1.अनुसूचित जाति एवम् अनुसूचित जनजाति अधिनियम का मामला -
1. अभियोग सँख्या 166/17 दिनांक 18.07.2017 अधीन धारा 4(r) (s) अनुसूचित जाति एवम् अनुसूचित जनजाति अधिनियम व धारा 341, 323, 355 भा0 द0 सं0 के तहत पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में शिकायतकर्ता प्रधान ग्राम पंचायत केहड़ श्रीमती अंजना कुमारी पत्नी मोहिन्द्र पाल निवासी रिगर डा0 राजगढ़ त0 बल्ह जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 18-07-17 को राजगढ़ में गलू मेले के समापन के बाद जब यह स्थानीय लोगो के साथ कोयला माता मन्दिर के प्रागंण में खड़ी थी तो उसी समय उप-प्रधान ग्राम पंचायत केहड़ देश मित्र वहां आया व इसके साथ गाली गलौच करते हुये जाति सूचक शब्द कहने लगा तथा चप्पल के साथ मारपीट की, जब जगदीश कुमार ने इसे छुड़ाने की कोशिश की तो उसके साथ भी मारपीट की जिससे जगदीश कुमार को चोटें आई हैं ।स0उ0नि0 राजिन्द्र ठाकुर अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना बल्ह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
2. रास्ता रोककर गाली गलौच, मारपीट व जान से मारने की धमकी के मामले-
1. अभियोग सँख्या 167/17 दिनांक 19.07.2017 अधीन धारा 341, 323, 504, 506, 34 भा0 द0 सं0 के तहत पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में शिकायतकर्ता उप-प्रधान ग्राम पंचायत केहड़ श्री देश मित्र की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 11-07-17 को जब यह पचायत कार्य का निरीक्षण करके अपने घर जा रहा था तो गगन व उसके दोस्तों ने इसका रास्ता रोककर इसे गर्दन से पकड़ लिया तथा गाली गलौच व जान से मारने की धमकी दी ।स0उ0नि0 राजिन्द्र ठाकुर अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना बल्ह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
2. अभियोग सँख्या 66/17 दिनांक 18.07.2017 अधीन धारा 341, 323 भा0 द0 सं0 के तहत पुलिस थाना धर्मपुर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता शीला देवी पत्नी ज्ञान चन्द निवासी ओड़ी डा0 मण्डप त0 धर्मपुर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 18-07-17 को समय करीब 06.30 बजे शाम जब यह बायरे से वापिस घर जा रही थी तो वीना देवी पत्नी कन्हैया लाल ने इसका रास्ता रोककर इसके साथ मारपीट की । मु0आ0 सरवण कुमार अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना धर्मपुर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
3. सड़क हादसे का मामला-
1. अभियोग सँख्या 127/17 दिनांक 19.07.2017 अधीन धारा 279, 337 भा0 द0 सं0 के तहत पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता मनुप कुमार शर्मा सुपुत्र खेम चन्द निवासी निवासी ग्रौडू डा0 व त0 जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 19-07-17 को समय करीब 09.30 बजे सुबह जब यह अपने टी0वी0एस0 शोरूम में मौजूद था तो इसने गाड़ियों के टक्कराने की आवाज सुनी जब इसने बाहर आकर देखा तो एक गाड़ी टाटा सूमो नं0 HP01K-1511 ने एक मोटसाइकिल नं0 HP29A-4387 को टक्कर मार दी जिससे उपरोक्त मोटरसाइकिल चालक व उसके साथ बेठै व्यक्ति को चोटें आई हैं। उ0नि0 कुलदीप कुमार अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
4. चालानः-
मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों के दौरान मोटर वाहन अधिनियम के तहत 249 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 26,800 /- रुपये जुर्माना वसुल किया व कोटपा अधिनियम के तहत 17 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 1700 /-रुपये जुर्माना वसुल किया गया ।
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