जे- 3938 तेज गति से आई व एक ट्रक को ओवरटेक करते हुये इसकी बस के साथ टकरा गई। जिस कारण जीप के चालक व 08 बस में सफर कर रहे लोगों को चोटें आई हैं। मुख्य आरक्षी मुकेश कुमार, अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना औट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
2. अभियोग संख्या 92/17 दिनांक 16.07.2017 अधीन धारा 279, 337 भा0द0स0 पुलिस थाना बी0एस0एल0 कालोनी में जिला मण्डी में शिकायतकर्ता उतम सिंह सुपुत्र श्री सरण राम निवासी गाँव बदार डा0 बखरौट तहसील करसोग जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 16.07.2017 को यह कार न0 एच0पी0-30-ए-0441 में घर जा रहा था समय करीब 07.15 बजे शाम जब यह घमसाणा में झुन्गी के पास पहुँचा तो गाडी न0 एच0पी0-31-बी- 2827 के चालक ने गलत दिशा में आकर इसकी कार को टक्कर मार दी जिससे कार में सफर कर रहे 04 व्यक्तियों को चोटें आई हैं। मुख्य आरक्षी सरोज कुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी निहरी इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
3. अभियोग संख्या 132/17 दिनांक 16.07.2017 अधीन धारा 279, 337 भा0द0स0 187 मोटर वाहन अधिनियम पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता कली राम सुपुत्र श्री जीन्दु राम निवासी गाँव त्रीवी डा0 जरोल तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 16.07.2017 को समय करीब 01.15 बज दिन यह जडोल में उपस्थित था तो उसी समय एक गाडी न0 पी0बी0-09-ए सी-5260 का चालक सुन्दरनगर की तरफ से बडी तेज गति से आई व
एक राहगीर बुन्दा राम को टक्कर मार दी व मौका से गाडी लेकर भाग गया । मुख्य आरक्षी टेक चन्द, अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी सलापङ इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
4. चालानः-
1.मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों के दौरान मोटर वाहन अधिनियम के तहत 242चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 34600 /- रुपये जुर्माना वसुल किया व कोटपा अधिनियम के तहत 31 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 3200 /-रुपये जुर्माना वसुल किया गया व खनन अधिनियम के तहत 03 उल्लंघनकर्ता का चालान किया व मु0 4600/- रुपये जुर्माना वसूल किया।
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