1. रास्ता रोककर गाली गलौच, मारपीट व जान से मारने की धमकी के मामले-
1. अभियोग सँख्या 193/17 दिनांक 20.07.2017 अधीन धारा 341, 324,34 भा0 द0 सं0 के तहत पुलिस थाना सदर जिला मण्डी शिकायतकर्ता अरुण कुमार सुपुत्र अतर सिंह निवासी बैरी जिला बिलासपुर की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 19-07-17 को जब यह अपने ट्रक न0 एच0 पी0 23 बी0 5446 में कुल्लु से वरमाणा जा रहा था जब जह बड़ाणु के पास पहुचाँ तो एक कार न0 पी0 बी0 23 जी 6927 में बैठै अमृत पाल सुपुत्र हरवंस निवासी कुमालपुरा जिला लुधीयाणा पंजाब व जसविन्दर सिंह सुपुत्र हरी सिंह निवासी बरसाल जिला लुधीयाणा पंजाव ने इसका रास्ता रोककर कृपाण के साथ मारपीट की है । स0उ0नि0 हेम राज प्रभारी पुलिस चौकी पडोह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
2. अभियोग सँख्या 71/17 दिनांक 19.07.2017 अधीन धारा 341, 323 भा0 द0 सं0 के तहत पुलिस थाना औट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्याम सिंह सुपुत्र जीवा राम निवासी बैहड डा0 व त0 बालीचौकी जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 19-07-17 को जब इसकी पत्नी घास काट कर अपने घर वापिस आ रही थी तो उसी समय इसका भाई टिक्कम राम वहां आया व इसकी पत्नी का रास्ता रोककर मारपीट की । स0उ0नि0 बलवीर शर्मा पुलिस चौकी बालीचौकी इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
3. अभियोग सँख्या 73/17 दिनांक 20.07.2017 अधीन धारा 341, 323, 504, 506, 34 भा0 द0 सं0 के तहत पुलिस थाना औट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता छविन्दर कुमार सुपुत्र भीखम राम निवासी सेरी डा0 सोम नाचनी त0 बालीचौकी जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 19-07-17 को समय करीब 2.30 बजे दिन जब यह पतलूधार सामान खरीदने जा रहा था तो जब यह खेम सिंह की दुकान के पास पंहुचा तो वहां पर पहले से खड़े ओत राम राजू व राम ने इसका रास्ता रोककर इसके साथ मारपीट की उसके बाद जब यह वहां से भागने लगा तो खेम सिंह ने भी इनके साथ मिलकर इसके साथ लात मुक्को के साथ मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी । मु0आ0 दुर्गा राम अन्वेष्णाधिकारी पुलिस चौकी बालीचौकी इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
4. अभियोग सँख्या 168/17 दिनांक 20.07.2017 अधीन धारा 341, 323, 506 भा0 द0 सं0 के तहत पुलिस थाना बल्ह जिला मे शिकायतकर्ता ठाकर सिंह सुपुत्र मिसरू राम निवासी गांव व डा0 ट्रोह त0 बल्ह जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 15-07-17 को दिनेश कुमार सुपुत्र गोविन्द राम निवासी गांव व डा0 ट्रोह त0 बल्ह जिला मण्डी ने इसका रास्ता रोककर लात मुक्को के साथ मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी । स0उ0नि0 राजेन्द्र कुमार अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना बल्ह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।
2. छल करने का मामला :-
1. अभियोग सँख्या 192/17 दिनांक 19.07.2017 अधीन धारा 420 भा0 द0 सं0 के तहत पुलिस थाना सदर जिला मण्डी शिकायतकर्ता इन्द्र सिंह सुपुत्र जगत राम निवासी गाँव हयुण डा0 साईगलु जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि वर्ष 2015 मे जीवन बीमा की अलग अलग पोलसी करवाई थी किसी कारणवश वह पालसी के पैसै न दे सका जिसके कारण पालसी बन्द हो गई थी जनवरी 2017 को नेहा नामक लड़की का फोन आया की मैं नोयडा से वोल रही हुँ आपको आपके पैसै दिलवा दूँगी लेकिन पहले 25000/- खाते मे जमा करवाने के लिये कहा व कुछ दिनो बाद अमित नामक व्यक्ति का फोन आया की 27600/- खाते मे जमा करवा दो इसने कुल 95260/- रुपये अलग अलग खातों में जमा करवा दिये । लेकिन इसकी जीवन वीमा पालसी का कोई भी पैसा इसे वापिस न मिला है । निरीक्षक सुनिल कुमार प्रभारी पुलिस थाना सदर इस अभियोग को अन्वेषण कर रहे है ।
3. सड़क हादसे का मामला-
1.अभियोग सँख्या 160/17 दिनांक 20.07.2017 अधीन धारा 279, 337,304 ए0 भा0 द0 सं0 के तहत पुलिस थाना सरकाधाट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता राजेश कुमार शर्मा सुपुत्र अमीचन्द निवासी गां0 व डा0 बचवाहण व त0 सरकाधाट जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 19-07-17 को यह अपने दोस्त अमित को साथ कार न0 एच पी0 31-4354 में गांव खलयाणा जा रहा था जिसे इसका ससुर चला रहा था जब यह कुछ ही दूरी पर पहंचें तो उपरोक्त कार का चालक गाड़ी के ऊपर नियन्त्रण खो बैठा और कार सड़क से नीचे गिर गई जिससे इसमें बैठे अमित कुमार की मौका पर मृत्यु हो गई । मु0आ0 जमालदीन अन्वेष्णाधिकारी पुलिस चौकी हटली इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
2. अभियोग सँख्या 72/17 दिनांक 20.07.2017 अधीन धारा 279 भा0 द0 सं0 व 187 मोटर वाहन अधिनियम के तहत पुलिस थाना औट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता प्रभात कुमार सुपुत्र श्याम लाल निवासी मकान नं0 24ए लोअर बाजार सेचटर 6 जिला बिलासपुर (हाल चालक एच0आर0टी0सी0 कुल्लू डिपो) की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 19-07-17 को यह वोल्वो बस नं0 एच0पी063-9361 को लेकर दिल्ली से मनाली जा रहा था तो समय करीब 09.50 बजे रात जब यह बनाला के पास पंहुचा तो उसी समय एक टाटा सूमो नं0 एच0पी0 01के-3917 कुल्लु की तरफ से तेज रफ्तारी में आई व उपरोक्त बस के टक्कर मार दी । मु0आ0 दीप चन्द अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना औट इस अभियोग को अन्वेषण कर रहे है ।
4. चालानः-
मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों के दौरान मोटर वाहन अधिनियम के तहत 228 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 27,400 /- रुपये जुर्माना वसुल किया व कोटपा अधिनियम के तहत 05 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 500 /-रुपये जुर्माना वसुल किया गया तथा खनन अधिनियम के तहत 03 चालान व 7400/- रूपये जुर्माना वसूल किया गया ।
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