1.मादक दवा व मादक पदार्थ अधिनियंम का मामलाः-
1.अभियोग संख्या 81/17 दिनाक 31.07.2017 अधीन धारा 20,29-61/85 मादक दवा व मादक पदार्थ अधिनियम पुलिस थाना औट जिला मण्डी में उप निरीक्षक लाल सिंह, प्रभारी थाना औट के रुक्का पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 31.07.2017 को समय करीब 11.30 बजे दिन जब ये अन्य कर्मचारियों के साथ अभियोग सँख्या 80/17 दिनांक 31.07.17 अधीन धारा 279, 337 भा0द0स0 पुलिस थाना औट के अन्वेषण में मुकाम पनारसा में व्यस्त थे तो दौराने चैकिंग दुर्घटनाग्रस्त गाडी न0 एच0पी0 09 सी 4456 में सफर कर रहे रमण कुमार सुपुत्र राम कुमार , अभिषेक सुपुत्र मनीष कुमार, अक्षय सुपुत्र श्री राजेश कुमार सभी निवासी गाँव व डा0 नाहन जिला सिरमौर हि0प्र0 के कब्जा से 790 ग्राम चरस बरामद हुई है। उ0नि0 उप निरीक्षक लाल सिंह प्रभारी थाना औट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।
2.सड़क हादसे के मामलेः-
1.अभियोग संख्या 80/17 दिनाक 31.07.2017 अधीन धारा 279, 337 भा0द0सं0 पुलिस थाना औट में शिकायतकर्ता जसविन्द्र सिंह सुपुत्र सोम नाथ निवासी गाँव पंजोआ लडोली तहसील अम्ब जिला ऊना की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 31.07.2017 को यह टैंकर न0 एच0आर0 37 डी 7725 लेकर कुल्लु जा रहा था समय करीब 06.30 बजे प्रातः जब यह पनारसा चौक पोस्ट के पास पहुँचा तो एक होण्डा सिटी कार न0 एच0पी0 09 सी 4456 कुल्लु की तरफ से तेज गति से आई व इसके टैंकर के साथ टकरा गई उपरोक्त कार में अक्षय कुमार, अभिषेक व रमण बैठे हुये थे व कार को अक्षय शर्मा चला रहा था जिस कारण कार में सफर कर रहे अक्षय शर्मा व अभिषेक को चोटें आई हैं। उ0नि0 लाल सिंह प्रभारी थाना औट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
2.अभियोग संख्या 04/17 दिनाक 31.07.2017 अधीन धारा 279, 304 (ए) भा0द0सं0 पुलिस थाना जंजैहली जिला मण्डी में शिकायतकर्ता संजीव कुमार सुपुत्र सोहन सिंह निवासी गाँव मुरहाग डा0 छतरी तहसील थुनाग जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 30.07.2017 को समय करीब 06.30 बजे शाम यह अपने घर के पास खडा था तो उसी समय एक नैनो कार न0 एच0पी0 31 बी0 4057 छतरी की तरफ से तेज रफ्तारी से आई व मुरहाग के पास 80 मीटर सङक से नीचे गिर गई व गाडी में आग लग गई जिस कारण कार चालक दुनी चन्द सुपुत्र भगत राम निवासी गाँव सलहोग डा0 कुटाहची उप तहसील पांगणा की मौका पर ही जलकर मौत हो गई। स0उ0नि0 मोहन जोशी अन्वेषणाधिकारी थाना जंजैहली इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
3.रास्ता रोककर मारपीट के मामलेः-
1.अभियोग संख्या 95/17 दिनाक 30.07.2017 अधीन धारा 341, 323, 34 भा0द0सं0 पुलिस थाना करसोग में शिकायत कर्ता बृज लाल सुपत्र रमेश कुमार निवासी भेखली डा0 जंजैहली तहसील करसोग की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 30.07.2017 को समय 06.30 बजे शाम जब यह करसोग बाजार जा रहा था तो हरीश कुमार व कुलजीत वर्मा ने इसका रास्ता रोककर लात मुक्कों से मारपीट की है जिस कारण इसे चोटें आई हैं। स0उ0नि0 कृष्ण लाल, अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना करसोग इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।
2.अभियोग संख्या 173/17 दिनाक 31.07.2017 अधीन धारा 341, 323, 34 भा0द0सं0 पुलिस थाना बल्ह में शिकायतकर्ता कामेशवर सुपत्र दिले राम निवासी गाँव डोलगी डा0 बाल्ट तहसील बल्ह जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 30.07.2017 को जब यह घर जा रहा था तो सोयरा में मान सिंह व होशियार सिंह ने इसका रास्ता रोककर मारपीट की है। उ0नि0 शमशेर सिंह, अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना बल्ह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।
4. जाली फेसबुक आई0डी0 बनाने का मामलाः-
1.अभियोग संख्या 139/17 दिनाक 30.07.2017 अधीन धारा 66 (ए), 67 IT Act पुलिस थाना सुन्दरनगर में एक महिला शिकायतकर्ता निवासी सुन्दरनगर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि साहिल राणा निवासी पालमपुर ने इसकी जाली फेसबुक आई0डी0 बनाई है व उस पर इसके फोटो अपलोड कर दिये हैं।। निरीक्षक गुरबचन सिहं प्रभारी पुलिस थाना सुन्दरनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।
5.धोखाधड़ी का मामलाः-
1.अभियोग संख्या 136/17 दिनाक 31.07.2017 अधीन धारा 406, 409 भा0द0सं0 पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री अजीत कुमार,शाखा प्रबन्धक, एस0आई0पी0एल0 नैरचौक जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 24.07.2017 को PNB ATM नेरी में निरीक्षण के दौरान 2,50.000/-रुपये कम पाये गये हैं उपरोक्त पैसों को कम्पनी के कर्मचारियों चन्द्रकान्त निवासी सरकाघाट व संदीप सिह निवासी भोरंज ने धोखाधड़ी से हड़प लिया है । स0उ0नि0 अशोक कुमार प्रभारी पुलिस चौकी बस्सी इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।
6. चालानः-
मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों के दौरान मोटर वाहन अधिनियम के तहत 164 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 34,800/- रुपये जुर्माना वसुल किया व कोटपा अधिनियम के तहत 16 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 1600/- रुपये जुर्माना वसुल किया गया तथा खनन अधिनियम के तहत 02 चालान व 800/- रूपये जुर्माना वसूल किया गया है।